आरोपी सक्षम गवाह हो सकता है बशर्ते कि उसने सीआरपीसी की धारा 315 के तहत लिखित अनुरोध किया होः गुजरात हाईकोर्ट
Avanish Pathak
13 Jun 2022 4:00 PM IST
गुजरात हाईकोर्ट ने माना कि एक आरोपी व्यक्ति सक्षम गवाह हो सकता है, बशर्ते कि उसे लिखित अनुमति हो या संबंधित अदालत में सीआरपीसी की धारा 315 के तहत आरोपी के कहने पर लिखित अनुरोध किया गया हो।
इस प्रकार कोर्ट ने सत्र न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसने एक लिखित अनुरोध के अभाव में, गवाह के रूप में व्यवहार करने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया था।
जस्टिस निराल मेहता संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें याचिकाकर्ता-आरोपियों के खिलाफ परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही पर रोक लगाने की प्रार्थना की गई थी।
"सीआरपीसी की धारा 315 के प्रावधान के मद्देनजर, आरोपी व्यक्ति एक सक्षम गवाह हो सकता है, लेकिन इससे पहले, आरोपी को संबंधित अदालत में लिखित में अनुरोध करना आवश्यक है। मौजूदा मामले में ऐसा कोई लिखित अनुरोध यचिकाकर्ता द्वारा संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं किया गया है..."
याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि सिविल जज के समक्ष सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आगे के बयानों की रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद, याचिकाकर्ता ने अपने मुख्य परीक्षण के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसे प्रिंसिपल सिविल जज ने खारिज कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने एक आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन के माध्यम से सत्र न्यायाधीश से संपर्क किया जिसे खारिज कर दिया गया। इसलिए याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
यह तर्क दिया गया था कि न्यायालयों ने आवेदन को अस्वीकार करने में गलती की थी क्योंकि वे परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 145 के प्रावधानों की सराहना करने में विफल रहे थे। इसके अलावा सीआरपीसी की धारा 315 याचिकाकर्ता-अभियुक्त को अपने लिए एक सक्षम गवाह बनने की अनुमति देती है। इस दलील के समर्थन में राकेशभाई मगनभाई बरोट बनाम गुजरात राज्य पर भरोसा किया गया था।
इसके विपरीत, एपीपी ने इस दलील के साथ याचिका का विरोध किया कि याचिकाकर्ता-अभियुक्त एक आवेदन जमा करके सीआरपीसी की धारा 315 के तहत खुद को गवाह के रूप में पेश कर सकता है। हालांकि, गवाह के रूप में व्यवहार करने की अनुमति के लिए ऐसा कोई आवेदन दायर नहीं किया गया था।
इसके बजाय, उन्होंने सीधे Exh 80 में एक आवेदन दायर किया जिसमें ट्रायल कोर्ट से मुख्य परीक्षण को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया था। इसके अलावा, आरोपी सीआरपीसी की धारा 243 के तहत परिकल्पित शपथ पर अपना सबूत दे सकता है।
पीठ ने विचारणीय मुख्य मुद्दे की पहचान की कि क्या निचली अदालत द्वारा पारित आदेश और अपीलीय अदालत द्वारा आरोपी की परीक्षा को स्वीकार करने से इनकार करना उचित है। बेंच ने पुष्टि की कि गवाह के रूप में व्यवहार करने के लिए, आरोपी को संबंधित अदालत से लिखित में अनुरोध करना आवश्यक है।
बेंच ने मुख्य परीक्षा को पढ़ते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने न्यायालय को कोई लिखित अनुरोध नहीं दिया था जैसा कि धारा 315 में परिकल्पित है।
जस्टिस मेहता ने टिप्पणी की,
"इस अजीबोगरीब और विशिष्ट तथ्य और सीआरपीसी की धारा 315 के जनादेश को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में, नीचे की दोनों अदालतों ने वर्तमान याचिकाकर्ता की मुख्य परीक्षा को स्वीकार नहीं करने में कोई गलती नहीं की है।"
राकेशभाई के फैसले के संबंध में, बेंच ने देखा कि उक्त मामले में, आरोपी ने मुख्य परीक्षण जमा करने के लिए एक लिखित अनुरोध दायर किया था। फिर भी याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा कोई अनुरोध दायर नहीं किया गया था और इसलिए, दोनों मामलों के तथ्य भौतिक रूप से भिन्न थे।
ऐसे में हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।
केस टाइटल: सोनी अनिलकुमार प्रहलादभाई बनाम गुजरात राज्य
केस नंबर: R/SCR.A/4888/2022