कर्नाटक हाईकोर्ट ने निचली अदालतों को सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपी से पूछताछ और उसके बयान दर्ज करने से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए

LiveLaw News Network

14 Oct 2021 5:48 AM GMT

  • हाईकोर्ट ऑफ कर्नाटक

    कर्नाटक हाईकोर्ट

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में निचली अदालत के न्यायाधीशों द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 313 के तहत आरोपी से पूछताछ और उसके बयान दर्ज करते समय कुछ निर्देशों को ध्यान में रखने के लिए दिशानिर्देश जारी किए।

    न्यायमूर्ति श्रीनिवास हरीश कुमार ने कहा,

    "सीआरपीसी की धारा 313 'ऑडी अल्टरम पार्टेम' (Audi Alteram Partem (सुनवाई का अधिकार) के मौलिक सिद्धांत का प्रतीक है। चूंकि यह वह चरण है जहां आरोपी को सुनवाई का मौका मिलता है।"

    नोट: ऑडी अल्टरम पार्टेम प्रमुख सिद्धान्त है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक दण्डित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसे अपनी बात को कहने का अवसर न दे दिया गया हो।

    कोर्ट ने आगे कहा,

    "आरोपियों के खिलाफ सबूतों के लिए प्रश्न सरल और विशेष होने चाहिए। जटिल वाक्यों में पूछे गए प्रश्नों की एक लंबी श्रृंखला से बचा जाना चाहिए। कई अलग-अलग मामलों को रोल नहीं किया जाना चाहिए, प्रत्येक प्रश्न में एक अलग अपराध साक्ष्य शामिल होना चाहिए। आरोपी से पूछताछ करते समय न केवल आपत्तिजनक मौखिक साक्ष्य बल्कि प्रतिकूल साक्ष्य को इंगित करने वाले दस्तावेजों और भौतिक वस्तुओं को भी अभियुक्त के ध्यान में लाया जाना चाहिए।"

    अदालत ने तब निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए:

    (i) मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य में से केवल आपत्तिजनक साक्ष्य को ही चुना जाना चाहिए।

    (ii) प्रश्नों को यथासंभव सरल भाषा में छोटे वाक्यों में तैयार किया जाना चाहिए।

    (iii) प्रत्येक अभियुक्त का ध्यान उसके प्रतिकूल या उसके विरुद्ध साक्ष्य की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए।

    (iv) कभी-कभी, एक गवाह दो या दो से अधिक अभियुक्तों के सामूहिक प्रत्यक्ष कृत्य के संबंध में साक्ष्य दे सकता है और उस स्थिति में, एक ही प्रश्न तैयार किया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक अभियुक्त से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ की जानी चाहिए, और उनके उत्तरों को अलग से दर्ज किया जाना चाहिए।

    (v) यह भी संभव है कि दो या दो से अधिक गवाह एक आरोपी के खुले तौर पर किए गए कृत्य के बारे में समान रूप से बोल सकते हैं। उस स्थिति में, उनके साक्ष्य का सार एक ही प्रश्न में रखा जा सकता है।

    (vi) अभियुक्तों का ध्यान चिह्नित दस्तावेजों और वस्तुओं की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए, यदि वे आपत्तिजनक हैं।

    (vii) अभियुक्तों से विभिन्न प्रकार के महाजारों या पंचनामाओं के संबंध में तभी पूछताछ की जानी चाहिए, जब उनमें आपत्तिजनक साक्ष्य हों।

    (viii) औपचारिक गवाहों द्वारा दिए गए सबूतों के संबंध में आरोपी से पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है, उदाहरण के लिए, एक इंजीनियर जिसने घटना के दृश्य का स्केच तैयार किया है, एक पुलिस कांस्टेबल ने मजिस्ट्रेट को प्राथमिकी दर्ज की है, एक पुलिस कांस्टेबल जब्त सामान ले जा रहा है। एफएसएल, एक पुलिस अधिकारी जिसने जांच आदि किए बिना केवल आरोप पत्र जमा किया है, जब तक कि ऐसे साक्ष्य में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया जाता है।

    (ix) यदि दो या दो से अधिक अभियुक्त हैं, तो प्रश्नावली के उतने सेट तैयार करना आवश्यक नहीं है जितने कि अभियुक्तों की संख्या है। जब दो या दो से अधिक अभियुक्तों के सामूहिक प्रत्यक्ष कृत्य को इंगित करते हुए कोई प्रश्न तैयार किया जाता है, तो प्रत्येक अभियुक्त का उत्तर एक के बाद एक अलग-अलग दर्ज किया जाना चाहिए।

