अतिक्रमण की गई सार्वजनिक चरागाह भूमि के बदले मालिकाना भूमि का आदान-प्रदान अब स्वीकार्य नहीं: जम्मू- कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

Brij Nandan

13 Dec 2022 9:53 AM GMT

  • अतिक्रमण की गई सार्वजनिक चरागाह भूमि के बदले मालिकाना भूमि का आदान-प्रदान अब स्वीकार्य नहीं: जम्मू- कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

    जम्मू- कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि अतिक्रमण की गई सार्वजनिक चारागाह भूमि के बदले मालिकाना भूमि का आदान-प्रदान अब स्वीकार्य नहीं है।

    जस्टिस संजय धर की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों से स्वामित्व के बदले कवरहामा बारामूला जिले में छह मरला भूमि कहचराई भूमि के आदान-प्रदान के लिए उसी क्षेत्र की पास की भूमि उनके पक्ष में देने के लिए निर्देश मांगा था।

    अपनी दलील में याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने अपने चाचा के साथ भू-राजस्व अधिनियम की धारा 133 (2) के संदर्भ में कचराई भूमि के खिलाफ मालिकाना भूमि के आदान-प्रदान के लिए आवेदन किया था।

    याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि उसके चाचा के मामले में प्रतिवादी उपायुक्त, बारामूला की मुहर और हस्ताक्षर के तहत एक आदेश जारी किया, जिसके द्वारा अनुरोधित एक्सचेंज को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन याचिकाकर्ता के साथ समान व्यवहार से इनकार किया जा रहा है। इसलिए वर्तमान रिट याचिका दायर की गई।

    कचराई भूमि के खिलाफ अपनी मालिकाना भूमि के आदान-प्रदान के संबंध में याचिकाकर्ताओं के दावे पर जस्टिस धर ने कहा कि उक्त दावा पूरी तरह से भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 133 (2) में निहित प्रावधानों पर टिका है, जो एस.ओ. 3808(ई) दिनांक 26.10.2020 के संशोधन के पहले था।

    जस्टिस धर ने कहा कि प्रावधान के अनुसार, कहचराई भूमि पर अतिक्रमण हटाने से पहले, कब्जा करने वाले को लिखित रूप में एक नोटिस देना होता है, जिसमें उसे अपनी स्वामित्व वाली भूमि से बदले में समकक्ष उपयुक्त क्षेत्र की पेशकश करने का अवसर दिया जाता है। उक्त प्रावधान के अनुसार, भूमि के आदान-प्रदान के लिए किए गए प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी हैं।

    हालांकि, पीठ ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि भूमि राजस्व अधिनियम की उक्त धारा 133(2) को एक पूरी तरह से नए प्रावधान द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जो इस प्रकार है,

    "(2) सामान्य भूमि पर अतिक्रमण या खेती की रोकथाम, या सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए आरक्षित भूमि या जिसकी खेती निषिद्ध या आपत्तिजनक है, या, व्यक्ति द्वारा, हकदार नहीं है, इसे खेती के तहत लाना-- (ए) किसी भी कानून, समझौते, प्रथा, प्रथा या किसी अदालत या अन्य प्राधिकरण के किसी भी डिक्री या आदेश के अधीन, इस समय लागू होने पर, प्रत्येक व्यक्ति किसी भी सड़क, गली, गली, पथ, पानी के संबंध में उपयोग के अधिकार का प्रयोग करेगा। चैनल, जल मार्ग और जल स्रोत और अन्य सामान्य भूमि को किसी भी कानून में परिभाषित किया गया है या सरकार या बोर्ड द्वारा घोषित किया गया है; (बी) खंड (ए) द्वारा अनुमत उपयोगकर्ता के अधिकार को शामिल या अन्यथा प्रदान करने के लिए नहीं समझा जाएगा।"

    इस विषय पर कानून की मौजूदा स्थिति को स्पष्ट करते हुए बेंच ने स्पष्ट किया कि उक्त प्रावधान संशोधन के बाद यह पूरी तरह स्पष्ट कर देता है कि अतिक्रमण की गई कचराई भूमि के लिए मालिकाना भूमि का आदान-प्रदान अब स्वीकार्य नहीं है और संबंधित उपायुक्त के पास इस तरह के किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार करने की कोई शक्ति नहीं है।

    बेंच ने याचिका खारिज करते हुए,

    "याचिकाकर्ता के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी भी कानूनी आधार या वैधानिक ढांचे के अभाव में, याचिकाकर्ता के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए प्रतिवादियों (अधिकारियों) के खिलाफ परमादेश जारी करने के लिए यह कोर्ट खुला नहीं होगा।"

    केस टाइटल: मेराज उद दीन मलिक बनाम यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर

    साइटेशन : 2022 लाइव लॉ 245

    कोरम : जस्टिस संजय धर

    याचिकाकर्ता के वकील: एडवोकेट गुलज़ार अहमद भट

    प्रतिवादी के वकील: एडवोकेट मोहसिन कादरी सीनियर एएजी, रेखा वांग्नू

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