विवाहेतर संबंध मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर धारा 498 (ए) के तहत 'मानसिक क्रूरता' के समान हो सकत है: मद्रास हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

2 Feb 2022 1:51 AM GMT

  • मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि विवाहेतर संबंध गंभीर मानसिक आघात और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों का कारण बन सकते हैं, जिससे विवाह में गंभीर परिणाम हो सकते हैं, और यह धारा 498 (ए) आईपीसी के तहत मानसिक क्रूरता के समान होगा।

    जस्टिस डी भरत चक्रवर्ती ने हालांकि कहा कि यह तय करते समय कि क्या आचरण क्रूरता है, अदालत को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखना होगा। कोर्ट ने यह अवलोकन एक अन्य महिला के साथ विवाहेतर संबंध में शामिल होने के आरोपी पति की दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए किय , जबकि प्रतिवादी पत्नी के साथ विवाह अभी भी वैध था।

    अपने आदेश में, बेंच ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूत एक विवाहेतर संबंध के अस्तित्व को साबित करते हैं, जिसने पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इसका परिणाम यह हुआ कि पत्नी ने वैवाहिक घर छोड़ दिया।

    केवी प्रकाश बाबू बनाम कर्नाटक राज्य के फैसले पर भरोसा करते हुए कोर्ट ने कहा-

    "इस कोर्ट को पीडब्‍लू 1, पीडब्‍लू 7 और पीडब्‍लू 8 के साक्ष्य को समग्र रूप से पढ़ना होगा और एक उचित पठन का सार यह है कि याचिकाकर्ता के विवाहेतर संबंधों के कारण.... पीडब्‍लू 1 (पत्नी) के साथ क्रूरता, मुख्य रूप से मानसिक क्रूरता की गई थी...हालांकि उपरोक्त फैसले (केवी प्रकाश बाबू का मामला) के अवलोकन से ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि न्यायालय को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ उक्त असामान्य व्यवहार को ध्यान में रखना होगा और यह तय करना होगा कि क्या आचरण क्रूरता के समान है। इसलिए, पीडब्लू 1, पीडब्लू 7 और पीडब्लू 8 के सबूतों को देखते हुए, जो रिकॉर्ड में है, यह स्पष्ट है कि विवाहेतर संबंध थे। इसने पीडब्‍लू 1 के मानसिक स्वास्थ्य पर ऐसा प्रभाव डाला है, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर घरेलू कलह हुई और उसने वैवाहिक घर छोड़ दिया। तथ्य रूप में औश्र रिकॉर्ड पर साक्ष्य के अनुसार, पीडब्‍लू 1 ने 16.11.2005 को वैवाहिक घर छोड़ दिया था।"

    धारा 498(ए) आईपीसी के अनुसार 'क्रूरता' का अर्थ निम्नलिखित में से कोई एक होगा-

    (ए) कोई भी जानबूझकर आचरण जो इस तरह की प्रकृति का है जो महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करता है या महिला के जीवन, अंग या स्वास्थ्य (चाहे मानसिक या शारीरिक) के लिए गंभीर चोट या खतरे का कारण बनता है; या

    (बी) महिला का उत्पीड़न जहां इस तरह का उत्पीड़न उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा के लिए किसी भी गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करने की दृष्टि से है या ऐसी मांग को पूरा करने में उसके या उससे संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा विफलता के कारण है।

    केवी प्रकाश के मामले में, शीर्ष अदालत ने माना था कि मानसिक क्रूरता को एक सामान्यीकृत अर्थ नहीं दिया जा सकता है और केवल प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर इसका पता लगाया जा सकता है। अदालत ने यह भी उल्लेख किया था कि दो विरोधी परिणामों में से एक यह जवाब देते समय संभावित है कि क्या विवाहेतर संबंध मानसिक क्रूरता के बराबर हो सकता है।

    अदालत ने इस फैसले में नोट किया था, "विवाहेतर संबंध, या इस तरह, आईपीसी की धारा 498 (ए) के दायरे में नहीं आएंगे। यह एक अपराध होगा। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं है कि क्रूरता शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक होनी चाहिए। यातना या असामान्य व्यवहार जो किसी दिए गए मामले में क्रूरता या उत्पीड़न के बराबर है। यह उक्त मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा।",

    अदालत ने केवी प्रकाश बाबू में आगे कहा कि पति के विवाहेतर संबंध में होने और पत्नी को इसके बारे में कुछ संदेह होने पर धारा 306 आईपीसी के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध के साथ पढ़ने पर सामान्य रूप से मानसिक क्रूरता नहीं होगी।

    अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि मानसिक क्रूरता के आरोपी को दोषी ठहराते समय निचली अदालत या निचली अपीलीय अदालत द्वारा कोई अवैध काम नहीं किया गया था। हालांकि, अदालत ने सजा को संशोधित करना उचित समझा ताकि कारावास की अवधि को एक वर्ष से घटाकर छह महीने किया जा सके।

    अदालत ने दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए याचिकाकर्ता के पत्नी के खिलाफ लगाए गए निराधार आरोपों पर विचार करने से भी इनकार कर दिया कि उसके किसी अन्य पुरुष के साथ विवाहेतर संबंध हैं।

    केस शीर्षक: नक्कीरन @ जेरोनपांडी बनाम राज्य और अन्य।

    केस नंबर: 2014 का Cr.RCNo.333

    प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ (मद्रास) 40

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