सार्वजनिक स्थान पर अगर 'भगवान' के नाम पर अतिक्रमण किया गया तो उसे भी हटाने का आदेश देंगे: मद्रास हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

25 March 2022 5:12 PM GMT

  • सार्वजनिक स्थान पर अगर भगवान के नाम पर अतिक्रमण किया गया तो उसे भी हटाने का आदेश देंगे: मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि "भले ही भगवान के नाम पर सरकारी स्थान पर अतिक्रमण हुआ हो तो अदालतें ऐसे अतिक्रमणों को हटाने का निर्देश देंगी, क्योंकि सरकारी हित और कानून के शासन को सुरक्षित बनाए रखा जाना चाहिए।

    हाईकोर्ट ने सार्वजनिक सड़क पर अरुलमिघू पालपट्टराई मरिअम्मन तिरुकोइल द्वारा किए गए अतिक्रमण की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि अतिक्रमण अब 'किससे या किस नाम से' होता है, इससे अदालतों को कोई सरोकार नहीं है।

    जस्टिस एन. आनंद वेंकटेश निचली अपीलीय अदालत के फैसले के खिलाफ मंदिर द्वारा दायर दूसरी अपील पर सुनवाई कर रहे थे। उक्त मंदिर के अधिकारियों को मरियम्मन कोइल गली में निर्माण करने से रोक दिया गया था।

    अदालत ने आदेश में आगे जोड़ा,

    "एक समय था जब कुछ लोगों को यह धारणा हो जाती थी कि वे मंदिर के नाम पर या उस स्थान पर भगवान की मूर्ति लगाकर सार्वजनिक स्थान पर अतिक्रमण कर सकते हैं। हमारे पास पर्याप्त मंदिर हैं और किसी भी भगवान ने सरकारी स्थान पर अतिक्रमण करके या मंदिर के नाम पर एक संरचना बनाकर नए मंदिरों के निर्माण का कोई अनुरोध नहीं किया।"

    एडवोकेट कमिश्नर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर गौर करने के बाद अदालत ने यथास्थिति के आदेश के बावजूद मंदिर के निर्माण के साथ आगे बढ़ने और वास्तव में निर्माण पूरा करने के बारे में अपनी अस्वीकृति व्यक्त की।

    सिंगल बेंच ने इस मामले में नगर पालिका के आचरण की भी आलोचना की। नगर पालिका ने पहले प्रतिवादी मंदिर को सार्वजनिक सड़क पर किए गए अतिक्रमण को तुरंत रोकने के लिए नोटिस भेजा। बाद में जब मुकदमा दायर के लिए आया तो नगर पालिका ने यह स्टैंड लिया कि वह सरकार के नियंत्रण में हैं, क्योंकि यह सरकार पोराम्बोक भूमि है। अदालत ने निचली अपीलीय अदालत से सहमति जताई और टिप्पणी की कि इस तरह की तकनीकी दलीलें मंदिर के कार्य को सही नहीं ठहरा सकती।

    "वर्तमान मामले में यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि द्वितीय प्रतिवादी नगर पालिका ने पहले प्रतिवादी मंदिर द्वारा किए गए एक प्रमुख अतिक्रमण का आंख बंद करके समर्थन करके अपने हाथ धोने का प्रयास किया। दूसरे प्रतिवादी द्वारा उठाए गए स्टैंड का यह अचानक परिवर्तन शायद कुछ और कारण से है। अधिकारी जो मामले को संभाल रहे है, उन्होंने "गॉड फियरिंग" शब्द को गलत तरीके से समझा।

    प्रतिवादियों द्वारा उठाए गए एक और रुख के बारे में कि सरकार को एक पक्ष के रूप में जोड़ा गया, क्योंकि अनुसूचित संपत्ति को पोराम्बोक भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पीठ ने दोहराया कि यह भी एक हाइपर टैक्निकल याचिका है।

    अदालत ने कहा,

    "इस प्रकृति के मामलों में अदालतों को तकनीकी आपत्तियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए और जनता का समग्र हित मार्गदर्शक कारक होना चाहिए।"

    के.सुदर्शन और अन्य बनाम आयुक्त, मद्रास और अन्य निगम (1983) पर भरोसा करते हुए अदालत ने कहा कि आम जनता के एक राजमार्ग या सार्वजनिक सड़क के हर इंच का उपयोग करने के अधिकार को बिल्कुल भी नहीं हिलाया जा सकता। उपरोक्त फैसले के आलोक में वादी के लिए संपत्ति के सुखभोग के किसी भी अधिकार को स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

    अदालत ने कहा,

    "यहां तक ​​​​कि यह मानते हुए कि वादी के पास उनकी संपत्ति तक वैकल्पिक पहुंच है, इसका मतलब यह नहीं है कि वादी को अपनी संपत्ति में प्रवेश और निकास के लिए सार्वजनिक सड़क का उपयोग करने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है ... इसे आगे आयोजित किया गया [के सुदासन में ] कि किसी सार्वजनिक सड़क से सटे संपत्ति के मालिक को ऐसी सड़क तक पहुंचने का अधिकार है, जहां उसकी संपत्ति वास्तव में सड़क को छूती है।"

    अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि दूसरी प्रतिवादी नगर पालिका आम जनता के लिए सड़क का रखरखाव कर रही है और सड़क का उल्लेख करने वाले आधिकारिक रिकॉर्ड हैं। निचली अपीलीय अदालत ने यह भी निष्कर्ष दिया कि गली में एक टार रोड है जिसे मुकदमा दायर करते समय हटा दिया गया और मंदिर की निर्माण गतिविधियों के कारण अब केवल एक व्यक्ति के गली से गुजरने के लिए जगह है।

    अदालत ने कहा,

    "इस निर्माण ने वादी को अपनी संपत्ति में प्रवेश करने और बाहर निकलने से भी रोक दिया।"

    अदालत ने आगे कहा,

    "इस अदालत के समक्ष पेश की गई तस्वीरों से पता चलता है कि वादी को अपनी संपत्ति से सार्वजनिक सड़क तक पहुंचने से पूरी तरह से रोका गया। "

    हाईकोर्ट ने वादी के पक्ष में निचली अपीलीय अदालत द्वारा दिए गए निर्णय और डिक्री में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

    केस का शीर्षक: अरुलमिघु पालपट्टराई मरिअम्मन तिरुकोइल बनाम पप्पयी और अन्य।

    केस नंबर: 2013 का एस.ए.नं. 190 और 2013 का एमपी नंबर 1

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (पागल) 119

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