ए एंड सी अधिनियम की धारा 12(5) के तहत लगा प्रतिबंध पक्षकारों के दूर के रिश्तेदार पर लागू नहीं होगा: दिल्ली हाईकोर्ट

Shahadat

2 Jun 2022 7:00 AM GMT

  • ए एंड सी अधिनियम की धारा 12(5) के तहत लगा प्रतिबंध पक्षकारों के दूर के रिश्तेदार पर लागू नहीं होगा: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ए एंड सी अधिनियम की धारा 12(5) के तहत लगा प्रतिबंध पक्षकारों के दूर के रिश्तेदार पर लागू नहीं होगा।

    जस्टिस विभु बाखरू की एकल पीठ ने कहा कि सातवीं अनुसूची की धारा 12(5) के स्पष्टीकरण 1 और प्रविष्टि 9 के संदर्भ में केवल पति या पत्नी, भाई-बहन, बच्चे, माता-पिता या किसी पक्ष के जीवन साथी मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए अपात्र होंगे।

    कोर्ट ने कहा कि पक्षकारों की भतीजी के ससुर को ए एंड सी अधिनियम की धारा 12 (5) की कठोरता को आकर्षित करने के लिए पक्षकारों के करीबी रिश्तेदार के रूप में नहीं माना जा सकता।

    तथ्य

    याचिकाकर्ता और प्रतिवादी भाई हैं। दोनों मनोहर लाल सर्राफ एंड संस ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी) के नाम से पारिवारिक व्यवसाय करते हैं। दोनों पक्षों की बराबर की हिस्सेदारी 33.3% है और शेष 33.3% पक्षकारों के बड़े भाई के पास है, जो विवाद में शामिल नहीं है।

    पारिवारिक व्यवसाय से संबंधित पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ, जिसे पक्षकारों ने मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का निर्णय लिया। नतीजतन, पक्षकारों ने 04.10.2021 को मध्यस्थता समझौते किया और शुभाश चंद्र को मध्यस्थ के रूप में नामित किया, जो उनकी भतीजी के ससुर भी हैं।

    इसके बाद याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 16 आर/डब्ल्यू धारा 12(5) के तहत आवेदन दायर किया और मध्यस्थ से इस आधार पर खुद को अलग करने का अनुरोध किया कि वह दोनों पक्षों से निकटता से संबंधित है। मध्यस्थ ने अर्जी खारिज कर दी।

    मध्यस्थ के आदेश से व्यथित याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 14 आर/डब्ल्यू धारा 12(5) के तहत आवेदन दायर किया। आवेदन में अन्य बातों के साथ-साथ मध्यस्थ के अधिदेश को समाप्त करने और उसे बदलने के लिए एक स्वतंत्र मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए प्रार्थना की गई।

    पक्षकारों का विवाद

    याचिकाकर्ता ने मध्यस्थ के आदेश को निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी:

    1. मध्यस्थ ए एंड सी अधिनियम की धारा 12(5) के संदर्भ में मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य है, क्योंकि वह दोनों पक्षों से निकटता से संबंधित है और पक्षकारों ने अधिनियम की धारा 12(5) की प्रयोज्यता को माफ करने के लिए कोई समझौता नहीं किया है।

    2. जिस तरह से मध्यस्थ ने मध्यस्थता की कार्यवाही का संचालन किया वह उसके पूर्वाग्रह को दर्शाता है, क्योंकि मध्यस्थ ने व्यक्तियों के खिलाफ आदेश पारित किया न कि मध्यस्थता समझौते या कार्यवाही पर हस्ताक्षर करने वालों के खिलाफ।

    प्रतिवादी ने निम्नलिखित आधारों पर याचिका की स्थिरता पर आपत्ति जताई:

    1. सातवीं अनुसूची के तहत प्रदान की गई कोई भी परिस्थिति नहीं बनाई गई है।

    2. मध्यस्थ दोनों पक्षों से समान रूप से संबंधित है और सातवीं अनुसूची 9 में प्रवेश केवल तभी आकर्षित होता है जब मध्यस्थता केवल एक पक्ष से संबंधित हो।

    3. इसके अलावा, मध्यस्थ उनकी भतीजी का ससुर है, इसलिए वह पक्षकारों से निकटता से संबंधित नहीं है।

    न्यायालय द्वारा विश्लेषण

    कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति के लिए 'निकट पारिवारिक संबंध' की श्रेणी में आने के लिए क्या यह पर्याप्त नहीं कि वह आम तौर पर एक पक्ष से संबंधित है। रिश्ता 'पारिवारिक संबंध' होना चाहिए और वह भी करीब का।

    न्यायालय ने ए एंड सी अधिनियम की सातवीं अनुसूची के स्पष्टीकरण 1 को यह देखने के लिए संदर्भित किया कि व्यक्ति पक्षकारों से निकटता से संबंधित होगा यदि वह या तो पति या पत्नी, भाई, बच्चा, माता-पिता या जीवन साथी है।

    कोर्ट ने माना कि सातवीं अनुसूची r/w धारा 12(5) के स्पष्टीकरण 1 और प्रविष्टि 9 के संदर्भ में केवल पति या पत्नी, भाई-बहन, बच्चे, माता-पिता या जीवन साथी ही मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए अपात्र होंगे।

    कोर्ट ने कहा कि पक्षकारों की भतीजी के ससुर को ए एंड सी एक्ट की धारा 12 (5) की कठोरता को आकर्षित करने के लिए पक्षकारों का करीबी रिश्तेदार नहीं माना जा सकता।

    केस टाइटल: हिमांशु शेखर बनाम प्रभात शेखर

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (दिल्ली) 526

    दिनांक: 31.05.2022

    याचिकाकर्ता के वकील: पी. नागेश, श्री राजीव आहूजा के साथ सीनियर एडवोकेट और एडवोकेट अक्षय शर्मा।

    प्रतिवादी के लिए वकील: संदीप सेठी, रवि प्रकाश के साथ सीनियर एडवोकेट और एडवोकेट आतिफ समीम।

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