"दिल्ली दंगे मामलों पुलिस अधिकारियों के अभियोजन के लिए उचित कदम उठाने में विफल रहने से ट्रायल में देर हुई": कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की खिंचाई की

LiveLaw News Network

18 Sep 2021 6:20 AM GMT

  • दिल्ली दंगे मामलों पुलिस अधिकारियों के अभियोजन के लिए उचित कदम उठाने में विफल रहने से ट्रायल में देर हुई: कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की खिंचाई की

    दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली दंगों के मामलों के अभियोजन के लिए उचित कदम उठाने में विफल रहने से ट्रायल में हुई देरी पर दिल्ली पुलिस की खिंचाई की।

    ये उपाए इसलिए किए जाने थे जिससे मामलों की सुनवाई में देरी से बचा जा सके।

    मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने इस प्रकार देखा:

    "दंगों के मामलों में अभियोजन पक्ष के साथ-साथ जांच एजेंसी की ओर से इस तरह के ढुलमुल रवैये को बार-बार न केवल डीसीपी नॉर्थ ईस्ट और जॉइंट सीपी ईस्टर्न रेंज के संज्ञान में लाया गया है, बल्कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर के ध्यान में भी लाया गया है। हालांकि, मामलों के उचित अभियोजन के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है और यदि लिया गया तो अभी तक इस न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया।

    मजिस्ट्रेट ने कहा,

    "उक्त पुलिस अधिकारियों की ओर से दंगों के मामलों के अभियोजन के लिए उचित कदम उठाने में विफल रहने के कारण दंगों के मामलों की सुनवाई/ट्रायल में परिहार्य देरी हो रही है।"

    अदालत ने फिर से पुलिस आयुक्त, दिल्ली को निर्देश दिया कि वह अदालत द्वारा बताए गए मुद्दों को व्यक्तिगत रूप से देखें और यह भी सुनिश्चित करें कि दंगों के मामलों का अभियोजन प्रभावी ढंग से किया जाए।

    न्यायाधीश ने यह भी कहा कि यदि यह सुनिश्चित नहीं किया जाता है, तो न्यायालय को राज्य के खिलाफ कानून के अनुसार प्रतिकूल आदेश पारित करने के लिए बाध्य किया जाएगा। इसमें जिम्मेदार अधिकारियों के वेतन से कटौती की जाने वाली स्थगन लागत को लागू करना शामिल है।

    कोर्ट ने कहा,

    "पुलिस आयुक्त, दिल्ली को आगे निर्देश दिया जाता है कि यदि वह अगली तारीख पर व्यक्तिगत सुनवाई के अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं, तो इस न्यायालय के समक्ष डीसीपी एनई की उपस्थिति सुनिश्चित करें ताकि अनुपालन में उनके द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों के बारे में न्यायालय को अवगत कराया जा सके। इस न्यायालय के निर्देशों के विफल होने पर न्यायालय को उसे सुनवाई के किसी भी अवसर के बिना कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करने के लिए बाध्य किया जाएगा।"

    यह निर्देश रिजवान की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस स्टेशन गोकुलपुरी में दर्ज एफआईआर 148/2020 में आया।

    इस एफआईआर में आरोप लगाया गया कि उसके घर के ताले तोड़ने के बाद लगभग 200-300 लोगों की भीड़ ने तोड़फोड़ की और रु.4,80,000 की नकद राशि लूट ली।

    इसी तरह की शिकायत 24 अन्य शिकायतकर्ताओं से प्राप्त हुई, जिन्हें शिकायतकर्ता रिजवान की शिकायत के साथ जोड़ दिया गया।

    शुक्रवार को सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने इस आधार पर स्थगन का अनुरोध किया कि उन्होंने पुलिस की फाइल नहीं देखी है और अदालत के सवालों का जवाब देने में असमर्थ हैं।

    इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि एसएचओ संबंधित आईओ की उपस्थिति सुनिश्चित करने में असमर्थ हैं, न्यायालय ने कहा कि उसे न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहने के लिए आईओ द्वारा विधिवत संक्षिप्त रूप से एक स्थानापन्न अधिकारी को नियुक्त करना चाहिए।

    कोर्ट ने कहा,

    "यह अदालत इस बात से दुखी है कि एसएचओ गोकलपुरी न केवल स्थानापन्न आईओ की प्रतिनियुक्ति करने में विफल रहा है, बल्कि यह सुनिश्चित करने में भी विफल रहा है कि आईओ को अपराह्न 3.25 बजे पेश होने के दौरान कम से कम केस फाइल में जाना चाहिए। वह एलडी एसपीपी की दूसरी कॉल को छोड़कर, वह भी पास ओवर की मांग करने के लिए उपस्थिति सुनिश्चित करने में भी विफल रहा है।"

    तदनुसार, मामले को एक अक्टूबर को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया।

    इसी तरह के अन्य निर्देश में अदालत ने पहले दिल्ली पुलिस को अपने पर्यवेक्षी कर्तव्यों में विफल रहने के लिए फटकार लगाई थी। इससे दिल्ली दंगों के मामले में बार-बार अदालत के आदेशों के बावजूद जांच समाप्त न करके कोई जिम्मेदारी लेने से परहेज किया गया, जिससे मुकदमे में देरी हुई।

    शीर्षक: राज्य बनाम रोहित

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