'अब हर कोई हर चीज को लेकर संवेदनशील हो रहा है, फिल्मों, किताबों के प्रति सहनशीलता कम होती जा रही है': सुप्रीम कोर्ट ने 'आदिपुरुष' फिल्म के खिलाफ याचिका खारिज की
Avanish Pathak
21 July 2023 3:06 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें फिल्म 'आदिपुरुष' के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट (सीबीएफसी) द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट को रद्द करने की मांग की गई थी। जस्टिस एसके कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के लिए "प्रत्येक व्यक्ति की संवेदनशीलता" के आधार पर फिल्म प्रमाणन में हस्तक्षेप करना अनुचित था।
जनहित याचिका वकील ममता रानी द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने तर्क दिया कि फिल्म में हिंदू देवताओं का चित्रण सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 5 बी में उल्लिखित वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील रत्नेश कुमार शुक्ला ने तर्क दिया कि फिल्म में देवताओं का चित्रण घृणित ढंग से किया गया है।
शुरुआत में, जस्टिस एसके कौल ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाने के याचिकाकर्ता के विकल्प पर सवाल उठाया। उन्होंने लोगों द्वारा हर छोटे मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में लाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त करते हुए पूछा कि क्या अदालत को फिल्मों, किताबों और कलाकृतियों के हर पहलू की जांच करनी चाहिए। उन्होंने रचनात्मक प्रस्तुतियो के प्रति एक निश्चित स्तर की सहनशीलता की आवश्यकता पर बल दिया।
जस्टिस कौल ने मौखिक रूप से कहा-
"हमें 32 के तहत इस पर विचार क्यों करना चाहिए? सिनेमैटोग्राफी अधिनियम प्रमाण पत्र प्राप्त करने की विधि प्रदान करता है। हर कोई अब हर चीज के बारे में चिंतित है। हर बार वे इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगे। क्या हर चीज की जांच हमारे द्वारा की जानी है? फिल्मों, किताबों, पेंटिंग्स के प्रति सहनशीलता का स्तर कम होता जा रहा है। अब लोग कभी-कभी वास्तव में आहत होते हैं, शायद कभी-कभी नहीं। लेकिन हम अनुच्छेद 32 के तहत उनका मनोरंजन करना शुरू नहीं करेंगे।"
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि सीबीएफसी ने सेंसर प्रमाणपत्र देने से पहले आवश्यक दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया था। दलीलों के बावजूद, पीठ ने जनहित याचिका पर विचार करने में अपनी अनिच्छा बरकरार रखी। फैसले में, जस्टिस एसके कौल ने बताया कि सिनेमैटोग्राफिक प्रस्तुतियां धार्मिक ग्रंथों की सटीक प्रतिकृति नहीं हो सकता है और कलात्मक स्वतंत्रता को सीमाओं के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए सीबीएफसी को एक नियामक संस्था के रूप में गठित किया गया था।
आदेश सुनाते हुए जस्टिस एसके कौल ने कहा-
"हम शुरुआत में ही यह कह सकते हैं कि सिनेमैटोग्राफ़िक प्रस्तुतीकरण पाठ की सटीक प्रतिकृति नहीं हो सकता है। एक निश्चित नाटक होना चाहिए। हालांकि, नाटक एक निश्चित सीमा से आगे न जाए, इन पहलुओं में देखने के लिए एक निकाय का गठन किया गया है। वर्तमान मामले में, प्रमाणपत्र उस निकाय द्वारा जारी किया गया था और उसके बाद भी इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं।"
अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत व्यक्तिगत संवेदनाओं को संबोधित करना अनुचित समझा और इस बात पर जोर दिया कि सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाणपत्र दिए जाने के बाद ऐसे मुद्दों पर आम तौर पर अदालतों द्वारा विचार नहीं किया जाना चाहिए।
एक अलग मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के निर्माता द्वारा दायर एक स्थानांतरण याचिका और एक विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी करते हुए 'आदिपुरुष' फिल्म के खिलाफ विभिन्न हाईकोर्ट में चल रही कार्यवाही पर भी रोक लगा दी।
केस टाइटल: ममता रानी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया WP (C) No. 713/2023