वित्तीय संकट विलंब का आधार हो सकता है: गुजरात हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

17 Feb 2022 6:59 AM GMT

  • वित्तीय संकट विलंब का आधार हो सकता है: गुजरात हाईकोर्ट

    गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि वित्तीय संकट को विलंब को माफ करने का आधार माना जा सकता है। जस्टिस एपी ठाकर की पीठ ने कहा, कानूनी रूप से तय प्रस्ताव के रूप में, पक्षकारों और देश की मौजूदा आर्थ‌िक स्थिति के मद्देनजर वित्तीय संकट को विलंब के माफी के आधारों में से एक माना जा सकता है।

    उन्होंने एक आदेश से पैदा हुई अपील को दायर करने में हुई 399 दिनों की देरी के लिए एक दीवानी आवेदन के संबंध में यह अवलोकन किया। फैसले में आवेदक को वाद संपत्ति में तीसरे पक्ष के हित को स्थानांतरित करने, पृथक करने या निर्मित करने से रोका गया था।

    पृष्ठभूमि

    इस मामले में, ट्रायल कोर्ट ने आवेदक के खिलाफ निषेधाज्ञा दी थी। वाद की संपत्ति अभिसाक्षी (deponent) की पैतृक भूमि थी और बाद में, प्रतिवादी संख्या 2, चूंकि वह संपत्ति का एकमात्र मालिक था, उसने आवेदक के पक्ष में एक पंजीकृत बिक्री विलेख निष्पादित किया था।

    अभिसाक्षी ने तर्क दिया था कि समान उत्तराधिकारी (co-parcener) के रूप में वाद संपत्ति के परिवार में जन्म के आधार पर उसका अविभाजित हिस्सा था। इसके अलावा, ट्रायल कोर्ट के आदेश में कोई कमी नहीं थी क्योंकि किसी भी तीसरे पक्ष के हित मुकदमेबाजी की बहुलता पैदा करेंगे।

    आवेदक का प्राथमिक तर्क यह था कि वह वित्तीय संकट से पीड़ित था और उसके पास आक्षेपित आदेश को चुनौती देने या विषय संपत्ति को विकसित करने के लिए धन नहीं था। बाद में, उन्होंने अपने दोस्तों से वित्तीय सहायता प्राप्त की, जिससे उन्होंने खुद या किसी डेवलपर के माध्यम से जमीन विकसित करने का फैसला किया।

    आगे एन बालकृष्णन बनाम एम कृष्णमूर्ति , एआईआर 1998 एससी 3222 पर भरोसा करते हुए, आवेदक ने कहा कि देरी को माफ करने से इनकार करने पर एक योग्य मामला खारिज हो जाएगा और न्याय का मकसद पराजित हो जाएगा।

    इसके विपरीत प्रतिवादी संख्या एक ने कहा कि एक वर्ष से अधिक की देरी की और वित्तीय संकट का कारण स्वीकार्य नहीं था। विलम्ब को माफ करने के लिए उद्धृत कारणों के समर्थन में कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया। हालांकि, रिजॉइनडर के रूप में पेश हलफनामा में, आवेदक ने यह दिखाने के लिए बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत किया कि वास्तव में वह वित्तीय संकट में था। इसके अलावा, प्रतिवादी ने आरोप लगाया कि आवेदक वाद संपत्ति में तीसरे पक्ष का हित पैदा करना चाहता है।

    जजमेंट

    बेंच ने मुख्य रूप से पक्षों द्वारा उद्धृत विभिन्न निर्णयों की जांच की। उदाहरण के लिए, एन बालकृष्णन में सुप्रीम कोर्ट ने राय दी थी, "कभी-कभी स्वीकार्य स्पष्टीकरण की कमी के कारण मामूली विलंब अक्षम्य हो सकता है, जबकि कुछ अन्य मामलों में बहुत लंबे विलंब को माफ किया जा सकता है क्योंकि इसका स्पष्टीकरण संतोषजनक है।"

    जस्टिस ठाकर ने स्पष्ट करते हुए कहा कि मामले के गुण-दोष की तात्कालिक स्तर पर कोई प्रासंगिकता नहीं है, उन्होंने कहा, "यह स्वयंसिद्ध है कि देरी को माफ करना न्यायालय के विवेक का मामला है। सीमा अधिनियम की धारा 5 यह नहीं कहती है कि इस तरह के विवेक का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब देरी एक निश्चित सीमा के भीतर हो।"

    आगे यह पुष्टि करते हुए कि सीमा के नियमों का उद्देश्य पक्षों के अधिकारों को नष्ट करना नहीं है, अदालत ने कहा कि आवेदक की व्याख्या "दुर्भावनापूर्ण" नहीं है। हालांकि, जस्टिस ठाकर ने आगाह किया कि जब एक पक्ष की ओर से देरी होती है, तो दूसरे पक्ष को मुकदमेबाजी का खर्च भी उठाना पड़ता है। इसलिए, कोर्ट को नुकसान के लिए विपक्षी पार्टी को मुआवजा देना चाहिए।

    न्यायालय ने कहा कि बिक्री विलेख आवेदक के पक्ष में था जैसा कि विपक्षी दलों द्वारा स्वीकार किया गया था और देश में प्रचलित आर्थिक स्थिति के कारण, यह नहीं कहा जा सकता है कि आवेदक विलंब की रणनीति अपना रहा था और विरोधी पक्ष को भी कोई पक्षपात का नुकसान नहीं होगा।

    इसलिए, जस्टिस ठाकर के अनुसार, वास्तविक वित्तीय संकट पीड़ित पक्ष के लिए देरी और लापरवाही को माफ करने का एक कारण हो सकता है। तदनुसार, आवेदन की अनुमति दी गई थी।

    केस शीर्षक: नंदलाल नामदेव ओटवानी बनाम विजय जयप्रकाश आहूजा

    केस नंबर: सी/सीए/ 941/2020

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