फैनकोड बनाम फैनकोड 11: दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे में ड्रीम 11 के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा दी

Shahadat

24 Nov 2022 10:28 AM IST

  • फैनकोड बनाम फैनकोड 11: दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे में ड्रीम 11 के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा दी

    दिल्ली हाईकोर्ट ने 'फैनकोड 11' वेबसाइट के खिलाफ ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे में ड्रीम 11 के मालिकों के पक्ष में उनके ऑनलाइन स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म फैनकोड के संबंध में अंतरिम पूर्व पक्षीय निषेधाज्ञा दी।

    जस्टिस नवीन चावला ने आदेश में कहा कि फंतासी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 का संचालन करने वाली स्पोर्टा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड अपने पक्ष में "प्रथम दृष्टया अच्छा मामला" बनाने में सक्षम रही है।

    अदालत ने कहा,

    "सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के खिलाफ है। वादी के साथ-साथ आम जनता को गंभीर अपूरणीय चोट लगने की संभावना है, अगर उनके पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा नहीं दी जाती है।"

    अदालत स्पोर्टा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर मुकदमे से निपट रही थी, जिसमें कहा गया कि उसने 2012 में अपने फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म के लिए ट्रेडमार्क "ड्रीम -11" को अपनाया। यह भी प्रस्तुत किया गया कि "फैनकोड" ट्रेडमार्क को कंपनी द्वारा अपने मल्टी-स्पोर्ट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के लिए अपनाया गया, जो कंटेंट, मर्चेंडाइज और मैचों की स्ट्रीमिंग और खेल संबंधी सामग्री प्रदान करता है।

    वाद में आरोप लगाया गया कि आपत्तिजनक वेबसाइट फैनकोड.कॉम और मोबाइल एप्लिकेशन 'Fancode11' के मालिक कुंदन रॉय ने बेईमानी से मार्क को अपनाया और स्पोर्टा टेक्नोलॉजीज के दो ट्रेडमार्क "ड्रीम -11" और "फैनकोड" को जानबूझकर मिलाया है। यहां तक ​​कि प्रतिवादी के मोबाइल एप्लिकेशन का लुक-एंड-फील भी वादी के समान है, जिससे धोखे की संभावना होती है।

    "FANKODE-11" ट्रेडमार्क का उपयोग कर रहे रॉय के यूट्यूब चैनल के बारे में स्पोर्टा टेक्नोलॉजीज के लिए पेश वकील श्वेताश्री मजूमदार ने प्रस्तुत किया कि "FanCode" ट्रेडमार्क में अक्षर 'C' को 'K' से बदलने मात्र से दो ट्रेडमार्क को अलग करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

    वादी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए अदालत ने आदेश दिया,

    "उपर्युक्त के मद्देनजर, वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के खिलाफ पैरा 32 में की गई प्रार्थनाओं के अनुसार ( क) से (ग) वर्तमान आवेदन के अगले आदेश तक अंतरिम पूर्व-पक्षीय निषेधाज्ञा होगी।"

    वादी की ओर से एडवोकेट श्वेताश्री मजूमदार, पृथ्वी सिंह और रोहन कृष्ण सेठ पेश हुए।

    केस टाइटल: स्पोर्टा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम कुंदन रॉय

    ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




    Next Story