दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल के कैदियों को वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, कॉलिंग सुविधाएं बढ़ाने और ई-मुलकात की अनुमति देने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए

LiveLaw News Network

6 May 2021 9:33 AM GMT

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल के कैदियों को वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, कॉलिंग सुविधाएं बढ़ाने और ई-मुलकात की अनुमति देने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए

    दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को सेंट्रल जेल-6 तिहाड़ में बंद कुछ अंडर-ट्रायल कैदियों द्वारा दायर एक याचिका सुनवाई करते हुए दिशा-निर्देश जारी किए, जिसमें जेल में कुछ सुविधाओं के प्रावधान के लिए निर्देश मांगे गए थे।

    न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह की खंडपीठ ने सोमवार को सरकार से जेल में टेली-कॉलिंग सुविधाओं, कैदियों के वैक्सीनेश, ई-मुलकात, मासिक कॉलिंग चार्ज और इंटरलाकिंग मुद्दों पर जवाब मांगा।

    न्यायालय के 3 मई के आदेश के अनुसार, सरकार के वकील ने न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत किया, जिसके बाद दोनों पक्षों के वकीलों की सुनवाई के बाद निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए:

    टेली-कॉलिंग सुविधाएं

    न्यायालय ने उल्लेख किया कि कैदियों की सुविधा के लिए इन कॉलों करने का मुद्दा उठाया गया था, जो कैदी टेली कॉल करते है, वो कितनी संख्या में कॉल कर सकते हैं।

    यह प्रस्तुत किया गया कि दैनिक कॉलिंग की सुविधा केवल उन कैदियों के लिए उपलब्ध है, जिन्होंने अपना बायोमेट्रिक डेटा सत्यापित करवाया है और जिन व्यक्तियों को कॉल करना है उनके पोस्टपेड नंबर, पते और बिल के संबंध में विभिन्न दस्तावेज जमा करवाए हैं।

    यह आगे प्रस्तुत किया गया कि दैनिक कॉलिंग सुविधाएं केवल उन्हीं नंबरों के लिए उपलब्ध हैं, जो पोस्टपेड हैं, न कि प्रीपेड नंबरों के लिए।

    महामारी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए न्यायालय ने आदेश दिया:

    "COVID-19 महामारी की वर्तमान दूसरी लहर के दौरान जहां बड़ी संख्या में परिवार प्रभावित हुए हैं, दैनिक कॉलिंग सुविधाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। यहां तक ​​अब प्रीपेड नंबरों के लिए भी अनुमति दी जाएगी। इसके लिए यह सत्यापित किया जाए कि जो व्यक्ति कॉल किया जा रहा है, वह संबंधित कैदी के करीबी रिश्तेदार या कोई और।"

    इसके अलावा, COVID-19 पॉजिटिव वार्ड में रिकवरी और आइसोलेशन वार्ड स्थापित करना एक चिंता का विषय है। इस पर कोर्ट ने आदेश दिया कि यह देखते हुए कि वे चिकित्सा हालत में अपने परिवार के सदस्यों को अपने अनुसार अपडेट करना चाहते हैं, इन कैदियों के लिए दैनिक कॉलिंग के लिए अधिकतम 5 मिनट के लिए अनुमति दी जाए।

    कैदियों का वैक्सीनेशन

    यह देखते हुए कि कैदियों के लिए, जिनकी आयु 45+ वर्ष की है, टीके पहले से ही उपलब्ध हैं और जेल अधीक्षक के पास हैं। अदालत ने निर्देश दिया कि इन कैदियों के लिए उचित परामर्श किया जाए और उन्हें जल्द से जल्द वैक्सीन लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

    जेल परिसर में जनसंख्या के घनत्व और उस वैक्सीनेशन को सभी कैदियों के लिए लगभग एक आवश्यकता माना गया, कोर्ट ने आदेश दिया,

    "यदि कोई पहचान पत्र, आधार कार्ड या पैन कार्ड के रूप में उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित पोर्टल/ऐप पर डाले जाने के लिए कैदी का आईडी नंबर का उपयोग पहचान संख्या के रूप में किया जा सकता है। यदि कैदी के स्वयं के पास मोबाइल नंबर नहीं है, तो उसे वैक्सीन के पंजीकरण के उद्देश्य से माता-पिता या भाई या बच्चों की तरह किसी करीबी रिश्तेदार के मोबाइल नंबर का उपयोग करने की अनुमति है। "

    जेल अधिकारियों ने अदालत को आश्वासन दिया कि सभी 136 कैदियों, जिनकी उम्र 45+ वर्ष है, उन्हें 31 मई, 2021 तक टीका लगाया जाएगा।

    इंसोफर के रूप में 18 - 44 कैदियों के समूह के बारे में अदालत को सूचित किया गया कि कुल 279 कैदी हैं और वर्तमान में जेल अधीक्षक को उक्त समूह के लिए टीके नहीं मिले हैं।

    तदनुसार, न्यायालय ने जेल अधीक्षक को आपदा प्रबंधन कार्यालय (पश्चिम) को 48 घंटे के भीतर एक अनुरोध करने का निर्देश दिया, जिसे गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा।

    कोर्ट ने आदेश में आगे कहा,

    "जेल अधीक्षक के अनुरोध पर शीघ्रता से विचार किया जाएगा और अपेक्षित टीकों को 15-30 दिनों की अवधि के भीतर आपूर्ति की जाएगी, जो उक्त समूह के कैदियों के वैक्सीनेशन के उद्देश्य से 18-44 आयु वर्ग के हैं।"

    ई-मुलाक़ात

    वर्तमान महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कैदियों के रिश्तेदार और परिवार के सदस्य हो सकते है कि कैदियों के संपर्क में रहना चाहते हैं, न्यायालय ने निर्देश दिया कि प्रत्येक सप्ताह कम से कम आधे घंटे के लिए सभी कैदियों को ई-मुलाकात की जेल अधिकारियों द्वारा अनुमति दी जाए।

    मासिक कॉलिंग की दर

    मासिक कॉलिंग शुल्क के संबंध पर एएससी ने अदालत को सूचित किया कि इसमें 31 मई, 2021 तक छूट दी गई है।

    यह भी प्रस्तुत किया गया कि COVID-19 पॉजिटिव रोगी को पृथक/ठीक करने के लिए आगे के अंतराल को पूरी तरह से टाला जा रहा है और अलग-अलग पानी की सुविधा और अन्य सामान्य सुविधाएं रिकवरी के लिए COVID-19 पॉजिटिव रोगियों को आइसोलेशन वार्ड समर्पित कर्मचारियों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं, ।

    अंत में, कोर्ट ने कहा कि शेष मामलों को सुनवाई की अगली तारीख यानी 24 मई, 2021 की जाएगी। इसके साथ ही जेल अधीक्षक को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है, ताकि याचिकाकर्ता जेल से कोर्ट में शामिल हो सकें।

    केस का शीर्षक - नताशा नरवाल और अन्य बनाम एनसीटी दिल्ली राज्य

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