गणेश चतुर्थी| अधिकारियों को शांति बनाए रखनी चाहिए ताकि धार्मिक उत्सवों का स्वतंत्र रूप से आयोजन हो सकेः इलाहाबाद हाईकोर्ट

Avanish Pathak

4 Sep 2022 8:07 AM GMT

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट


    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण अवलोकन में कहा है कि प्रशासनिक अधिकारी कानून-व्यवस्‍था और शांति बनाने रखने की जिम्मेदारी से खुद को मुक्त नहीं कर सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि धार्मिक प्रथाओं और उत्सवों का स्वतंत्र रूप से आयोजन हो सके और यह सार्वजनिक शांति में बिना किसी हस्तक्षेप के हो सके।

    जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को लोगों की आस्था के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए, उन्हें अपने निर्णयों में मेलजोल दिखाने की आवश्यकता है।

    इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता श्री बाल गणेश पूजा महोत्सव समिति को 31 अगस्त से 6 सितंबर के बीच गणेश चतुर्थी मनाने और मूर्ति विसर्जन की अनुमति देने का आदेश श्रावस्ती जिला प्रशासन को दिया।

    मामला

    जिला प्रशासन, भिनगा पुलिस और तहसील प्रशासन याचिकाकर्ता समिति की ओर से द‌िए अभ्यावेदन पर जब निर्णय लेने में विफल रहे तो इसके अध्यक्ष लक्ष्मी निवास तिवारी ने स्थानीय प्रशासन को आवश्यक अनुमति और निर्देश देने के लिए हाईकोर्ट में मौजूदा याचिका दायर की थी।

    सुनवाई के दरमियान शुरुआत में कोर्ट ने कहा कि रिट याचिका में शामिल कार्य प्रशासनिक क्षेत्राधिकार का हिस्सा ज्यादा हैं, जो आम लोगों के आस्‍था के प्रति उदासीन नहीं हो सकते। उन्हें अपने निर्णय में मेलजोल को शामिल करने की आवश्यकता है।

    यह देखते हुए कि 'गणेश चतुर्थी' की पूजा करीब है, अदालत ने जोर देकर कहा कि धार्मिक आस्थाओं को संवैधानिक ढांचे के भीतर सुरक्षित रखना होगा।

    कोर्ट ने कहा,

    "प्रशासनिक अधिकारी कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी से खुद को मुक्त नहीं कर सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि धार्मिक प्रथाओं और अनुष्ठानों को स्वतंत्र रूप से आयोजित किया जा सके, वह भी सार्वजनिक शांति बिना किसी हस्तक्षेप के...।"

    कोर्ट ने फैसले में याचिकाकर्ता को जिला प्रशासन के समक्ष एक प्रतिनिधित्व पेश करने की अनुमति दी गई ताकि कानून और व्यवस्था के साथ-साथ सांस्कृतिक एकता को बनाए रखते हुए संवैधानिक ढांचे के भीतर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

    याचिकाकर्ता समिति की ओर से एडवोकेट श्रवण कुमार पांडेय पेश हुए।

    केस टाइटल- श्री बाल गणेश पूजा महोत्सव समिति, अध्यक्ष लक्ष्मी निवास तिवारी के माध्यम से बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम लखनऊ के माध्यम से और चार अन्य [WRIT - C No. - 5854 of 2022]

    केस साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (एबी) 415

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