एफआईआर नंबर, पुलिस स्टेशन एरिया जैसी मूलभूत अनिवार्यताओं को जमानत आदेशों में दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें: सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट से कहा

Sharafat

17 March 2023 6:50 PM IST

  • एफआईआर नंबर, पुलिस स्टेशन एरिया जैसी मूलभूत अनिवार्यताओं को जमानत आदेशों में दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें: सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट से कहा

    सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि सभी हाईकोर्ट में जमानत आदेशों का एक समान प्रारूप नहीं है। यह नोट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि ज़मनत आदेशों में कुछ बिन्दुओं को बुनियादी अनिवार्यता के रूप में दर्ज किया जाए।

    कई मामलों में आदेशों में निचली अदालत के समक्ष लंबित कार्यवाही या मामले में अपराधों की प्रकृति का उल्लेख नहीं होता है।

    जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने इस पृष्ठभूमि में आदेश दिया,

    "इस न्यायालय की राय है कि जमानत/अग्रिम जमानत के मामलों में हाईकोर्ट को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि आदेश के प्रारूप में सभी बुनियादी अनिवार्यताएं (यानी एफआईआर नंबर, तारीख, संबंधित पुलिस स्टेशन एरिया और कथित रूप से किए गए अपराध आदि) विधिवत दर्ज किये गए हों।"

    पीठ ने आगे निर्देश दिया कि इस आदेश को सभी हाईकोर्ट में उनके रजिस्ट्रार के माध्यम से परिचालित किया जाएगा।

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