'बैकबेंचर्स' शो को लेकर रवीना टंडन, फराह खान, भारती सिंह के खिलाफ एफआईआर: हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को सख्त कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया

Shahadat

2 Jun 2022 4:56 PM IST

  • बैकबेंचर्स शो को लेकर रवीना टंडन, फराह खान, भारती सिंह के खिलाफ एफआईआर: हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को सख्त कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को पंजाब पुलिस को निर्देश दिया कि वह बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन, फिल्म निर्माता फराह खान, कॉमेडियन भारती सिंह, स्क्रीन प्लेयर और लेखक अब्बास अजीज दलाल और फ्रेम्स प्रोडक्शन के खिलाफ दर्ज एफआईआर के संबंध में कोई कठोर कदम न उठाए। फ्लिपकार्ट द्वारा जारी 'बैकबेंचर्स' नामक वेब शो के दौरान कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है।

    भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295ए के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग करने वाली उनकी याचिका पर यह निर्देश दिया गया।

    एफआईआर में आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ताओं ने "हालेलुजाह" शब्द की तुलना अश्लील शब्द से करके ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत किया और उक्त शब्द का अनादर किया।

    जस्टिस करमजीत सिंह की पीठ ने अपने आदेश में कहा,

    "5.12.2022 के लिए प्रस्ताव की सूचना है तब तक, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा।"

    याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश एडवोकेट अभिनव सूद ने तर्क दिया कि एफआईआर की सामग्री से आईपीसी की धारा 295-ए के तहत अपराध से संबंधित कोई भी सामग्री नहीं बनाई गई है। उनका यह भी तर्क है कि पीटर मसीह द्वारा लगाए गए आरोप अस्पष्ट और सामान्य प्रकृति के है, जिनका उद्देश्य याचिकाकर्ताओं पर आपराधिक दायित्व को तेज करना है।

    सूद ने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं के बयानों को ईसाइयों की भावनाओं के लिए अपमानजनक या आहत करने वाला नहीं माना जा सकता या आईपीसी की धारा 295-ए के तहत अपराध का गठन करने के लिए दूर से योग्य नहीं है। रामजी लाल बनाम यूपी राज्य, एआईआर 1957 एससी 620 और भगवती चरण शुक्ल बनाम प्रांतीय सरकार, एआईआर 1947 नाग 1 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए उन्होंने आगे तर्क दिया कि एफआईआर गैर-मौजूद तथ्यों पर गढ़ी गई है।

    जसप्रीत कौर, एएजी, पंजाब ने राज्य की ओर से नोटिस स्वीकार किया।

    मामला खारिज करने की याचिका एडवोकेट अभिनव सूद, गौरव गिरीश शुक्ला, अनमोल गुप्ता और ध्रुव चौफला के माध्यम से दायर की गई है।

    केस टाइटल: रवीना टंडन और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य | 2021 का सीआरएम एम 44189

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