मुफ्त कानूनी सहायता का मतलब खराब कानूनी सहायता नहीं है, इसका मतलब गुणवत्तापूर्ण सेवा होना चाहिएः जस्टिस यूयू ललित

LiveLaw News Network

28 March 2022 2:00 PM IST

  • सीजेआई यूयू ललित

    सीजेआई यूयू ललित

    सुप्रीम कोर्ट के जज और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस उदय उमेश ललित ने मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करते हुए गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया है।

    जस्टिस ललित ने कानूनी सेवा प्राधिकरण के पास आने वाले मामलों के बेहद कम प्रतिशत पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, "मुफ्त कानूनी सहायता का मतलब खराब कानूनी सहायता नहीं है, मुफ्त कानूनी सहायता का मतलब गुणवत्तापूर्ण सेवा होना चाहिए"।

    आंकड़ों का हवाला देते हुए जस्टिस ललित ने कहा कि कानूनी सेवा प्राधिकरण मुकदमेबाजी का सिर्फ एक प्रतिशत ही संभालता है।

    कानूनी सहायता की सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जस्टिस ललित ने कहा कि प्रतिभाशाली और प्रतिबद्ध व्यक्तियों को शामिल करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि कुछ उच्च न्यायालयों में एक प्रणाली है कि वरिष्ठ पदनाम से सम्मानित अधिवक्ताओं को एक निश्चित संख्या में प्रो-बोनो मामलों को संभालना चाहिए।

    सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठ न्यायाधीश, जस्टिस ललित, शनिवार को महाराष्ट्र में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन में न्यायाधीशों, वकीलों और कानूनी सेवा प्रदाताओं को "गिरफ्तारी से पहले, गिरफ्तारी और रिमांड चरण में न्याय तक शीघ्र पहुंच" विषय पर संबोधित कर रहे थे। एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन नालसा, महाराष्ट्र राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के तत्वावधान में महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी में किया गया था।

    जस्टिस ललित ने कहा कि गिरफ्तारी से पहले, गिरफ्तारी और रिमांड के स्तर पर एक व्यक्ति को योग्य कानूनी सहायता का लाभ मिलना चाहिए।

    "हर संभव स्तर पर व्यक्ति को योग्य कानूनी सहायता का लाभ मिलना चाहिए। हम कानूनी सहायता प्रदान नहीं करते हैं, NALSA, SLSA, DLSA, TLSA में, हम क्या करते हैं?

    हम सिर्फ सूत्रधार हैं। हम वह नहीं हैं, जो उस आदमी के लिए पेश होने वाले हैं और उसका मामला पेश करने वाले हैं, हम बस उस मैकेनिक्स की सुविधा प्रदान करते हैं, हमारे पास एक उपकरण है और इसलिए नालसा को एक सुंदर मशीनरी के रूप में देखना चाहिए, जिसे संसद ने बनाया है। कोई अन्य योजना नहीं है, जो न्यायपालिका के हाथों में दी जाती है, जो समाज के हित में मानी जाती है। ऊपर से यानी नालसा से लेकर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी या यहां तक ​​कि तालुक लीगल सर्विसेज कमेटी तक, पूरे तंत्र का प्रबंधन जजों द्वारा किया जाता है।

    प्रबंधन ही एकमात्र चीज है जो हमारे हाथ में है। उस पर अमल करना, यानी कानूनी सलाह देना वकील के हाथ में है या वकीलों की टीम के हाथ में है और यही कारण है कि मेरे पूर्ववर्तियों ने, जिन्होंने यहां अपना संबोधित दिया है, इस बात पर जोर दिया कि गुणवत्तापूर्ण कानूनी सहायता, नि: शुल्क सेवाएं, कार्यक्रम में शामिल हो रहे वरिष्ठ अधिवक्ता आदि आपको अच्छी गुणवत्ता वाली सहायता प्रदान करेगा"।

    मेडिकल छात्रों जैसे कानून के छात्रों के लिए अनिवार्य ग्रामीण सेवा शुरू करें

    कानूनी सहायता सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए, जस्टिस ललित ने एक सुझाव दिया कि कानून के छात्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य कानूनी सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए कहा जा सकता है, जैसे मेडिकल छात्रों के लिए अनिवार्य ग्रामीण सेवा की शर्त है। उन्होंने कहा कि कई युवाओं में "प्रतिभा " होती है, जो पुराने पेशेवरों से मेल नहीं खाती है, और इसलिए वरिष्ठता कानूनी सहायता सेवाओं में शामिल होने के लिए एकमात्र मानदंड नहीं है।

    कानूनी सहायता के बारे में जागरूकता की कमी

    जस्टिस ललित ने यह भी कहा कि कानूनी सेवाओं के अधिकारियों द्वारा निपटाए जाने वाले मामलों के कम प्रतिशत के कारणों में से एक कानूनी सहायता तंत्र के बारे में हाशिए के वर्गों के बीच जागरूकता की कमी हो सकती है। इस स्थिति को दूर करने के लिए, उन्होंने सुझाव दिया कि प्रत्येक एफआईआर में निकटतम कानूनी सहायता सेवा क्लिनिक का विवरण होना चाहिए। साथ ही, प्रत्येक पुलिस स्टेशन में कानूनी सहायता सेवाओं की उपलब्धता के बारे में जानकारी देने वाला एक बोर्ड होना चाहिए।

    बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता, बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जस्टिस एसएस शिंदे (कार्यकारी अध्यक्ष, सालसा, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव), जस्टिस एए सैयद (कार्यकारी अध्यक्ष, एमएसएलएसए), जस्टिस आरडी धानुका (कार्यवाहक निदेशक, एमजेए) जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस एसवी कोतवाल ने भी सत्र में भाग लिया।

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