जिला ग्रामीण विकास अभ‌िकरण के कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी नहीं, लेकिन उन पर अनुकंपा नियुक्ति के नियम लागू होंगेः इलाहाबाद उच्च न्यायालय

LiveLaw News Network

6 May 2021 3:04 PM IST

  • जिला ग्रामीण विकास अभ‌िकरण के कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी नहीं, लेकिन उन पर अनुकंपा नियुक्ति के नियम लागू होंगेः इलाहाबाद उच्च न्यायालय

    इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने माना है कि उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 में शामिल अनुकंपा नियुक्ति के प्रावधान जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के कर्मचारियों पर लागू हैं।

    ज‌स्ट‌िस रमेश सिन्हा, ज‌स्ट‌िस चंद्र धारी सिंह और ज‌स्ट‌िस मनीष माथुर की पूर्ण पीठ ने, इस प्रकार, माना कि 17 मार्च, 1994 के सरकारी आदेश के पैराग्राफ 2 (9) के मद्देनजर, जो यह प्रावधान करती है कि डीआरडीए कर्मचारियों के रोजगार के मामलों के में, जिसके लिए उक्त सरकारी आदेश में कोई विशेष प्रावधान नहीं है, ऐसे कर्मचारी आमतौर पर उन प्रावधानों द्वारा शासित होंगे, जो राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

    खंडपीठ ने कहा, "सरकारी आदेश का अवलोकन यह स्पष्ट करता है कि नियुक्ति, वरिष्ठता, पदोन्नति, आरक्षण आदि के संबंध में सरकारी कर्मचारियों पर लागू सेवा नियम डीआरडीए के कर्मचारियों पर लागू किए गए हैं।"

    पृष्ठभूमि

    फुल बेंच 22 मई, 2017 के एक आदेश के खिलाफ दायर एक रिट याचिका की सुनवाई में सिंगल बेंच द्वारा दिए गए एक संदर्भ का जवाब दे रही थी, जिसमें 1974 के नियमों के तहत अनुकंपा नियुक्ति देने का दावा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि वह डीआरडीए के कर्मचारियों के मामले में अनुपयुक्त है।

    सिंगल जज ने देखा कि स्टेट ऑफ यूपी और अन्य बनाम पीताम्बर (2010) में एक डिवीजन बेंच ने माना था कि डीआरडीए संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ में 'राज्य' है, लेकिन साथ ही यह भी माना था कि डीआरडीए के कर्मचारी राज्य या केंद्र सरकार के अधीन कोई भी नागरिक पद नहीं रखते हैं, और इसलिए, 'सरकारी कर्मचारी' की परिभाषा के दायरे में नहीं आते हैं।

    इसलिए आयोजित किया गया था कि केवल इसलिए कि संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर एक एसोसिएशन 'राज्य के उपकरण' की अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है, यह अपने कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की परिभाषा में नहीं आने देगा।

    बाद के इस तर्क के आधार पर यूपी राज्य बनाम अजीत कुमार शाही में एक और डिवीजन बेंच डीआरडीए के एक कर्मचारी के आश्रित के अनुकंपा नियुक्ति के दावे को खारिज कर दिया कि 1974 के नियम केवल सरकारी कर्मचारियों पर लागू हैं।

    परिणाम

    व्यापक राज्य नियंत्रण

    पूर्ण पीठ ने कहा कि राज्य सरकार का डीआरडीए के प्रशासन पर व्यापक नियंत्रण है।

    उदाहरण के लिए, डीआरडीए के निर्माण के लिए उत्तरदायी कार्यालय ज्ञापन यह प्रावधान करता है कि वे राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित और शासित होंगे और प्रत्येक जिले में कलेक्टर / उपायुक्त इनका नेतृत्व करेंगे।

    इसके अलावा, उप-कानूनों के नियम 14 में यह प्रावधान है कि डीआरडीए का प्रत्येक कर्मचारी राज्य सरकार के सेवा आचरण नियमों द्वारा शासित होगा।

    इसके अलावा, भले ही डीआरडीए की गवर्निंग बॉडी अपने कर्मचारियों का नियुक्ति प्राधिकारी हो, लेकिन, यह केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अधीन होगा।

