अनुकंपा नियुक्ति योजना में वित्तीय मानदंडों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

Avanish Pathak

19 Aug 2022 3:02 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति योजना में दिए गए अनुकंपा नियुक्ति के वित्तीय मानदंडों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

    जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने कहा, "अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए वित्तीय मानदंड प्रदान करने वाले नियम वैध और कानूनसम्‍मत नियम हैं, जिन्हें सख्ती से समझा जाना चाहिए, अन्यथा अनुकंपा नियुक्ति के लिए आरक्षित कोटा उन लोगों को छोड़कर भरा जाएगा, जो अधिक तीव्र वित्तीय संकट में हो सकते हैं।"

    इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए एक आवेदक द्वारा दायर एक रिट याचिका की अनुमति दी और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दाखिल करने में उसकी वरिष्ठता के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया।

    इससे पहले, उनके आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि सेवानिवृत्त कर्मचारी का परिवार गरीब नहीं था, क्योंकि परिवार की अनुमानित मासिक आय 36,773 रुपये थी, जो कि सेवानिवृत्त कर्मचारी के पिछले आहरित सकल वेतन के 55,978 के 60 प्रतिशत से अधिक थी। अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत अनुकंपा नियुक्ति की शर्त थी कि परिवार की कुल आय सेवानिवृत्त कर्मचारी के अंतिम आहरित सकल वेतन के 60% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

    अपील में, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में स्पष्ट रूप से गलती की है कि परिवार गरीब था या नहीं, यह एक उम्मीदवार को अनुकंपा नियुक्ति से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है जो अन्यथा अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत नियुक्ति के लिए पात्र था।

    अदालत ने पाया कि अनुकंपा नियुक्ति का दावा केवल नियोक्ता द्वारा इस तरह के रोजगार के लिए बनाई गई योजना के लिए है, और ऐसी योजना के बाहर कोई अधिकार नहीं है और केवल आवेदन पर कोई स्वचालित नियुक्ति नहीं हो सकती है।

    अपील की अनुमति देते हुए पीठ ने कहा,

    "यह अच्छी तरह से तय है कि अनुकंपा नियुक्ति समानता के नियम का अपवाद है, जो एक चिकित्सकीय रूप से अक्षम कर्मचारी, जिनके पास सेवानिवृत्त होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को सक्षम बनाता है या एक मृत कर्मचारी, के परिजनों को कमाने वाले मृत्यु से पैदा हुए संकट से निपटने में सक्षम बनाता है।"

    केस ड‌िटेल: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम नितिन | 2022 लाइव लॉ (एससी) 690 | CA 5111 Of 2022| 3 अगस्त 2022 | जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम

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