लोक सेवक से ऑन-स्पॉट रिकवरी के बाद दर्ज एफआईआर के मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत पूर्व स्वीकृति की जरूरत नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
Avanish Pathak
16 May 2023 7:30 AM IST
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट एक फैसले में कहा है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए किसी लोक सेवक के खिलाफ किसी भी जांच या अन्वेषण के लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता को अनिवार्य करती है, जहां कथित अपराध एक आधिकारिक "निर्णय" से संबंधित है।
जस्टिस ज्योत्सना रेवल दुआ ने कहा,
रिश्वत लेकर निर्धारित प्रक्रिया के उल्लंघन में शक्तियों के अवैध, अनुचित प्रयोग के सामान्य आरोपों की एक सार्वजनिक स्रोत रिपोर्ट के आधार पर जांच और ऑन-स्पॉट रिकवरी के बाद दर्ज की गई एफआईआर के लिए धारा 17ए के तहत पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।
पीठ पीसीए की धारा 7 और 7ए के तहत राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दर्ज एक एफआईआर में आरोपी मोटर वाहन निरीक्षक (एमवीआई) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता, एमवीआई के रूप में अपनी क्षमता में, प्रश्नगत दिन पर अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था और परिवहन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में उल्लिखित जॉब प्रोफाइल के अनुसार फिटनेस प्रमाण पत्र जारी कर रहा था और ड्राइविंग टेस्ट आयोजित कर रहा था और प्रतिवादी द्वारा प्राप्त स्रोत रिपोर्ट याचिकाकर्ता द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में लिए गए निर्णयों के बारे में थी, और इसलिए, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 17ए के प्रावधान लागू होगी।
अतिरिक्त महाधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि एंटी करप्शन ब्यूरो को एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जिला मंडी में एमवीआई पद खाली था, और दूसरे जिले से प्रतिनियुक्त एमवीआई उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना वाहनों को पास कर रहा था और दलालों के माध्यम से रिश्वत स्वीकार कर रहा था।
व्यक्तिगत तलाशी पर बड़ी मात्रा में नकदी, वाहनों से संबंधित फाइलें, पंजीकरण प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और एक रबर स्टैंप बरामद किया गया और याचिकाकर्ता और सह-आरोपी व्यक्ति रिकवरी के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि दिए गए तथ्यों में, धारा 17ए के तहत पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं थी।
दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद जस्टिस दुआ ने कहा कि धारा 17ए के तहत लोक सेवक के खिलाफ किसी भी प्रकार की जांच या अन्वेषण करने के लिए पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता तभी होती है जब कथित अपराध लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कार्यों या कर्तव्यों डिस्चार्ज में लिए गए निर्णय या की गई सिफारिश से संबंधित हो, इस राइडर के साथ कि अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित लाभ स्वीकार करने या स्वीकार करने का प्रयास करने के आरोप में किसी व्यक्ति की मौके पर गिरफ्तारी से जुड़े मामलों में ऐसी कोई मंजूरी आवश्यक नहीं होगी। अधिनियम की धारा 17ए की सार्थक तरीके से व्याख्या की जानी चाहिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करे और साथ ही ईमानदार अधिकारियों की रक्षा करे।
मौजूदा मामले में, एमवीआई द्वारा किए गए किसी फैसले या सिफारिश के बारे में कोई विशेष शिकायत नहीं थी और टीम ने मौके का दौरा किया तो पाया कि याचिकाकर्ता ने कुछ निजी व्यक्तियों से सक्रिय सहायता ली थी, जो सरकारी कर्मचारी (सह-आरोपी व्यक्ति) नहीं थे।
पीठ ने कहा,
"याचिकाकर्ता के तौर-तरीकों, अन्य आरोपी व्यक्तियों और टीम द्वारा एकत्र किए गए सबूतों ने सकारात्मक रूप से सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता अपने सार्वजनिक कर्तव्यों को निभाने में अनुचित लाभ उठा रहा था। यह याचिकाकर्ता द्वारा की गई कोई सिफारिश या निर्णय नहीं था, जिसके कारण एफआईआर दर्ज की गई।"
अदालत ने याचिकाकर्ता और सह-आरोपी व्यक्तियों की व्यक्तिगत तलाशी के दौरान प्रतिवादी द्वारा एकत्र किए गए सबूतों को जोड़ा, आरोपी व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल किए गए वाहनों से किए गए दस्तावेजों और अन्य बरामदगी ने भी याचिकाकर्ता द्वारा रिश्वत की मांग का सुझाव दिया।
उक्त तथ्यों और परिस्थितियों के मद्देनजर पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि प्रतिवादी द्वारा की गई जांच अधिनियम की धारा 17ए के तहत याचिकाकर्ता द्वारा किए गए किसी विशेष निर्णय या सिफारिश के संबंध में नहीं थी और इसलिए पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी।
केस टाइटल: अभिषेक शर्मा बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य
साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (एचपी) 36