    'ऑक्यूपाइड फिल्‍ड' का सिद्धांत

    खंडपीठ ने यह मानने के ‌लिए 'ऑक्यूपाइड फिल्‍ड'के सिद्धांत को लागू किया कि डीआरडीए के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों से संबंधित शून्य को 17 मार्च, 1994 के सरकारी आदेश के जर‌िए भरा गया है।

    इसने उल्लेख किया कि भले ही अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित सरकारी आदेश में कोई विशिष्ट सेवा शर्त नहीं दर्शाई गई है, हालांकि, सरकारी आदेश के पैराग्राफ 2 (9) का एक पठन यह इंगित करता है कि अन्य मामले जो विशेष रूप से सरकारी आदेश या डीआरडीए के कर्मचारियों से संबंधित किसी अन्य विशेष आदेश के साथ कवर नहीं हैं, ऐसे नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित किया जाएगा जो आम तौर पर होते हैं राज्य के मामलों के संबंध में सेवारत सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होते हैं।

    'एप्रोबेट और रिप्रोबेट'

    न्यायालय को सूचित किया गया कि अनुकंपा नियुक्ति के प्रावधानों को छोड़कर, सरकारी आदेश में इंगित सेवा की बाकी शर्तें राज्य की सभी डीआरडीए पर लागू की गई हैं।

    इस पर आपत्त‌ि व्यक्त करते हुए, पूर्ण पीठ ने ‌राय दी कि वर्तमान परिस्थिति में एप्रोबेट और रिप्रोबेट का सिद्धांत लागू होगा और विपरीत पक्षों, इसी तरह के सेवा की शर्तें आवेदन करते हुए, ऐसी सेवा की शर्तों को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो डीआरडीए के कर्मचारियों के लिए लाभकारी हैं।

    डीआरडीए कर्मचारियों को 1974 नियम का लाभ प्रदान करने से उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलेगा

    राज्य के वकील ने तर्क दिया था कि डीआरडीए के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं है क्योंकि वे केंद्र या राज्य सरकारों के तहत कोई भी नागरिक पद नहीं संभाल रहे हैं और इसलिए, 1974 के नियमों का लाभ डीआरडीए के कर्मचारियों को देना उन्हें सरकारी कर्मचारियों के बराबर दर्जा देगा।

    इस तर्क को खारिज करते हुए, पूर्ण पीठ ने कहा, "डीआरडीए के कर्मचारियों को 1974 नियमों का लाभ देते हुए, यह बिल्कुल कल्पना नहीं की जा सकती है कि यह उन्हें सरकारी कर्मचारियों का दर्जा प्रदान करेगा। संदर्भ द्वारा उक्त नियमों का समावेश केवल लाभकारी कानून का लाभ प्रदान करने के बराबर है। इस प्रकार, डीआरडीए के कर्मचारियों को 1974 के नियमों के तहत अनुकंपा नियुक्ति का लाभ प्रदान करने से केवल उन्हें उक्त लाभकारी नियम का लाभ प्रदान होगा और यह उन्हें सरकारी कर्मचारियों का दर्जा नहीं देने के बराबर नहीं होगा।"

    अजीत कुमार शाही (सुप्रा) को खारिज किया

    पूर्ण पीठ ने यह भी नोट किया कि उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अजीत कुमार शाही के मामले में दिए फैसले पर पुनर्विचार की आवश्यकता है क्योंकि उसे 18 जुलाई 2016 के एक सरकारी आदेश की अनदेखी करके पारित किया गया था, जिसके अनुसार- पूरे उत्तर प्रदेश में डीआरडीए के कर्मचारियों को राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग में शामिल किया गया था।

    "उपर्युक्त कारकों को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 18.07.2016 को जारी सरकारी आदेश से पहले नियुक्त या कार्य कर रहे डीआरडीए के कर्मचारियों पर 1974 के नियमों की प्रयोज्यता के संबंध में संदर्भ का उत्तर द‌िया जाना है, क्योंकि उक्‍त आदेश के बाद डीआरडीए के कर्मचारियों को राज्य सरकार का दर्जा प्राप्त हो गया, जिससे उन 1974 नियम स्वतः लागू हो गए हैं।"

    पीठ ने कहा, "17.03.1994 के सरकारी आदेश की अनदेखी करके अजीत कुमार शाही (सुप्रा) में दिया गया डिवीजन बेंच का फैसला अच्छा कानून नहीं है और इसलिए इसे खारिज कर दिया गया है।"

    केस टाइटिल: कल्याणी मेहरोत्रा ​​बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य।

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