किसी व्यक्ति को 'उपयुक्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य' के बिना मुकदमे की कठोरता से गुजरने के लिए मजबूर करना मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन: राजस्थान हाईकोर्ट

Avanish Pathak

19 May 2023 3:08 PM IST

  • किसी व्यक्ति को उपयुक्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य के बिना मुकदमे की कठोरता से गुजरने के लिए मजबूर करना मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन: राजस्थान हाईकोर्ट

    राजस्थान हाईकोर्ट ने एक फैसले में टिप्‍पणी की कि ट्रायल कोर्ट की ओर से आरोप तय होना एक निर्णायक कार्रवाई है और शक्ति का महत्वपूर्ण अभ्यास है। किसी व्यक्ति को बिना किसी प्रथम दृष्टया साक्ष्य के ट्रायल की कठोरता से गुजरने के लिए मजबूर करना उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

    कोर्ट ने कहा,

    "किसी व्यक्ति को उपयुक्त सामग्री या साक्ष्य के बिना ट्रायल की कठोरता से गुजरने के लिए मजबूर करना निश्चित रूप से उसके मौलिक अधिकारों का प्रत्यक्ष उल्लंघन होगा।

    बेशक, अगर किसी व्यक्ति का कथित अपराध से कुछ लेनादेना नहीं है, मगर फिर भी उसे जमानत पर रहने और अदालती कार्यवाही में भाग लेने के लिए मजबूर किया जाता है, तो उसकी स्वतंत्रता पर यह रोक उसके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के समान होगी ... आरोप तय करना एक निर्णायक कार्रवाई है।"

    अदालत ने कहा कि अगर आरोपी के खिलाफ कथित धाराओं के तहत अपराध गठित करने के लिए आवश्यक सामग्री या परिस्थितियों की जांच किए बिना आरोप तय किए जाते हैं और उसके बाद आरोपी को मुकदमे की कठोरता का सामना करना पड़ता है, तो यह उसके लिए हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि वह अंततः आरोपों से बरी हो सकता है।

    जस्टिस फरजंद अली ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(डी) और 13(2) सहपठित आईपीसी की धारा 120-बी के तहत एक मामले में एक आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने के खिलाफ दायर याचिका पर एक फैसले में यह टिप्पणी की।

    अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, जब शिकायतकर्ता मांग के अनुसार अवैध रिश्वत देने के लिए राकेश शर्मा के घर गया, तो शर्मा ने विशेष रूप से अपने नौकर को शिकायतकर्ता के साथ एक किराने की दुकान पर जाने और एक महेंद्र सिंह को राशि देने के लिए कहा।

    निर्णय

    इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता लोक सेवक नहीं है, पीठ ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह पता चले कि उस पर पीसी एक्ट की धारा 13(1)(डी) के तहत अपराध करने का आरोप लगाया जा सकता है।

    पीठ ने यह भी कहा कि राकेश शर्मा और याचिकाकर्ता के बीच किसी लेन-देन का खुलासा करने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है। पीठ ने कहा, "जब मामले में ठोस सबूत विश्वसनीय नहीं हैं, तो केवल दागी मुद्रा की बरामदगी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है।"

    आईपीसी की धारा 120बी का उल्लेख करते हुए, बेंच ने कहा, "परिभाषा के मुताबिक, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अवैध कार्य करने या न करने के लिए एक समझौता होना चाहिए या एक ऐसा कार्य, जो अवैध नहीं है लेकिन उसके अवैध साधनों से किया जाना है। इस प्रकार, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अवैध कृत्य के लिए आपसी सहमति होनी चाहिए।

    खंडपीठ ने विवादित आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि यह इस बात को प्रतिबिंबित नहीं करता है कि आईपीसी की धारा 120 बी के तहत अपराध कैसे बना, जब कोई सबूत रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं था।

    "ट्रायल जज से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस बारे में एक राय बनाएं कि क्या यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्तों पर कथित अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए। ट्रायल कोर्ट के लिए यह देखना अनिवार्य है कि कथित अपराध के गठन के लिए आवश्यक सामग्री मामले की वास्तविक स्थिति में मौजूद है या नहीं।”

    यह देखते हुए कि मुकदमे की शुरुआत को सही ठहराने वाला कोई सबूत रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं था, पीठ ने कहा कि तीनों कथित अपराधों की सामग्री साबित नहीं हुई थी और एक प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनाया गया था ताकि तीन प्रावधानों के तहत आरोप तय करने के लिए आधार बनाया जा सके।

    पीठ ने यह भी कहा कि आरोप तय करने के चरण के दौरान सबूतों की विस्तृत चर्चा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड पर सामग्री की पर्याप्तता को देखने के लिए ट्रायल कोर्ट द्वारा विवेक का प्रयोग करने की आवश्यकता है ताकि आरोपी को ट्रायल की कठोरता का सामना करना पड़े।

    पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार करते हुए, पीठ ने पाया कि रिकॉर्ड में पर्याप्त सामग्री नहीं है, जिसके आधार पर अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया जा सके। इस प्रकार, विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), अजमेर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया गया।

    केस टाइटल: जितेंद्र सिंह बनाम राजस्थान राज्य एसबी आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 265/2023

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