बॉम्बे हाईकोर्ट ने बिना लाइसेंस के कामकाज करने पर रैपिडो को महाराष्ट्र में तुरंत संचालन बंद करने के लिए कहा

Shahadat

13 Jan 2023 8:48 AM GMT

  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने बिना लाइसेंस के कामकाज करने पर रैपिडो को महाराष्ट्र में तुरंत संचालन बंद करने के लिए कहा

    बॉम्बे हाईकोर्ट की तीखी टिप्पणियों के बाद बाइक टैक्सी एग्रीगेटर रैपिडो ने 20 जनवरी, 2023 तक महाराष्ट्र में अपनी सभी सेवाओं- बाइक टैक्सी, रिक्शा और भोजन वितरण को बंद करने का निर्णय लिया।

    रैपिडो ने कोर्ट को बताया कि ऐप अब राज्य में निष्क्रिय हो गया है।

    अदालत ने कहा,

    "मिस्टर सेठना (याचिकाकर्ता के लिए) पुष्टि करती हैं कि ऐप अब महाराष्ट्र में निष्क्रिय है। हम हालांकि उन ग्राहकों की सुविधा के लिए स्पष्ट करते हैं, जिन्होंने दोपहर 1 बजे से पहले सवारी बुक की हो सकती है, याचिकाकर्ता उन दायित्वों को पूरा कर सकता है। यह केवल सुविधा के लिए है उन उपभोक्ताओं की। ”

    जस्टिस जीएस पटेल और जस्टिस एसजी डिगे की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि अगर पीठ को सूचित किया गया कि रैपिडो के पास इनमें से किसी भी सेवा को संचालित करने का लाइसेंस नहीं है तो वह याचिकाकर्ता को जुर्माने के साथ खारिज कर देगी, अगर उन्होंने अपनी सेवाएं बंद करने से इनकार कर दिया।

    अदालत रैपिडो की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्य द्वारा इस तरह की संस्थाओं को लाइसेंस देने से इनकार करने को चुनौती दी गई थी।

    सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल डॉ. बीरेंद्र सराफ ने जोर देकर कहा कि यदि याचिका पर विचार किया जाना है तो याचिकाकर्ता को यह वचन देना होगा कि वह पहले अपनी सेवाएं बंद कर देगा।

    एजी ने अदालत को यह भी बताया कि राज्य में बाइक टैक्सी के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के लिए समिति गठित की गई है। इसके अलावा, राज्य उबर जैसी संस्थाओं के खिलाफ अभियोजन शुरू करने की प्रक्रिया में है, जो बाइक टैक्सी चला रहे हैं।

    अदालत ने पहले कहा कि जब मामले में निर्णय लेने की बात आती है तो राज्य अधर में नहीं रह सकता।

    अदालत ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह लाइसेंस की शर्तों को रिकॉर्ड पर रखे, जब एडवोकेट फरिश्ते सेठना ने कहा कि दो राज्यों ने लाइसेंस दिए हैं और दो अन्य राज्यों ने इसे अनंतिम लाइसेंस दिए।

    याचिकाकर्ता ने पिछली सुनवाई के दौरान तर्क दिया कि इसके खिलाफ भेदभाव है, क्योंकि उबर आदि बाइक टैक्सी की समान सेवा की पेशकश जारी रखते हैं, लेकिन यथास्थिति आदेश द्वारा संरक्षित हैं।

    अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के मामले में खामी है, क्योंकि वह लाइसेंस नहीं होने के बावजूद अपनी सेवाओं का संचालन जारी रखे हुए है।

    अदालत ने सभी याचिकाओं को आगे के विचार के लिए खुला रखा और मामले को 20 जनवरी, 2023 के लिए स्थगित कर दिया।

    राज्य ने 29 दिसंबर, 2022 की अधिसूचना में कहा गया कि बाइक टैक्सी के लिए कोई योजना नहीं है और कोई किराया संरचना नीति नहीं है।

    बाइक टैक्सी लाइसेंस से इनकार करने के राज्य के कारणों से असंबद्ध होने के कारण अदालत ने पहले के आदेश में कहा,

    "ऐसा लगता है कि किसी ने भी बाइक सवारों को अनुमति देकर यातायात की भीड़ को कम करने, प्रदूषण में कमी और परिवहन में दक्षता सहित विभिन्न दृष्टिकोणों से स्पष्ट लाभों पर अपना विवेक नहीं लगाया। हम उम्मीद करते हैं कि इन्हें कुछ सुरक्षा आवश्यकताओं के अधीन बनाया जाएगा, जिनका पालन किया जाना चाहिए, लेकिन इस तरह से पूरे प्रस्ताव को खारिज करने का शायद ही कोई कारण हो।

    केस नंबर- WP/15991/2022 [सिविल]

    केस टाइटल- रोपेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रा. लिमिटेड और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य

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