'F**K Off' यौन रंजित टिप्पणी, भारतीय समाज में किसी स्थान को छोड़ने के लिए कहने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है: यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली कोर्ट
Avanish Pathak
6 Nov 2022 2:19 PM IST
दिल्ली की एक अदालत ने यह देखते हुए कि "f**K off" एक "यौन रंजित" टिप्पणी है, हाल ही में एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को बरकरार रखा, जिसने 2019 में एक महिला को कथित रूप से धमकी दी थी और उसके खिलाफ अपमानजनक भाषा का भी इस्तेमाल किया था।
महिला को 'f**k off' कहने के अलावा आरोपी ने उसे 'बजारू औरत' भी कहा था।
अगस्त में एक महिला अदालत ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354A (यौन उत्पीड़न), 509 (शब्द, इशारा या महिला के शील का अपमान करने के इरादा से किया गया कृत्य) और 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) के तहत आरोप तय किए थे।
आरोप तय करने के खिलाफ अपील पर फैसले में तीस हजारी अदालतों के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय शर्मा ने कहा कि उक्त शब्द एक "अमेरिकी अश्लील अपशब्द" है।
कोर्ट ने कहा,
"उक्त शब्द एक आपत्तिजनक शब्द है। भारतीय समाज, स्कूलों या कॉलेजों में, इस शब्द का इस्तेमाल किसी को किसी स्थान को छोड़ने या वहां जाने के लिए कहने के लिए नहीं किया जाता है। इसके अलावा, घटना के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता का इरादा केवल शिकायतकर्ता को जाने या चले जाने के लिए कहना था।"
अदालत ने कहा कि सामान्य अर्थों में यह शब्द अपमानजनक और आपत्तिजनक है।
अदालत ने इस प्रकार आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को बरकरार रखते हुए कहा कि उसे आक्षेपित आदेश में कोई भौतिक अवैधता, अनियमितता या क्षेत्राधिकार त्रुटि नहीं मिली है।
कोर्ट ने कहा,
"इस अदालत को इस तर्क में कोई योग्यता नहीं मिलती है कि उक्त शब्द का शब्दकोश अर्थ 'छोड़ो या चले जाओ' के रूप में परिभाषित किया गया है। उक्त शब्द एक 'यौन रंजित टिप्पणी' है।" .
अदालत ने आगे कहा कि यह प्रथम दृष्टया मामला है कि पुरुष ने महिला के शील का अपमान करने के इरादे से इस शब्द का इस्तेमाल किया।
"शिकायतकर्ता ने विशेष रूप से कहा है कि याचिकाकर्ता ने उसे चुप रहने और एक कोने में बैठने के लिए कहा है। उसने विशेष रूप से कहा है कि याचिकाकर्ता ने अन्य लोगों के साथ उसे और उसके परिवार को धमकी दी और उन्हें घर से बाहर निकालने की धमकी भी दी।"
अभियोजन मामला
सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज बयान में महिला ने कहा कि मई 2019 में पुरुष अन्य लोगों के साथ उसके घर में घुसा और उसे और उसके परिवार को बाहर निकालने की धमकी दी। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि वह उसे 'बाजारू औरत' कहकर संबोधित करता था। अभियोजन पक्ष की दलील थी कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए पर्याप्त सामग्री है।
बचाव में तर्क
ट्रायल कोर्ट द्वारा उसके खिलाफ आरोप तय करने के बाद, व्यक्ति ने सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया। उनके वकील ने दलील दी कि उन्होंने शिकायतकर्ता के शील का अपमान करने के इरादे से कोई शब्द नहीं कहा या कोई इशारा नहीं किया।
आरोपी ने इस आरोप से भी इनकार किया कि उसने महिला को धमकी दी थी। यह तर्क देते हुए कि उन्होंने कोई "यौन रंजित टिप्पणी" नहीं की, उनके वकील ने कहा कि उन्होंने केवल महिला को "शब्द कहकर" परिसर छोड़ने के लिए कहा था।
वकील ने कैम्ब्रिज डिक्शनरी का भी हवाला दिया, जिसमें 'f**k off' का अर्थ "... छोड़ना या जाना है, विशेष रूप से किसी को दूर जाने के लिए कहने के अशिष्ट तरीके के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ....."
यह भी प्रस्तुत किया गया कि यह शब्द आमतौर पर समाज, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में प्रयोग किया जाता है। हालांकि, राज्य की ओर से पेश हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि यह शब्द एक "यौन रंजित टिप्पणी" है जिसे इसके सामान्य अर्थों में समझा जाना चाहिए।
अभियोजन पक्ष ने यह भी कहा कि महिला शिकायतकर्ता ने अपने बयान में विशेष रूप से कहा था कि उस व्यक्ति ने उक्त शब्द का इस्तेमाल किया था, उस पर चिल्लाया था। उसने अपने जीवन के लिए खतरा भी बताया था।