एफएसएल रिपोर्ट ने एनडीपीएस मामले का आधार बनाया: चार्जशीट के बावजूद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने डिफॉल्ट जमानत दी

Shahadat

1 Dec 2022 12:48 PM IST

  • एफएसएल रिपोर्ट ने एनडीपीएस मामले का आधार बनाया: चार्जशीट के बावजूद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने डिफॉल्ट जमानत दी

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोहराया कि एनडीपीएस कार्यवाही में फोरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट अभियोजन मामले की नींव बनाती है और यदि ऐसा नहीं है तो अभियोजन का पूरा मामला खत्म हो जाता है।

    जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल ने चार्जशीट दायर करने के बावजूद एफएसएल रिपोर्ट के अभाव में डिफॉल्ट जमानत की मांग वाली याचिका में कहा,

    "एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला केवल तभी जीवित रह सकता है जब अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में सक्षम हो कि बरामद वस्तु वास्तव में वर्जित है और जिसे केवल इसकी रासायनिक जांच के आधार पर स्थापित किया जा सकता है, जो सामान्य रूप से एफएसएल द्वारा स्थापित किया जाता है।"

    पीठ ने आईपीसी के तहत चोट या हत्या के मामलों के साथ तुलना की, जहां उसने कहा कि यहां तक ​​​​कि कुछ मेडिकल साक्ष्य या कुछ अन्य परिस्थितिजन्य सबूतों के साथ नेत्र संस्करण भी अभियुक्त के अपराध को घर लाने के लिए पर्याप्त हो सकता है।

    कोर्ट ने यह भी नोट किया कि सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ हाईकोर्ट की फुल बेंच ने माना कि रासायनिक परीक्षक या विशेषज्ञ की रिपोर्ट के साथ न होने पर भी चालान को अधूरा नहीं कहा जा सकता। हालांकि, कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वे मामले एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध से संबंधित नहीं थे।

    इसके अलावा, न्यायालय ने पाया कि विवाद को खंडपीठ के पास भेजा गया और कई परस्पर विरोधी निर्णयों के मद्देनजर अभी भी विचाराधीन है। इस बीच, कई समन्वय पीठों ने आरोपियों को जमानत दे दी है।

    तदनुसार, हाईकोर्ट ने वर्तमान याचिकाकर्ता को राहत दी।

    मामले के संक्षिप्त तथ्य हैं, याचिकाकर्ता के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21(बी)/27-ए/29/61/85 के तहत एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसके पास 15 ग्राम 'हेरोइन' वसूल की गई। पुलिस द्वारा जांच के बाद सीआरपीसी की धारा 173 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई। ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, लेकिन रिपोर्ट के साथ एफएसएल की रिपोर्ट नहीं थी।

    सीआरपीसी की धारा 167 के सपठित NDPS अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वर्जित सामग्री की गैर-वाणिज्यिक मात्रा की बरामदगी के मामलों में चालान दाखिल करने के लिए 60 दिनों की अनिवार्य अवधि दिनांक 10.4.2022 को समाप्त हो गई और उक्त तिथि तक भी अभियोजन पक्ष ने एफएसएल रिपोर्ट दर्ज नहीं की। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 167(2) के तहत आवेदन दायर किया। एफएसएल रिपोर्ट के अभाव में चालान पूरा नहीं होने के आधार पर जमानत मांगी। उक्त आवेदन खारिज कर दिया गया। इसलिए वर्तमान याचिका दायर की गई।

    पक्षकारों की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने याचिकाकर्ता को सीआरपीसी की धारा 167 (2) के संदर्भ में जमानत की रियायत का विस्तार किया। साथ ही इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि याचिकाकर्ता पिछले 9 महीनों से अधिक समय से सलाखों के पीछे है।

    केस टाइटल: मुकेश पाल @ माखन बनाम हरियाणा राज्य

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