    (x) सीआरपीसी में लाए गए संशोधन के आधार पर, (अधिनियम 2009 की धारा 5 द्वारा सम्मिलित सीआरपीसी की धारा 313 की उप-धारा (5)) ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश प्रश्न तैयार करने के लिए लोक अभियोजकों और बचाव पक्ष के वकील की सहायता ले सकते हैं।

    (xi) यदि लोक अभियोजक या बचाव पक्ष के वकील प्रश्नों का एक सेट प्रस्तुत करते हैं, तो निचली अदालत के न्यायाधीशों को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के उनकी जांच करनी चाहिए और उन्हें अपनाना चाहिए।

    (xii) अदालत को आरोपी द्वारा दिए गए जवाब या स्पष्टीकरण को रिकॉर्ड करना चाहिए और आरोपी पर एक शब्द में 'गलत' या 'सही' जवाब देने के लिए जोर नहीं देना चाहिए।

    अदालत ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को इस आदेश को राज्य की सभी निचली अदालतों में प्रसारित करने का भी निर्देश दिया। इसके अलावा, इसने कर्नाटक न्यायिक अकादमी को एक मॉडल प्रश्नावली तैयार करने और सभी ट्रायल कोर्ट को उनके मार्गदर्शन के लिए प्रसारित करने का निर्देश दिया।

    पृष्ठभूमि

    याचिकाकर्ता मीनाक्षी और अन्य जो भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201 और धारा 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमे का सामना कर रहे हैं, ने अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के समक्ष, मैसूर ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता एन. तेजस ने कहा कि सत्र न्यायाधीश द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अभियुक्तों की जांच के महत्व को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। इसके अलावा, मौजूदा मामले में, प्रश्नावली के दो सेट हैं जिनमें लगभग समान प्रश्न हैं। कई सवालों में आरोपी के खिलाफ आपत्तिजनक सबूत नहीं हैं। प्रश्नों को ठीक से व्यक्त नहीं किया जाता है और उन्हें जटिल वाक्यों में तैयार किया जाता है जिससे अभियुक्तों के लिए उन्हें समझना मुश्किल हो जाता है।

    उन्होंने यह भी कहा कि हालांकि आरोपी ने कुछ सवालों के स्पष्टीकरण की पेशकश की, लेकिन सत्र न्यायाधीश ने उन्हें रिकॉर्ड करने से इनकार कर दिया और एक ही शब्द में जवाब देने पर जोर दिया - या तो 'गलत' या 'सही'।

    इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि बचाव पक्ष के वकील प्रश्नों को तैयार करने में अदालत की सहायता के लिए तैयार थे क्योंकि अधिनियम 2009 की धारा 5 (31.12.2009 से प्रभावी) द्वारा सीआरपीसी में लाए गए संशोधन के मद्देनजर अब इसकी अनुमति है। उन्होंने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज बयानों को रद्द करने की प्रार्थना की और सत्र न्यायाधीश को एक बार फिर से आरोपियों की जांच करने और उनके स्पष्टीकरण को दर्ज करने का निर्देश दिया जाए जो वे देना चाहते हैं।

    न्यायालय का निष्कर्ष

    अदालत ने सत्र न्यायाधीश द्वारा तैयार किए गए प्रश्न का अध्ययन करने पर कहा,

    "मैंने सत्र न्यायाधीश द्वारा तैयार किए गए प्रश्नों का अध्ययन किया है। उन्होंने प्रश्नावली के दो सेट तैयार किए हैं क्योंकि दो आरोपी हैं। लेकिन दो सेटों में प्रश्न लगभग सामान्य हैं; वे लंबे हैं; और सत्र न्यायाधीश ने साक्ष्यों को शब्दशः पुन: प्रस्तुत किया है प्रश्न के रूप में मुख्य परीक्षा में। सत्र न्यायाधीश द्वारा इस प्रकार तैयार किए गए प्रश्न संहिता की धारा 313 के उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते हैं।"

    अदालत ने याचिका को स्वीकार कर लिया और सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज आरोपियों के बयानों को खारिज कर दिया।

    कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि ऊपर दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए सीआरपीसी की धारा 313 के तहत आरोपी से दोबारा पूछताछ की जाए।

    केस का शीर्षक: मीनाक्षी एंड कर्नाटक राज्य

    केस नंबर: आपराधिक याचिका संख्या 2170 ऑफ 2021

    आदेश की तिथि: 21 सितंबर 2021

    उपस्थिति: याचिकाकर्ता के लिए एडवोकेट एन तेजस

    प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता आर.डी.रेणुकारध्याय

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