"शादी से पहले अपने मानसिक विकार का खुलासा करने में पत्नी की विफलता पति के साथ धोखाधड़ी": दिल्ली हाईकोर्ट ने 16 साल पुरानी शादी रद्द की

LiveLaw News Network

25 Dec 2021 12:05 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 16 साल बाद पति और पत्नी के बीच की शादी को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि पति के साथ शादी से पहले पत्नी की ओर से अपने मानसिक विकार का खुलासा करने में विफलता उसके साथ हुई धोखाधड़ी है।

    जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह फैमिली कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाले पति द्वारा दायर एक अपील का निस्तारण कर रहे थे, जिसमें उनकी हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 के तहत दायर उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था।

    पति का मामला था कि शादी एक सोची-समझी धोखाधड़ी का परिणाम थी जो पत्नी और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा की गई थी क्योंकि उन्होंने उसके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य का खुलासा नहीं करने का फैसला किया था। यह भी कहा गया था कि शादी से पहले और पति के साथ रहत‌े हुए पत्नी एक्यूट सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित थी। उन्होंने कहा कि शादी के बाद ससुराल में और साथ ही उनके हनीमून के दौरान पत्नी ने बहुत ही असामान्य तरीके से व्यवहार किया।

    शुरु में कोर्ट का विचार था कि जज चिकित्सा पेशेवर या विशेषज्ञ नहीं हैं। तर्कों और पेश किए गए चिकित्सा साहित्य के आधार पर सीमित रूप से समझ पाते हैं।

    कोर्ट ने कहा,

    "अदालतों को इस तरह के मुद्दों का फैसला करने में सक्षम होने के लिए, क्षेत्र में विश्वसनीय व्यक्तियों से विशेषज्ञ राय की आवश्यकता होती है। पक्षकारों को या तो समर्थन देने या उस राय को चुनौती देने का अवसर देने का अधिकार है जो विशेषज्ञ संबंधित व्यक्ति और अन्य सभी प्रासंगिक सामग्रियों की जांच के बाद दे सकते हैं। हालांकि, शुरुआत में हमारे लिए जो मायने रखता है, वह यह है कि प्रतिवादी को अदालत द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड द्वारा उसकी स्थिति के मूल्यांकन के अधीन होने से इनकार करना है।"

    कोर्ट का यह भी विचार था कि पत्नी के किसी भी मेडिकल जांच से सीधे इनकार करने से अदालत को सच्चाई पर पहुंचने से रोक दिया गया।

    यह देखते हुए कि यह सच था कि मामले में चिकित्सकीय राय निर्णायक नहीं थी, अदालत ने कहा कि डॉक्टरों के साक्ष्य और चिकित्सा दस्तावेजों से पता चलता है कि पत्नी सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित थी।

    फैमिली कोर्ट के निष्कर्षों से असहमति जताते हुए, कोर्ट का विचार था कि पति के आवेदन को खारिज करने में गलती हुई और उसका दृष्टिकोण गलत था।

    कोर्ट ने कहा कि मेडिकल बोर्ड ऑफ एक्सपर्ट्स से पत्नी का मेडिकल जांच कराने से इनकार करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि वह मेडिकल बोर्ड का सामना करने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि इससे उसकी मानसिक स्थिति का पता चल सकता था, और इसने पति द्वारा लगाए गए आरोप को सिद्ध किया है कि वह सिजोफ्रेनिया से पीड़ित थी।

    अपील की अनुमति देते हुए, न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12(1)(बी) में मौजूद आधार पर विवाह को रद्द कर दिया।

    शीर्षक: संदीप अग्रवाल बनाम प्रियंका अग्रवाल

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