एकपक्षीय डिक्री | आदेश 9 नियम 13 और धारा 96 सीपीसी के तहत उपचार समवर्ती हैं, एक साथ इसका सहारा लिया जा सकता है: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

Avanish Pathak

24 May 2023 3:29 PM IST

  • एकपक्षीय डिक्री | आदेश 9 नियम 13 और धारा 96 सीपीसी के तहत उपचार समवर्ती हैं, एक साथ इसका सहारा लिया जा सकता है: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

    The Jammu and Kashmir and Ladakh High Court

    जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने दोहराया कि सीपीसी के आदेश 9 नियम 13 और सीपीसी की धारा 96 के तहत उपाय, जो क्रमशः एकपक्षीय निर्णय को रद्द करने और अपील दायर करने की अनुमति देते हैं, समवर्ती हैं और एक साथ इसका सहारा लिया जा सकता है।

    ज‌स्टिस जावेद इकबाल वानी ने उप-न्यायाधीश कटरा की अदालत की ओर से पारित एक फैसले और डिक्री के साथ-साथ एक अपील में जिला न्यायाधीश रियासी की अदालत की ओर से पारित निर्णय और डिक्री के खिलाफ दूसरी अपील की सुनवाई करते हुए यह बात दोहराई।

    मौजूदा मामले में, प्रतिवादी/वादी ने जमीन के एक टुकड़े के संबंध में निचली अदालत के समक्ष निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह भूमि के कब्जे वाले सह-मालिकों में से एक था और अपीलकर्ता/प्रतिवादी ने अवैध रूप से होटल के निर्माण के लिए जमीन को काटकर और खोदकर उसमें दखल दिया।

    ट्रायल कोर्ट ने मामले को आगे बढ़ाया, और अपीलकर्ता/प्रतिवादी के कई बार अनुपस्थित रहने के बावजूद, मुकदमे का फैसला प्रतिवादी/वादी के पक्ष में सुनाया गया। प्रतिवादी ने निर्णय की अपील करना चुना, लेकिन अपीलीय अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।

    दूसरी अपील में उठाए गए प्रमुख मुद्दों में से एक सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत प्रतिवादी के आवेदन पर फैसला नहीं करने की दोनों निचली अदालतों की विकृति थी, जिसमें वाद की अस्वीकृति की मांग की गई थी।

    अपीलकर्ता/प्रतिवादी ने तर्क दिया कि वादी के पास मुकदमे को बनाए रखने के अधिकार और क्षमता की कमी थी क्योंकि उसने अन्य खरीदारों के साथ भूमि का संयुक्त सामान्य कब्जा हासिल नहीं किया था, और वह सह-हिस्सेदारों को पक्षकार बनाने में विफल रहा था। प्रतिवादी ने यह भी तर्क दिया कि वादी द्वारा किया गया दावा कष्टकर और प्रक्रिया का दुरुपयोग था।

    मामले पर निर्णय देते हुए जस्टिस वानी ने कहा कि आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के तहत और धारा 96 सीपीसी के तहत उपचार समवर्ती हैं और एक साथ इसका सहारा लिया जा सकता है, क्योंकि एक दूसरे को प्रतिबंधित नहीं करता है।

    इस विषय पर विस्तार से बेंच ने कहा,

    "...उक्त दो उपचार क़ानून द्वारा प्रदान किए गए हैं और कानून में एक को दूसरे के खिलाफ में संचालित नहीं किया जा सकता है, हालांकि, इस सवाल मदभेद है कि क्या अपीलीय अदालत की शक्ति की वैधता का परीक्षण करते समय एक पक्षीय निर्णय और डिक्री मामले की योग्यता और डिक्री के पारित होने तक ही सीमित है या इसके पास प्रतिवादी के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही के औचित्य का निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र भी है"।

    पीठ ने आगे विचार करते हुए कहा कि प्रतिवादी की गैर-उपस्थिति के बजाय मामले की योग्यता पर ध्यान केंद्रित करने के अपीलीय न्यायालय के फैसले को विवादित नहीं किया जा सकता है क्योंकि अपीलीय अदालत की शक्ति एक पक्षीय निर्णय और डिक्री की वैधता का निर्धारण करने तक फैली हुई है, भले ही गैर-उपस्थिति के कारण की पर्याप्तता पर विचार न किया जाए।

    सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत अपीलकर्ता/प्रतिवादी के आवेदन की जांच करने पर, जिसमें वादी की याचिका को खारिज करने की मांग की गई थी, पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि यह सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 में प्रदान किए गए किसी भी खंड के अंतर्गत नहीं आता है, जिसने वाद की अस्वीकृति को उचित ठहराया होगा, आगे यह कहते हुए कि न तो धारा 105 और न ही भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 139, वादी के मुकदमे की सुनवाई पर या स्‍थापना पर रोक लगाती है।

    केस टाइटल: स्वर्ण सलारिया बनाम बलदेव राज शर्मा व अन्य।

    साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (जेकेएल) 129

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