मुख्य परीक्षा में गवाह का साक्ष्य केवल इसलिए अस्वीकार्य नहीं हो जाता क्योंकि उससे जिरह नहीं की जा सकती थी: पटना हाईकोर्ट

Avanish Pathak

9 Feb 2023 1:55 PM GMT

  • मुख्य परीक्षा में गवाह का साक्ष्य केवल इसलिए अस्वीकार्य नहीं हो जाता क्योंकि उससे जिरह नहीं की जा सकती थी: पटना हाईकोर्ट

    पटना हाईकोर्ट ने दोहराया है कि एक गवाह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में दिए गए साक्ष्य को केवल इसलिए पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है कि विरोधी पक्ष द्वारा उसकी जिरह नहीं की जा सकती थी।

    जस्टिस सुनील दत्ता मिश्रा की एकल न्यायाधीश पीठ ने रेखांकित किया कि इस तरह के साक्ष्य को स्वीकार्य बनाया जा सकता है लेकिन इस तरह की गवाही से जुड़ा वजन तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

    याचिकाकर्ता/वादी ने बिक्री-विलेख को धोखाधड़ी, अवैध, निष्क्रिय और बिना प्रतिफल के घोषित करने के लिए एक मुकदमा दायर किया। मुकदमे के दौरान, वादी एक गवाह लाया, जिसकी मुख्य परीक्षा दायर की गई थी। इसके बाद, प्रतिवादी ने आंशिक रूप से उक्त गवाह से जिरह की और आगे की प्रतिपरीक्षा के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई।

    हालांकि, इस तरह की स्थगित तारीख पर पूरी तरह से जिरह करने से पहले उक्त गवाह की मृत्यु हो गई। तदनुसार, प्रतिवादी ने गवाह के साक्ष्य को समाप्त करने की प्रार्थना के साथ एक याचिका दायर की क्योंकि उसकी जिरह पूरी नहीं हो सकी थी। निचली अदालत ने आक्षेपित आदेश द्वारा ऐसी याचिका को स्वीकार कर लिया। इसलिए, उसी को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की गई थी।

    याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि ट्रायल कोर्ट गवाह के साक्ष्य को मिटाने के संबंध में कोई कारण बताने में विफल रही। यह आगे प्रस्तुत किया गया था कि मुख्य परीक्षा और उसकी जिरह के बीच एक गवाह की मृत्यु या गंभीर बीमारी की स्थिति में, उसके द्वारा पहले दिया गया साक्ष्य स्वीकार्य है, हालांकि संलग्न किए जाने वाले वजन की डिग्री तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। हालांकि, ट्रायल कोर्ट सबूत को पूरी तरह से नहीं फेंक सकता है।

    दूसरी ओर, प्रतिवादी के लिए यह तर्क दिया गया था कि जब तक गवाह की जिरह नहीं की जाती, तब तक भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 के दूसरे प्रोव‌िसो का प्रभाव लागू नहीं होता है और इसलिए, आक्षेपित आदेश ठीक ही पारित किया गया था क्योंकि यह उक्त गवाह के साक्ष्य को मिटाने से संबंधित है।

    निष्कर्ष

    न्यायालय ने कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 बाद की कार्यवाही में, उसमें बताए गए तथ्यों की सच्चाई को साबित करने के लिए कुछ सबूतों की प्रासंगिकता से संबंधित है। प्रावधान कहता है कि पहले की न्यायिक कार्यवाही में एक गवाह द्वारा दिया गया साक्ष्य बाद की न्यायिक कार्यवाही में या उसी न्यायिक कार्यवाही के बाद के चरण में, उसमें निहित तथ्यों की सच्चाई को साबित करने के उद्देश्य से प्रासंगिक है,, यदि अनुभाग में उल्लिखित कुछ शर्तें पूरी होती हैं।

    न्यायालय ने तब वीएम मैथ्यू बनाम एस शर्मा में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया जिसमें यह माना गया था कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 33 के दूसरे प्रोविसो के मद्देनजर, पिछली कार्यवाही में एक गवाह का साक्ष्य धारा 33 के तहत तभी स्वीकार्य होगा जब पहली कार्यवाही में प्रतिकूल पक्ष ने गवाह से जिरह करने का अधिकार और अवसर होगा।

    न्यायालय ने पटना हाईकोर्ट द्वारा श्रीकिशुन झुनझुनवाला बनाम सम्राट और श्रीकुमार मुखर्जी बनाम अविजीत मुखर्जी और अन्य सहित विभिन्न हाईकोर्टों द्वारा दिए गए निर्णयों के एक समूह पर भी भरोसा किया। परिणामस्वरूप, ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को रद्द करते हुए आवेदन की अनुमति दी गई जिसमें उपरोक्त गवाह के साक्ष्य को मिटा दिया गया था।

    केस टाइटल: अनामिका प्रणव बनाम अनिल कुमार चौधरी

    केस नंबर: सीएमपी नंबर 538 ऑफ 2018

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