वीआईपी मूवमेंट के दौरान सुनिश्चित करें कि आम नागरिकों को कम से कम असुविधा हो : मद्रास हाईकोर्ट ने डीजीपी, कनिश्नर को निर्देश दिए

LiveLaw News Network

7 April 2021 7:45 AM GMT

  • God Does Not Recognize Any Community, Temple Shall Not Be A Place For Perpetuating Communal Separation Leading To Discrimination

    मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि वीआईपी/गणमान्य व्यक्तियों के वाहनों/काफिले की आवाजाही की विशेष व्यवस्था करने के दौरान आम नागरिकों को कम से कम असुविधा हो।

    मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति की एक खंडपीठ ने राज्य पुलिस के महानिदेशक और शहर के पुलिस आयुक्तों को निर्देश दिया कि वे वीआईपी मूवमेंट के दौरान आम नागरिकों को कम से कम असुविधा सुनिश्चित करने के लिए शहर के आयुक्तों को निर्देश दें। उच्च गणमान्य व्यक्ति में भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं।

    यह निर्देश एडवोकेट एम. ज्ञानसेकर द्वारा एक रिट याचिका पर दिया गया है, जिसमें राजनीतिक नेताओं द्वारा राजनीतिक अभियानों के नाम पर तमिलनाडु के लोगों को सड़कों का उपयोग करने से रोकने के लिए अधिकारियों से मना करने का आग्रह किया गया है।

    याचिका 28 मार्च, 2021 को हुई एक घटना से संबंधित है, जिसमें कुछ सड़कों को बंद कर दिया गया था, ताकि मुख्यमंत्री को रैली में जाने के लिए रास्ता बनाया जा सके।

    ज्ञानशेखर ने तर्क दिया कि भले ही सुरक्षा के आधार पर वीआईपी के लिए विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता हो, लेकिन आम नागरिकों को पीड़ित नहीं होना चाहिए; यातायात का मुक्त प्रवाह होना चाहिए।

    बेंच ने कहा कि इस भावना को हर दौर में साझा किया जाता है कि आम नागरिकों को वीआईपी मूवमेंट की वजह से एक साथ घंटों इंतजार करने की असुविधा होती है।

    बेंच ने कहा,

    "कई बार यह और भी संदिग्ध होता है कि जिन व्यक्तियों को इस तरह की विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, वे इसके हकदार हैं या नहीं। साथ ही उन्हें कोई सुरक्षा संबंधी चिंताएँ हैं या नहीं।"

    खंडपीठ ने कहा,

    "इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुख्यमंत्री के पास रास्ते का अधिकार होना चाहिए और पोस्ट की सुरक्षा संबंधी चिंताओं का मुख्य कारण यह है कि मुख्यमंत्री की कार यातायात में रुकी नहीं है। समान रूप से स्थानीय पुलिस अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आम नागरिकों को बहुत असुविधा न हो। या सड़कों के पूरे हिस्सों को उपयोग से प्रतिबंधित कर दिया गया है या किसी भी बड़े आंदोलन के सिलसिले में क्रॉसिंग पर यातायात को किसी भी समय तक रोक दिया जाता है।"

    हालाँकि, चूंकि याचिका केवल एक घटना से संबंधित है, इसलिए खंडपीठ ने याचिका का निपटारा कर दिया, क्योंकि यह घटना प्रैक्टिस की तुलना में अधिक विचलन की हो सकती है।

    केस का शीर्षक: एम. ज्ञानसेकर बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत और अन्य।

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