झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरीश चंद्र मिश्रा दिल्ली के लोकायुक्त नियुक्त

LiveLaw News Network

21 March 2022 11:32 AM IST

  • झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरीश चंद्र मिश्रा दिल्ली के लोकायुक्त नियुक्त

    झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति हरीश चंद्र मिश्रा को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली का लोकायुक्त नियुक्त किया। दिसंबर, 2020 में न्यायमूर्ति सुश्री रीवा खेत्रपाल के सेवानिवृत्त होने के बाद से यह पद रिक्त था।

    आधिकारिक गजट (दिनांक 15 मार्च) में जारी एक अधिसूचना के अनुसार, उपराज्यपाल अनिल बैजल ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मिश्रा को लोकायुक्त नियुक्त किया।

    अधिसूचना में कहा गया:

    "दिल्ली लोकायुक्त और उपलोकायुक्त अधिनियम, 1995 (1996 का दिल्ली अधिनियम 1) की धारा 5 सपठित धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन से मैं अनिल बैजल, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) हरीश चंद्र मिश्रा, झारखंड हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए लोकायुक्त नियुक्त करता हूं। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) हरीश चंद्र मिश्रा जिस तारीख को वह अपना पद ग्रहण करेंगे, उस तारीख से अगले पांच वर्ष की अवधि के लिए कार्यरत रहेंगे।

    दिल्ली लोकायुक्त और उपलोकायुक्त अधिनियम, 1995 के अनुसार, लोकायुक्त की नियुक्ति हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री और दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता के बीच परामर्श के बाद की जाती है।

    जस्टिस मिश्रा के बारे में

    जस्टिस मिश्रा का जन्म 27 मार्च, 1959 को हुआ। उनके पिता न्यायमूर्ति विश्वनाथ मिश्रा थे, जो वर्ष 1981 में पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने वर्ष 1974 में पटना हाई स्कूल, आई.एस.सी. से टी.एन.बी से कॉलेज, भागलपुर, और बी.कॉम. सहकारी महाविद्यालय जमशेदपुर से परीक्षा उत्तीर्ण की।

    वर्ष 1984 में पटना लॉ कॉलेज से एलएलबी करने के बाद उन्होंने पटना हाईकोर्ट में अधिवक्ता के रूप में 20.04.1984 को बार में प्रवेश लिया। उन्होंने ज्यादातर रिट पक्ष (विशेषकर सेवा मामलों) में अभ्यास किया और कई महत्वपूर्ण मामलों में पेश हुए।

    उन्होंने दीवानी और फौजदारी मामलों में भी प्रैक्टिस की। उन्हें 27 अप्रैल, 2011 को झारखंड हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। 31 जनवरी, 2013 को झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उन्हें 30 अगस्त, 2019 से झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया।

    वह 26 मार्च, 2021 को सेवानिवृत्त हुए।

    अधिसूचना डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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