छह साल तक सहमति से सेक्स संबंध के बाद "अंतरंगता का ख़त्म होना" बलात्कार नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

Shahadat

17 Aug 2023 8:42 AM GMT

  • छह साल तक सहमति से सेक्स संबंध के बाद अंतरंगता का ख़त्म होना बलात्कार नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा, "छह साल तक सहमति से किए गए यौन संबंधों के बाद अंतरंगता खत्म होने का मतलब यह नहीं हो सकता कि यह भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 375 [बलात्कार] के तहत अपराध में आएगा।"

    जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने इस प्रकार महिला द्वारा अपने लिव-इन पार्टनर के खिलाफ दर्ज बलात्कार का मामला रद्द कर दिया, जिससे उसने फेसबुक पर दोस्ती की थी।

    इसमें जोड़ा गया,

    “वे पहले दिन से सहमति से किए गए कार्य थे और 27-12-2019 तक सहमति से किए गए कार्य थे। यह अवधि छह लंबे वर्षों की है। इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि यह आईपीसी की धारा 376 के तहत दंडनीय होने के लिए बलात्कार नहीं होगा। यदि आगे की कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी गई जैसा कि ऊपर बताया गया तो यह इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए कई निर्णयों का उल्लंघन होगा।''

    याचिकाकर्ता गिरिनाथ बी ने आईपीसी की धारा 417 और 420 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए बेंगलुरु में उनके खिलाफ शुरू की गई दो कार्यवाही रद्द करने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। अन्य कार्यवाही भी तथ्यों के समान सेट पर आईपीसी की धारा 376(2)(एन), 506, 504, 323, 114, 417 आर/डब्ल्यू 34 के तहत अपराध के लिए दावणगेरे में दर्ज की गई।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वह शिकायतकर्ता से फेसबुक पर मिला और वे 2019 तक 6 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे। फिर शिकायतकर्ता ने कहानी गढ़ी कि सभी छह वर्षों तक शादी के वादे पर उसका शारीरिक इस्तेमाल किया गया।

    पीठ ने रिकॉर्ड देखे और पाया कि 16 अप्रैल, 2021 की कथित घटना के मामूली अंतर के साथ तथ्यों के एक ही विवरण पर दो अपराध दर्ज किए गए।

    दोनों मामलों में दायर आरोपपत्रों का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा,

    “समान तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ दो आरोपपत्र दायर किए गए, एक आईपीसी की धारा 417 और 420 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए और दूसरा इसके तहत दंडनीय अपराधों के लिए। आईपीसी की धारा 376(2)(एन), 323, 417, 506 और याचिकाकर्ता के माता-पिता के खिलाफ अन्य अपराध, इन सभी के लिए याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच 6 साल के लिव इन रिलेशनशिप पर ध्यान देना आवश्यक है।''

    कोर्ट ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता के साथ शिकायतकर्ता के ऐसे सहमतिपूर्ण कार्यों पर आगे की कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो यह पहली नजर में कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, "क्योंकि रिश्ते की लंबाई आईपीसी की धारा 375 की सामग्री को निर्धारित करती है।"

    कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस दलील को भी ध्यान में रखा कि शिकायतकर्ता को कई लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज करने की आदत है। इसमें धनुष नामक व्यक्ति के खिलाफ मामले का हवाला दिया गया, जिस पर शिकायतकर्ता द्वारा इसी तरह के अपराध का आरोप लगाया गया। बाद में उसे ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया, क्योंकि वह अपने रुख से पलट गई।

    तदनुसार, पीठ ने कहा,

    “उक्त आदेश से निष्कर्ष यह निकलता है कि शादी के वादे के उसी आरोप पर यौन संबंध बनाया गया। आरोप पर गौर करना कब जरूरी है; उसी समय जब वह याचिकाकर्ता के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी, जैसा कि फैसले में ही बताया गया कि धनुष और शिकायतकर्ता के बीच 2013 से शारीरिक संबंध है और उसने 12-12-2013 को उक्त आरोपी धनुष के खिलाफ शिकायत दर्ज की।

    कोर्ट ने कहा कि यह क्लासिक मामला है, जहां शिकायतकर्ता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों के साथ संबंध बनाना चाहता है और बाद में उन्हीं आरोपों पर उनके खिलाफ अपराध दर्ज करना चाहता है।

    केस टाइटल: गिरिनाथ बी और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य

    केस नंबर: आपराधिक याचिका नंबर 6863/2022 सी/डब्ल्यू आपराधिक याचिका नंबर 6485/2022

    आदेश की तिथि: 28-07-2023

    अपीयरेंस: याचिकाकर्ता के लिए एडवोकेट टी आई अब्दुल्ला, आर1, आर2 के लिए एचसीजीपी केपी यशोदा, आर3 के लिए एडवोकेट नटराजू टी.

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