कर्मचारियों को सर्विस करियर के अंत में जन्म तिथि बदलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए: उड़ीसा हाईकोर्ट

Avanish Pathak

28 May 2022 6:31 AM GMT

  • कर्मचारियों को सर्विस करियर के अंत में जन्म तिथि बदलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए: उड़ीसा हाईकोर्ट

    उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि जब कर्मचारी अपने सर्विस करियर के अंतिम दिनों में जन्मतिथि बदलने के लिए आवेदन करते हैं तो ऐसे आवेदनों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

    जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्रही की खंडपीठ ने कहा,

    "अधिसूचना और उक्त दिशा-निर्देशों के अलावा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में स्पष्ट रूप से कहा है कि कर्मचारियों को सर्विस करियर के अंत में जन्म तिथि बदलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता के सर्विस करियर के अंतिम दिनों में परिवर्तन का आवेदन दायर किया गया है।"

    पृष्ठभूमि

    याचिकाकर्ता वर्तमान में बोलनगीर जिले के दीनापद्मा हाई स्कूल बाघामुंड में चपरासी के रूप में कार्यरत है। उन्होंने अभ्यावेदन दिया था कि उनकी जन्म तिथि 01.02.1965 के बजाय गलत तरीके से 01.02.1963 दर्ज की गई है।

    इसके अलावा, उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया था कि सरकारी यूपी स्कूल एडमिशन रजिस्टर और उनके आधार कार्ड में जन्म तिथि 01.02.1965 दर्ज है, लेकिन यह सेवा पुस्तिका और स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र में 01.02.1963 के रूप में उल्लिखित है।

    इसलिए, उन्होंने यह रिट याचिका दायर कर जन्मतिथि को 01.02.1963 से 01.02.1965 करने की प्रार्थना की, जिसे उनकी सर्विस बुक एंट्री में गलत तरीके से दर्ज किया गया है।

    उनकी ओर से यह दावा किया गया था कि यदि उनकी जन्मतिथि में उचित समय के भीतर सुधार नहीं किया जाता है तो उन्हें समय से पहले सेवानिवृत्ति और अपूरणीय क्षति के साथ-साथ चोट की समस्या का सामना करना पड़ेगा।

    निष्कर्ष

    कोर्ट ने शुरू में ओडिशा सरकार द्वारा जारी 30 जनवरी 1995 की एक अधिसूचना पर भरोसा किया।

    जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि किसी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका/सेवा नामावली में एक बार दर्ज होने के बाद, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना, लिपिकीय त्रुटि के मामले में, जन्म तिथि में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

    इसके अलावा, यह सुनिश्चित किया गया कि जन्म तिथि में परिवर्तन को प्रभावी करने के लिए एक आवेदन सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा, यदि इसे सरकारी सेवा में प्रवेश के पांच साल बाद दायर किया जाता है।

    कोर्ट ने कहा कि यह निस्संदेह और निर्विवाद रूप से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता का मौजूदा आवेदन टाइम-बार्ड है, क्योंकि यह उसके शामिल होने की तारीख से पांच साल के भीतर दायर नहीं किया गया था।

    जिसके लिए यह तमिलनाडु राज्य बनाम टीवी वेणुगोपालन में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सिद्धांत पर निर्भर था, जिसमें यह माना गया था कि सरकारी कर्मचारियों को अपने सर्विस करियर के अंत में जन्मतिथि को सही करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

    इसके अलावा, यह नोट किया गया कि सचिव और आयुक्त, गृह विभाग और अन्य बनाम आर किरुबाकरण, सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी स्थिति को दोहराया कि जब सेवानिवृत्ति की पूर्व संध्या पर या उस समय के आसपास जन्म तिथि में परिवर्तन के लिए आवेदन दायर किया जाता है तो अदालतों को बेहद सावधान रहना पड़ता है।

    अंत में कोर्ट ने उत्तरांचल राज्य और अन्य बनाम पीतांबर दत्त सेमवाल पर भरोसा किया, जिसमें एक सरकारी कर्मचारी को इस आधार पर राहत देने से इनकार कर दिया गया था कि उसने लगभग 30 साल की सेवा के बाद सर्विस रिकॉर्ड में सुधार की मांग की थी।

    हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट को लगभग तीन दशकों के बाद फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।

    तथ्यात्मक मैट्रिक्स के आलोक में इन सभी आधिकारिक उदाहरणों पर ध्यान देने के बाद कोर्ट ने यह निष्कर्ष निकाला,

    "उपरोक्त तथ्यात्मक मैट्रिक्स के परिप्रेक्ष्य से इस अदालत की राय है कि याचिकाकर्ता का दावा टाइम-बार्ड है और इसलिए, उस पर विचार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, लगातार कानूनी स्थिति को देखते हुए और यहां तक ​​​​कि अधिसूचना और बाद के पैराग्राफों में निर्धारित दिशा-निर्देश इस निष्कर्ष की ओर ले जाते हैं कि पांच साल के बाद जन्मतिथि में बदलाव के लिए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।"

    तदनुसार, रिट याचिका खारिज कर दी गई।

    केस टाइटल: उग्रसेन साहू बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य।

    केस नंबर: W.P.(C) No. 12015 of 2022

    निर्णय पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

    Next Story