ईपीएफ पेंशन : कर्मचारी पेंशन योजना के तहत गुमशुदा व्यक्ति के बाद आश्रित को लाभ का दावा करने के लिए पुलिस प्रमाण पत्र जरूरी

LiveLaw News Network

30 Aug 2021 12:31 PM GMT

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    मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि एक महिला को परित्यक्त पति की ईपीएफ पेंशन योजना के लाभों का दावा करने के लिए एक FIR दर्ज कराना और यह पुलिस प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है कि वह जीवित है या नहीं।

    जस्टिस एस वैद्यनाथन की एकल पीठ ने एक महिला द्वारा दायर रिट याचिका का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की, जो अपने बेटे की मृत्यु के बाद कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन लाभ की मांग कर रही थी।

    याचिकाकर्ता ने कहा कि उसके पति ने 2005 में परिवार छोड़ दिया था। इसलिए, उसने ईपीएफ अधिकारियों को अपने बेटे द्वारा किए गए नामांकन के अनुसार अपने पति के विवरण पर जोर दिए बिना पेंशन लाभ जारी करने के लिए निर्देश देने की प्रार्थना की।

    ईपीएफओ के वकील ने पीठ को बताया कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के 16(5)(एए) के तहत नामांकन नहीं होने की स्थिति में मृतक के पिता पूरी पेंशन पाने के हकदार होंगे। पिता की मृत्यु होने पर माता जीवित रहने तक पेंशन की हकदार होगी।

    उन्होंने आगे कहा कि रिट याचिकाकर्ता को पति के लापता होने की शिकायत के संबंध में FIR दर्ज करानी चाहिए थी और यदि उसका पता नहीं चलता है तो उसे पुलिस से प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए था, उसके बाद उसे ईपीएफ अधिकारियों को कागजात पर कार्रवाई करने के लिए प्रस्तुत करना चाहिए था और यह याचिकाकर्ता को पेंशन लाभ देने में सक्षम बनाता है। चूंकि, ऐसा नहीं किया गया है, पेंशन योजना 1995 के प्रावधानों के अनुसार, ईपीएफ कोई राशि जारी करने की स्थिति में नहीं होगा।

    याचिकाकर्ता के वकील ने आशंका व्यक्त की कि पुलिस अब शिकायत पर विचार नहीं कर सकती क्योंकि याचिकाकर्ता के पति ने उसे 15 साल पहले छोड़ दिया था।

    पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को लाभ का दावा करने के लिए पुलिस से मंजूरी लेनी चाहिए थी। यह नोट किया गया कि योजना के अनुसार, मृतक के पिता पेंशन के हकदार हैं और पिता की मृत्यु की स्थिति में, मां-पत्नी जीवित रहने तक पेंशन की हकदार हैं।

    बेंच ने कहा, "चूंकि, मृतक कुंवारा है, रिट-याचिकाकर्ता को अपने पति के लापता होने पर शिकायत देनी चाहिए थी और पेंशन लाभ प्राप्त करने के लिए पुलिस से प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है।"

    हालांकि, याचिकाकर्ता की शिकायत का निवारण करने के लिए, अदालत ने उसे अदालत के आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के भीतर अपने पति के लापता होने के संबंध में पुलिस के समक्ष शिकायत करने की अनुमति दी। पीठ ने निर्देश दिया कि पुलिस अधिकारियों को इस तरह की शिकायत को तब स्वीकार करना चाहिए जब याचिकाकर्ता द्वारा यह शिकायत की जाती है और उन्हें यह सत्यापित करना होता है कि वह व्यक्ति जीवित है या नहीं, इसका प्रमाण पत्र जारी करना है।

    पीठ ने कहा, "उक्त प्रमाण पत्र की प्रस्तुति पर, रिट याचिकाकर्ता जो मृतक की मां है, को पेंशन लाभ दिया जाएगा, क्योंकि धारा 16(5)(एए) की संकीर्ण व्याख्या नहीं दी जा सकती है, विशेष रूप से, विशेष परिस्थितियों में।"

    शीर्षक: एस रेवती बनाम क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, ईपीएफओ, चेन्नई

    प्रतिनिधित्व: याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता एम बालमुरुलीकृष्णन; ईपीएफओ के लिए एडवोकेट के रामू

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