फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में काम करने की अच्छी स्थिति सुनिश्चित करें: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम राज्य के उपायुक्तों से कहा

LiveLaw News Network

2 Oct 2021 2:17 PM IST

  • गुवाहाटी हाईकोर्ट

    गुवाहाटी हाईकोर्ट 

    गुवाहाटी हाईकोर्ट ने गुरुवार को काम करने की स्थिति और फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में माहौल पर चिंता व्यक्त करते हुए असम राज्य के उपायुक्तों को ट्रिब्यूनल में काम करने की अच्छी स्थिति सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया।

    न्यायमूर्ति सुमन श्याम की खंडपीठ ने महत्वपूर्ण रूप से यह देखते हुए कि ट्रिब्यूनल के सदस्यों को मामलों की सुनवाई करने और सोफे पर बैठकर आदेश पारित करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि उन ट्रिब्यूनलों में एक कुर्सी और एक टेबल जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, निम्नलिखित आदेश जारी किया:

    अदालत ने निर्देश दिया,

    "सभी जिलों के उपायुक्त यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाएं कि बिना किसी देरी के राज्य भर में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में काम करने की अच्छी स्थिति सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम ढांचागत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं।"

    भले ही कोर्ट ने स्वीकार किया कि मौजूदा ट्रिब्यूनल में बुनियादी ढांचे के उन्नयन में परिचालन कारणों से कुछ और समय लग सकता है। हालांकि, कोर्ट ने जोर देकर कहा कि ट्रिब्यूनल के सदस्यों को उचित बैठने की व्यवस्था के बिना भी कार्य करने के लिए नहीं बनाया जा सकता।

    इस पृष्ठभूमि के खिलाफ न्यायालय ने इस प्रकार देखा:

    "यदि एफटी के विद्वान सदस्य नियमित आधार पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, तो यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वह उन्हें न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे इस तरह से उनके द्वारा आयोजित कार्यालय के अनुरूप कार्य कर सकें।"

    न्यायालय के समक्ष की गई अन्य प्रस्तुतियाँ

    1. स्थायी वकील, एफटी, असम ने प्रस्तुत किया कि गृह सचिव, असम सरकार ने तीन सदस्यीय समिति के गठन के साथ-साथ एफटी के सदस्यों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों की सुनवाई और निर्णय लेने के लिए दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं के बारे में आवश्यक अधिसूचना जारी की।

    2. तथापि, यह भी निवेदन किया गया कि 200 अतिरिक्त एफटी सदस्यों की सेवा विस्तार के संबंध में गृह मंत्रालय में भारत सरकार की स्वीकृति अभी भी प्रतीक्षित है, जिसके परिणामस्वरूप उन ट्रिब्यूनल के कामकाज में कुछ अनिश्चितता है। एमिक्स क्यूरी ने कहा कि एफटी के सदस्यों को जुलाई महीने का वेतन मिल गया है।

    3. 200 अतिरिक्त एफटी सदस्यों की भर्ती के संबंध में न्यायालय को अवगत कराया गया कि एनआरसी को अंतिम रूप न देने और एनआरसी अस्वीकृति पर्ची जारी न करने के कारण, ऐसी भर्ती का उद्देश्य अधूरा रह गया, इसलिए, उन्हें लंबे समय तक कोई भी नियमित कार्य के लिए असाइन नहीं किया गया।

    इस संबंध में राज्य के वकील ने न्यायालय को अवगत कराया कि उनके पद पर बने रहने को लेकर अभी भी कुछ अनिश्चितता है, क्योंकि राज्य सरकार भारत सरकार से अनुमोदन न मिलने के चलते उनकी सेवा का विस्तार करने की स्थिति में नहीं होगी।

    अंत में मामले को आगे की सुनवाई के लिए 28 अक्टूबर, 2021 को स्थगित करते हुए गृह सचिव,असम ने गृह और राजनीतिक विभाग को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अनुवर्ती कदम उठाने का निर्देश दिया गया।

    केस का शीर्षक - XXX XXX XXX बनाम असम सरकार और तीन अन्य।

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