'पहले हम इंसान हैं, फिर जज': बॉम्बे हाईकोर्ट ने गंभीर रूप से बीमार कैदी की उपशामक देखभाल के लिए दायर याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

LiveLaw News Network

7 Sept 2021 4:39 PM IST

  • बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई

    बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को गंभीर रूप से बीमार एक महिला कैदी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जो एक नक्सल विस्फोट मामले में कथित संबंधों के लिए मुकदमे का सामना कर रही है और कोर्ट से उपशामक देखभाल की मांग की है।

    जस्टिस एसएस शिंदे और जस्टिस एनजे जमादार की खंडपीठ ने विचाराधीन कैदी निर्मला कुमारी उप्पनगंती (59) की याचिका को भायखला भायखला महिला जेल से शांति अवेदना सदन स्थानांतरित करने के आदेश के लिए सुरक्षित रखा।

    न्यायमूर्ति शिंदे ने कहा, "पहले हम इंसान हैं, फिर हम न्यायाधीश या अधिवक्ता हैं। जब कोई हमारे सामने आएगा तो हम सभी पहलुओं पर विचार करेंगे। अनुच्छेद 21 [जीवन का अधिकार] दोषियों और विचाराधीन कैदियों पर समान रूप से लागू होता है। बस आदेश न्यायिक ढांचा के भीतर होना चाहिए …"

    एक मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि एक कैदी गंभीर रूप से बीमार थी, मस्तिष्क सहित उसके पूरे शरीर में कैंसर फैल गया था। महाराष्ट्र सरकार ने एक आश्रम में दर्द से राहत के लिए देखभाल कराने की उनकी याचिका का विरोध किया। राज्य ने कहा कि गढ़चिरौली आईईडी ब्लास्ट मामले के आरोपी को भायखला महिला जेल से बाहर नहीं भेजा जाना चाहिए और टाटा मेमोरियल अस्पताल में इलाज जारी रखा जा सकता है।

    उप्पंगंती जिस कैंसर से पीड़ित है, उसने उसके पूरे शरीर को प्रभावित किया है, जिसमें उसके फेफड़े, खोपड़ी और यकृत भी शामिल हैं। मंगलवार को एक रिपोर्ट से पता चला कि वह स्टेज 4 स्तन कैंसर से भी पीड़ित है, और उसके दिल का बायां निलय अपनी क्षमता से केवल 35% रक्त पंप कर रहा है।

    उसकी याचिका का विरोध करते हुए, लोक अभियोजक संगीता शिंदे ने कहा कि उसे टाटा अस्पताल में इलाज जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए और उसे भायखला जेल में ही ठहराया जाना चाहिए, जहां दो दोषी उसके परिचारक होंगे।

    उन्होंने कहा, "चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि वह घूमने में सक्षम है। उसके पति से बात करने के लिए अन्य प्रार्थनाएं भी हैं। उन्हें अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।"

    जवाब में, अदालत ने कहा कि वह पहले से ही टाटा में इलाज करवा रही थी लेकिन पीठ के समक्ष यह मुद्दा नहीं था।

    उप्पंगंती के वकील पायोशी रॉय ने प्रस्तुत किया कि रिपोर्ट अपने लिए बोलती है, "टाटा अस्पताल में दिया जा रहा उपचार संभावित इलाज भी नहीं है। उसे केवल दर्द कम करने के लिए विकिरण दिया जाता है ... कृपया उसे पति के साथ फोन कॉल की भी अनुमति दें (आर्थर रोड में) )..उसे अकेले नहीं मरना है।"

    न्यायमूर्ति शिंदे ने उनसे कहा कि "हमेशा आशा है।"

    रॉय ने कहा , "उसे शांति अवेदना में स्थानांतरित किया जाना चाहिए ... वह इलाज से परे है।"

    मामला

    एक आईईडी विस्फोट के एक महीने बाद पुलिस ने प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के दो वरिष्ठ सदस्यों उप्पंगंती (58) ) और उनके पति सत्यनारायण (70) को गिरफ्तार किया था।

    एनआईए ने दोनों पर हमले की योजना बनाने में 'प्रमुख भूमिका' निभाने का आरोप लगाया था।

    गिरफ्तारी के बाद से भायखला महिला जेल में बंद उप्पंगंती ने आरोप लगाया कि भायखला जेल के अधिकारियों ने उसकी रक्षा के अपने संवैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन किया, जिसके परिणामस्वरूप जेल में उसका स्वास्थ्य और बिगड़ गया।

    याचिका के अनुसार, उप्पुनगंती को पहली बार 2016 में कैंसर का पता चला था। उनका इलाज टाटा मेमोरियल अस्पताल में किया जा रहा था। हालांकि, उनके इलाज करने वाले डॉक्टरों ने हाल ही में यह जानने के बाद दर्द प्रबंधन का सुझाव दिया कि कैंसर मस्तिष्क में फैल गया है।

    याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कैसे गंभीर रूप से बीमार कैंसर रोगी को बिना खाट के सख्त फर्श पर सोने, ठंडे पानी में स्नान करने और दर्द निवारक दवा के बिना प्रबंधन करने के लिए मजबूर किया जाता है।

    मामले में गुरुवार को आदेश पारित किया जाएगा।

    केस शीर्षक : निर्मला कुमारी उप्पगंती बनाम महाराष्ट्र राज्य

    Next Story