उत्तर प्रदेश कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने अखिलेश यादव के खिलाफ कथित मानहानिकारक फेसबुक पोस्ट पर एफआईआर दर्ज की

LiveLaw News Network

1 Dec 2021 9:06 AM GMT

  • उत्तर प्रदेश कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने अखिलेश यादव के खिलाफ कथित मानहानिकारक फेसबुक पोस्ट पर एफआईआर दर्ज की

    उत्तर प्रदेश कोर्ट के आदेश के बाद यूपी पुलिस ने समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के खिलाफ एक कथित मानहानिकारक फेसबुक पोस्ट से संबंधित एक मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और आईटी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की।

    सीआरपीसी की धारा 156 (3) की याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के कन्नौज की एक अदालत ने 18 नवंबर को यूपी पुलिस को मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। हालांकि, अदालत ने पुलिस को अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और जांच कराने का निर्देश दिया।

    दिलचस्प बात यह है कि यूपी पुलिस ने मेटा प्लेटफॉर्म्स (पूर्व में फेसबुक, इंक.) के सह-संस्थापक और सीईओ मार्क जुकरबर्ग को एफआईआर में आरोपी बनाया था। हालांकि, मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उनका नाम अब हटा दिया गया है।

    सीआरपीसी की 156 (3) के तहत एक आवेदन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कन्नौज के न्यायालय में एक अमित कुमार यादव द्वारा दायर किया गया। इसमें आरोप लगाया गया कि 'बुआ-बबुआ' नाम का एक फेसबुक पेज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी कर रहा है। इससे उनकी छवि खराब हो रही है।

    इसलिए मामले में केस दर्ज करने की मांग की गई। आवेदक ने फेसबुक पेज के व्यवस्थापक को प्रतिवादी पक्ष के रूप में अन्य लोगों के बीच फंसाया। इस संबंध में न्यायालय ने आवेदक से पदों का विवरण उपलब्ध कराने को कहा, लेकिन उक्त विवरण उनके द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया।

    आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मद्देनजर, अदालत ने कहा कि फेसबुक पेज पर समाजवादी पार्टी के नेताओं के संबंध में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। इसके कारण, अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध दिखाया गया है।

    हालांकि, आवेदक द्वारा समन किए गए विवरण की अनुपलब्धता के कारण न्यायालय की राय थी कि प्रतिवादी पक्षों की भागीदारी के संबंध में कोई ठोस आधार उपलब्ध नहीं है। इसलिए, न्यायालय ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया।

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