वकील और कोर्ट के बीच कठोर शब्दों का आदान प्रदान किसी याचिका को दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने का ठोस आधार नहीं : जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

Sharafat

18 Aug 2022 8:00 AM IST

  • Consider The Establishment Of The State Commission For Protection Of Child Rights In The UT Of J&K

    जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि केवल इसलिए कि अदालत और वकील के बीच बहस के दौरान कठोर शब्दों के आदान-प्रदान की घटना होती है, यह किसी याचिका को एक अदालत से दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने का ठोस आधार नहीं हो सकता।

    जस्टिस संजय धर की अदालत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें याचिकाकर्ताओं ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीनगर द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं ने अदालत से घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के तहत मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (द्वितीय अतिरिक्त मुंसिफ), श्रीनगर से जिला श्रीनगर में सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित करने का आग्रह किया था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया।

    याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ ट्रायल मजिस्ट्रेट की टिप्पणी अच्छी नहीं है, जो अपमानजनक प्रकृति की है, जिसने उन्हें स्थानांतरण के लिए एक आवेदन के साथ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीनगर से संपर्क करने के लिए मजबूर किया।

    जस्टिस धर ने मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि हालांकि याचिकाकर्ताओं और मजिस्ट्रेट के वकील के बीच कुछ कठोर शब्दों का आदान-प्रदान हुआ है, ऐसे आधार पर कार्यवाही के हस्तांतरण की मांग करना व्यवहार्य नहीं है। इस प्रकार इसने सीजेएम के स्थानांतरण को अस्वीकार करने के निर्णय को बरकरार रखा।

    केस टाइटल: लतीफ अहमद राथर बनाम शफीका भाटी

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (जेकेएल) 104

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