यदि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया तो कर्नाटक कोऑपरेटिव सोसायटी एक्ट की धारा 70 के तहत प्रतिबंध लागू नहीं होगा: कर्नाटक हाईकोर्ट
Shahadat
17 Feb 2023 2:32 PM IST
कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि इंडियन कॉफी वर्कर्स को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में कार्यरत कामगारों को यदि निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है तो वे वसूली के लिए अपने दावे पर विचार करने के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत गठित उपयुक्त प्राधिकरण को न्यूनतम मजदूरी का आवेदन कर सकते हैं।
इसके अलावा, यह कहा गया कि कर्नाटक को-ऑपरेटिव सोसायटी एक्ट, 1959 की धारा 70 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत किसी प्राधिकरण पर दावे पर विचार करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाती।
एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज ने प्राधिकरण द्वारा पारित दिनांक 27-10-2021 के आदेश को घोषित करने की मांग करने वाली सोसाइटी द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए अवलोकन किया, जिसके द्वारा इसने समाज को श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने का निर्देश दिया।
आदेश को चुनौती देने वाली सोसायटी का प्राथमिक तर्क यह था कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत प्राधिकरण के पास संशोधन के मद्देनजर को-ऑपरेटिव सोसाइटी के संबंध में किसी भी विवाद और/या कामगारों द्वारा किए गए दावे को तय करने का कोई अधिकार क्षेत्र और/या अधिकार नहीं है। वर्ष 2000 में कर्नाटक को-ऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, 1959 की धारा 70 के बारे में लाया गया।
उक्त संशोधन के बाद मजदूरी या अन्यथा के संबंध में किसी कर्मचारी के किसी भी दावे के संबंध में किसी भी विवाद को निर्णय के लिए रजिस्ट्रार को भेजा जाना होगा। इस तरह के विवाद के संबंध में मुकदमा या अन्य कार्यवाही में किसी भी सिविल या श्रम या राजस्व न्यायालय या औद्योगिक न्यायाधिकरण के पास किसी भी प्रकार के विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।
कामगारों ने दलील का विरोध करते हुए कहा कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 विशेष अधिनियम है, जिसे कामगारों के वेतन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य और इरादे से बनाया गया। विशेष अधिनियम होने के नाते इसे कर्नाटक को-ऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, 1959 और/या उसमें किए गए संशोधन पर वरीयता दी जानी चाहिए। उक्त एक्ट के तहत निर्धारित तंत्र से कामगारों को वंचित नहीं किया जा सकता।
पीठ ने कहा कि एक्ट की धारा 70 ऐसे विवाद से संबंधित है जिसे निर्णय के लिए रजिस्ट्रार को भेजा जाना है, जिसमें एक्ट की धारा 70(1)(सी) के संदर्भ में सोसायटी, किसी अधिकारी या एजेंट के बीच विवाद शामिल है। इस तरह के किसी भी विवाद को निर्णय के लिए रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा और किसी भी सिविल, श्रम या राजस्व न्यायालय या औद्योगिक न्यायाधिकरण के पास ऐसे विवाद के संबंध में किसी भी मुकदमे या अन्य कार्यवाही पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।
फिर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के कथन का उल्लेख करते हुए पीठ ने कहा,
"न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी के भुगतान का कोई औचित्य नहीं है। आगे यह कि जो संगठन न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान करता है, उसे अस्तित्व का कोई अधिकार नहीं है।"
इस प्रकार इसने कहा,
"जिस विवाद को अधिनियम की धारा 70 में संदर्भित किया गया, वह न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत मजदूरी का भुगतान न करने को कवर नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा कोई विवाद नहीं है, जिसके लिए निर्धारण की आवश्यकता हो।"
इसमें कहा गया,
"यह केवल न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का कार्यान्वयन है, जिसे करने की आवश्यकता है। नियोक्ता द्वारा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने की स्थिति में कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, नियोक्ता द्वारा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं करने की स्थिति में न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने के लिए नियोक्ता को एक निर्देश जारी करने की आवश्यकता होगी।"
यह टिप्पणी करते हुए कि एक्ट की धारा 70 में उपयोग किए गए विवाद का संदर्भ न्यूनतम मजदूरी के दावे से अलग है, जो कि वर्तमान मामले में है।
पीठ ने कहा,
"वर्तमान मामले में दावा अनुसूचित रोजगार में न्यूनतम मजदूरी के लिए है, न्यूनतम मजदूरी उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित की जा रही है। यदि उक्त भुगतान नहीं किया जाता है तो मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 के तहत राशि की वसूली का दावा किया जा सकता है।
तदनुसार कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और प्राधिकरण का आदेश बरकरार रखा। साथ ही कहा कि "कर्मचारियों को उचित मंच के समक्ष अपना उपाय निकालने का अधिकार है।"
केस टाइटल: इंडियन कॉफ़ी वर्कर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और वरिष्ठ श्रम निरीक्षक व अन्य
केस नंबर : रिट पेटिशन नं. 22751/2021
साइटेशन: लाइवलॉ (कर) 67/2023
आदेश की तिथि: 07-02-2023
प्रतिनिधित्व: याचिकाकर्ता के वकील सोमशेखर, आगा भोज गौड़ा टी कोल्लर R1 से R3 के लिए, R4 से R13 के लिए एडवोकेट एल. मुरलीधर पेशवा के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता के. सुब्बा राव।
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