20 साल से ज्यादा की सजा भुगतने वाले गैंग रेप के दोषी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत

Avanish Pathak

21 Jun 2022 6:37 AM GMT

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते एक 'कलेक्टर' को जमानत दे दी, जिसे सामूहिक बलात्कार के अपराध में दोषी ठहराए जाने के बाद 20 साल से अधिक की जेल हुई थी।

    दोषी का प्राथमिक निवेदन यह था कि चूंकि वह पहले ही 20 साल से अधिक कारावास की सजा काट चुका है और इस प्रकार, सौदान सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (Crl. Appeal No. 308/2022) मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए, वह जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

    उल्‍लेखनीय है कि सौदान सिंह मामले (सुप्रा) में इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष आपराधिक अपीलों को लंबे समय से लंबित होने पर चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 25 फरवरी को कुछ व्यापक मानदंड निर्धारित किए थे, जिन्हें हाईकोर्ट को जमानत देते हुए अपनाना है।

    कोर्ट ने आदेश दिया,

    "उन लोगों के लिए एक सूची तैयार की जानी चाहिए जिन्होंने 14 साल से अधिक की सेवा की है और दोबारा अपराध नहीं किया है। इन सभी मामलों में अत्यधिक संभावना है कि अगर उन्हें रिहा कर दिया जाता है तो वे अपनी अपील को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं ले सकते हैं। दूसरी श्रेणी वह हो सकती है जहां लोगों ने 10 साल से अधिक की सेवा की है और एक बार में जमानत दी जा सकती है।"

    हाईकोर्ट के समक्ष मौजूदा मामले में जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की पीठ सामूहिक बलात्कार के दोषी (आवेदक) द्वारा उसकी दोषसिद्धि के खिलाफ दायर एक अपील में जमानत याचिका पर विचार कर रही थी।

    आवेदक को धारा 363, 366, 376(2)(जी) आईपीसी, और धारा 3(2)(5) एससी/एसटी अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया था। अपनी अपील में, उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें मामले में गलत तरीके से फंसाया गया था।

    इसके अलावा, उनके जमानत आवेदन में, उनके द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था कि वह पहले ही 20 साल, 8 महीने और 18 दिनों के कारावास की सजा काट चुके हैं, जिसमें सह-आरोपी रामवीर की जमानत के लिए आवेदन को अप्रैल 2008 में हाईकोर्ट पहले ही अनुमति दे चुका है और निकट भविष्य में अपील पर सुनवाई की कोई संभावना नहीं है।

    वकीलों की प्रस्तुतियों, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और आवेदक की कैद की अवधि को ध्यान में रखते हुए, प्रथम दृष्टया, योग्यता पर कोई राय व्यक्त किए बिना और आवेदक के इस अपील को आगे बढ़ाने के अधिकार या कानून के अनुसार छूट के लिए प्रार्थना करने पर पूर्वाग्रह के बिना, अदालत ने कहा कि वह जमानत पर रिहा होने का हकदार था।

    केस टाइटल- कलेक्टर और अन्य बनाम यूपी राज्य [CRIMINAL APPEAL No. - 5815 of 2007]

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