मृत कर्मचारी का परिवार 36 साल से पेंशन से वंचित: मद्रास हाईकोर्ट ने अधिकारियों के रवैये को अमानवीय बताया, उचित तंत्र की मांग की
Avanish Pathak
10 Oct 2023 7:09 PM IST
मद्रास हाईकोर्ट हाल ही में पिछले 36 वर्षों से फैमिली पेंशन पाने के लिए संघर्ष कर रहे परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने यह भी कहा कि पिछले 36 वर्षों से परिवार को दर-दर भटकाने में अधिकारियों का आचरण, न केवल गैरकानूनी और मनमाना था बल्कि "अमानवीय" भी था, इसी दौरान मृतक कर्मचारी की पत्नी की भी मृत्यु हो गई।
कोर्ट ने कहा,
“इस तरह के रवैये को गैरकानूनी, मनमाना आदि कहने के बजाय, यह न्यायालय एक शब्द में इसे 'अमानवीय' के रूप में समझा सकता है। ऐसे कृत्य के लिए किसकी जिम्मेदारी तय की जा सकती है यह एक प्रश्न है, क्योंकि इन 36 वर्षों में कलेक्टर, उपजिलाधिकारी, डीआरओ, आरडीओ, तहसीलदार आदि जैसे पदों पर न जाने कितने लोग आसीन हो चुके होंगे।
जस्टिस आर सुरेश कुमार और जस्टिस सी कुमारप्पन की पीठ ने राज्य को मौजूदा कानूनों में संशोधन करने या मौजूदा कानूनों में प्रभावी तंत्र लाने का भी निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फैमिली को छह महीने की अवधि के भीतर सेवानिवृत्ति सह मृत्यु लाभ का भुगतान किया जाए।
अदालत सिंगल जज के उस आदेश के खिलाफ चेन्नई जिला कलेक्टर, कांचीपुरम जिला कलेक्टर और सैदापेट तालुक तहसीलदार की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्हें दिवंगत टीएस पेरुमल के परिवार को देय टर्मिनल लाभ और फैमिली पेंशन का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था, जिनकी 1987 में तहसीलदार, माम्बलम-गुइंडी के कार्यालय में ग्राम सहायक के रूप में काम करते समय मृत्यु हो गई।
अदालत ने कहा कि 1987 में ही, जब पेरुमल की पत्नी टीवीएस जया ने फैमिली पेंशन स्वीकृत करने का अनुरोध किया था तो तत्कालीन उप-कलेक्टर ने तहसीलदार को अनुरोध पर विचार करने और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि चूंकि कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए 1989 में जया ने जिला कलेक्टर से संपर्क किया, जिन्होंने फिर से तहसीलदार को अनुरोध पर विचार करने का निर्देश दिया। कोई कार्रवाई नहीं होने पर जया ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां सिंगल जज ने अधिकारियों को भुगतान करने का निर्देश दिया।
अदालत ने कहा कि वर्तमान अपील के लंबित रहने के दौरान, जया की भी मृत्यु हो गई थी और पेरुमल के बेटे को अपील में शामिल किया गया था, जो खुद 60 वर्ष का था और कुछ बीमारियों से पीड़ित था।
परिवार की स्थिति को "दयनीय" बताते हुए अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि पेरुमल भले ही पदानुक्रम के सबसे निचले पायदान पर काम कर रहे हों, लेकिन उन्हें जो काम सौंपा गया था वह बहुत प्रासंगिक और महत्वपूर्ण था।
अदालत ने यह भी कहा कि हालांकि इस संबंध में भ्रम हो सकता है कि किस कार्यालय को पेंशन कागजात को मंजूरी देनी है, यह एक आंतरिक मामला था जिसे अधिकारियों द्वारा सुलझाया जाना था और परिवार को इसके लिए कष्ट उठाना पड़ सकता था।
अदालत ने कहा कि अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाले अधिकारियों का यह आचरण एक दिनचर्या बनता जा रहा है
अदालत ने कहा, "कर्तव्य से विमुख होना और जिम्मेदारी से भागना अब उन लोगों के लिए एक नियमित मामला बन गया है जो जनता के हित और जनहित में तुरंत निर्णय लेने की स्थिति में बैठे हैं।"
अदालत ने इस प्रकार राय दी कि अधिकारी फैमिली पेंशन के निपटान से संबंधित मुद्दों को सुव्यवस्थित करने और मौजूदा कानूनों के अनुरूप एक तंत्र लाने के लिए वर्तमान मामले को एक मॉडल मामले के रूप में ले सकते हैं।
इस प्रकार, अदालत ने अधिकारियों की ओर से दायर अपील को खारिज कर दिया। अदालत मामले में 10,000 रुपये का जुर्माना लगाने की इच्छुक थी, हालाकि बिना किसी जुर्माने के अपील को खारिज कर दिया।
अदालत ने अधिकारियों को आठ सप्ताह की अवधि के भीतर पेरुमल के परिवार को बकाया राशि के साथ लाभ का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।
साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (मद्रास) 310