नए वाहनों के लिए एक सितंबर से बंपर से बंपर बीमा अनिवार्य: मद्रास हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

27 Aug 2021 6:27 AM GMT

  • नए वाहनों के लिए एक सितंबर से बंपर से बंपर बीमा अनिवार्य: मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में निर्देश दिया कि एक सितंबर के बाद जब भी कोई नया वाहन बेचा जाता है, तो वाहन के चालक, यात्रियों और मालिक को कवर करने के अलावा, हर पांच साल की अवधि के लिए बम्पर से बम्पर बीमा के लिए अनिवार्य है।

    न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) द्वारा दिए गए फैसले को रद्द करते हुए निर्देश पारित किया। इसमें बीमा कंपनी द्वारा मृतक के रिश्तेदारों को मुआवजे के रूप में 14,65,800 रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया।

    कोर्ट ने कहा,

    "वाहन के मालिक को चालक, यात्रियों, तीसरे पक्ष और स्वयं के हितों की रक्षा करने में सतर्क रहना चाहिए, ताकि वाहन के मालिक पर अनावश्यक दायित्व थोपने से बचा जा सके, क्योंकि पांच साल से अधिक समय तक इसकी अनुपलब्धता के कारण बंपर टू बंपर पॉलिसी का कोई प्रावधान नहीं है।"

    एमएसीटी द्वारा इस आधार पर इतना भारी मुआवजा दिया गया था कि पॉलिसी की शर्तों को पूरी तरह से बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था। हालांकि ली गई पॉलिसी 'केवल अधिनियम' (अन्यथा 'तृतीय पक्ष' के रूप में जाना जाता है) नीति थी और इसके तहत पॉलिसी वाहन के चालक/मालिक केवल 1,00,000 रुपये की राशि के हकदार होंगे।

    इसके अलावा, बीमा कंपनी ने प्रस्तुत किया था कि दुर्घटना के समय मृतक वाहन का चालक नहीं था।

    हालांकि, इस तरह के एक तर्क को खारिज करते हुए एमएसीटी ने माना था कि चूंकि पूरी पॉलिसी शर्तों का उत्पादन नहीं किया गया था। इसलिए यह पता लगाना मुश्किल था कि बीमा कंपनी मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी या नहीं।

    अदालत ने एमएसीटी के आदेश को खारिज कर दिया और कहा कि चूंकि दुर्घटना के समय वाहन में यात्रा कर रहे चालक और अन्य यात्रियों के संबंध में कोई प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया था। इसलिए एमएसीटी ने इस तरह का मुआवजा देने में गलती की थी। इस आधार पर कि संबंधित नीति की शर्तों को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

    कोर्ट ने आगे कहा,

    "ट्रिब्यूनल ने केवल इस आधार पर मुआवजा देने में पूरी तरह से गलती की कि पॉलिसी की शर्तों को प्रस्तुत नहीं किया गया है। वास्तव में ट्रिब्यूनल को दावेदारों द्वारा पॉलिसी के विवरण को दाखिल न करने के लिए दावा याचिका को खारिज कर देना चाहिए था, क्योंकि यह दावेदार थे, जिन्होंने एक अलग रुख अपनाकर गलती से ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया था।"

    हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि तत्काल आदेश दावेदारों को कार के मालिक से मुआवजे की मांग करने से नहीं रोकेगा।

    कार मालिकों के व्यवहार की गणना करते हुए जो अक्सर बीमा पॉलिसी की शर्तों से बेखबर होते हैं, कोर्ट ने कहा,

    "यह बताना दुखद है कि जब कोई वाहन बेचा जाता है, तो खरीदार को पॉलिसी की शर्तों और उसके महत्व के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित नहीं किया जाता है। इसी तरह, वाहन खरीदते समय खरीदार को भी पॉलिसी के नियम और शर्तें के बारे में पूरी तरह से समझने में दिलचस्पी नहीं होती है, क्योंकि वह वाहन के प्रदर्शन के बारे में अधिक चिंतित है, न कि पॉलिसी के बारे में। जब कोई खरीदार वाहन की खरीद के लिए एक बड़ी राशि का भुगतान करने के लिए तैयार होता है, तो यह वास्तव में चौंकाने वाला होता है कि खरीदार क्यों खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखने के लिए पॉलिसी लेने के लिए मामूली राशि खर्च करने में कोई दिलचस्पी नहीं है।"

    इस प्रकार, वाहन के यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न्यायमूर्ति वैद्यनाथन ने बंपर टू बंपर कवरेज अनिवार्य कर दिया।

    अदालत ने अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, चेन्नई को सभी बीमा कंपनियों को आदेश प्रसारित करने का भी निर्देश दिया ताकि उपरोक्त निर्देशों का 'बिना किसी विचलन के अक्षर और भावना में पालन किया जा सके।

    मामले को 30 सितंबर को अनुपालन पर रिपोर्ट के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

    केस शीर्षक: द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम के. पार्वतीम

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