सुनिश्चित करें कि आईआईटी मद्रास कैंपस कुत्तों के लिए डंपिंग ग्राउंड न बने: मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा
LiveLaw News Network
19 Sept 2021 11:00 AM IST
मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि आईआईटी मद्रास कैंपस कुत्तों के लिए डंपिंग ग्राउंड न बने और इस संबंध में कुछ उपाय करें।
चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी और जस्टिस पीडी ऑडिकेसवालु की बेंच पीपुल फॉर कैटल इन इंडिया नाम के एक एनजीओ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
इस याचिका में आईआईटी मद्रास कैंपस में कुत्तों की दुर्दशा की शिकायत की गई थी।
न्यायालय के समक्ष प्रस्तुतियाँ
न्यायालय को भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, ग्रेटर चेन्नई निगम और राज्य के पशुपालन विभाग सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए निरीक्षणों से अवगत कराया गया।
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि राज्य पशुपालन विभाग, पशु कल्याण बोर्ड और निगम के सदस्यों सहित संयुक्त समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि कुत्तों की देखभाल नहीं की गई है और प्रदान किए गए बाड़े अपर्याप्त हैं।
दूसरी ओर, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने अपने कागजात दाखिल किए। इसमें लगातार दौरे के अनुसार एक रिपोर्ट भी शामिल थी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था कि आईआईटी ने अपने कैंपस में सबसे ज्यादा कुत्तों को स्थान दिया।
याचिकाकर्ता ने बताया कि हाल ही में 49 कुत्तों की मौत हुई है और उन्होंने संयुक्त समिति के निरीक्षण के बाद की सिफारिशों में से एक का हवाला दिया था, जिसमें पोस्टमार्टम किए जाने का सुझाव दिया गया था।
आईआईटी मद्रास के अधिकारियों ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि उसके परिसर में प्रत्येक कुत्ता माइक्रोचिप्ड है और तीन अलग-अलग बाड़े प्रदान किए गए हैं क्योंकि कुछ कुत्ते आक्रामक हैं और परिसर के भीतर आवाजाही को बाधित करते हैं और कभी-कभी छात्रों पर भौंकते हैं।
इस तरह की प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने इस प्रकार नोट किया:
"दिन के अंत में IIT परिसर एक डॉग पार्क, चिड़ियाघर नहीं है। न ही यह IIT का मुख्य व्यवसाय है जो कुत्तों को बनाए रखने के लिए अपने संसाधनों या ऊर्जा को समर्पित करता है, जिसमें पालतू जानवर भी शामिल हैं जिन्हें शहर के निवासी IIT गेट्स पर छोड़ सकते हैं।"
इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी देखा कि यह आवश्यक है कि आईआईटी परिसर में कुत्तों की संख्या को उसके वर्तमान स्तर से घटाकर लगभग 100 कर दिया जाए, जैसा कि आईआईटी का दावा है या लगभग 120 जैसा कि राज्य एजेंसियों का सुझाव है।
अदालत ने कहा,
"परिसर के आकार और पारंपरिक रूप से मौजूद कुत्तों को देखते हुए यह संख्या 50 के करीब से कम की जा सकती है, क्योंकि परिसर में हिरण और काले हिरण भी हैं।"
अंत में कोर्ट ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता, निगम, पशुपालन विभाग और भारतीय पशु कल्याण बोर्ड सहित राज्य के अधिकारियों के प्रतिनिधियों के साथ कार्रवाई के एक रोडमैप पर निर्णय लेना चाहिए, जिसका पालन यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है कि IIT को अपने परिसर में बहुत अधिक कुत्तों के खतरे और परिसर से लिए गए कुत्तों के अंतिम उपचार के बारे में छुटकारा मिले। अब चाहे इन कुत्तों को गोद लेने के माध्यम से या गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित कुछ केंद्रों में या इसी तरह की नियुक्ति के माध्यम से कम किया जाए।
कोर्ट ने यह भी कहा कि आईआईटी में आने वाले नए लोगों को निगम को सौंपा जा सकता है और निगम को ऐसे कुत्तों से नैतिक और मानवीय तरीके से निपटना चाहिए।
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