बिजली 'लक्जरी' नहीं: मेघालय हाईकोर्ट ने बार-बार बिजली कटौती की आलोचना की, कहा- पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य
Shahadat
16 May 2023 5:55 AM GMT
![बिजली लक्जरी नहीं: मेघालय हाईकोर्ट ने बार-बार बिजली कटौती की आलोचना की, कहा- पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य बिजली लक्जरी नहीं: मेघालय हाईकोर्ट ने बार-बार बिजली कटौती की आलोचना की, कहा- पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य](https://hindi.livelaw.in/h-upload/2023/04/19/750x450_468965-750x450412260-chief-justice-sanjib-banerjee-justice-w-diengdoh-and-meghalaya-hc.jpg)
मेघालय हाईकोर्ट ने हाल ही में मांग और आपूर्ति में असंतुलन के कारण राज्य में बड़े पैमाने पर बिजली कटौती के लिए राज्य और उसके बिजली नियामक निकाय, मेघालय ऊर्जा निगम लिमिटेड (एमईईसीएल) की आलोचना की।
चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी और जस्टिस डब्ल्यू डेंगदोह की खंडपीठ ने इस संबंध में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा,
"बिजली अब कोई विलासिता नहीं है। यह सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है कि मांग के अनुसार बिजली की पर्याप्त उपलब्धता हो और भविष्य की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए योजनाएं हों।"
खंडपीठ ने विडंबनापूर्ण टिप्पणी की कि जब जनहित याचिका में आदेश उसके द्वारा निर्धारित किया जा रहा था, तब भी न्यायालय को बिजली की आपूर्ति बाधित की गई।
खंडपीठ ने कहा,
"बिजली कुछ सेकंड के भीतर फिर से शुरू हो गई है, लेकिन यह एक संकेत हो सकता है कि राज्य को पर्याप्त जवाब देना चाहिए।"
MeECL के अध्यक्ष ने अदालत को सूचित किया कि बिजली की मासिक मांग 200 मिलियन यूनिट तक है और उपलब्धता केवल 88 मिलियन यूनिट है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि ऐसी कमी तकनीकी कारणों से त्रिपुरा में एक बिजली संयंत्र के बंद होने और राज्य को बिजली के लिए कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं मिलने के कारण है।
हालांकि, न्यायालय का विचार था कि यह बिजली आपूर्ति में रुकावट को सही ठहराने का बहाना नहीं हो सकता। उसने सुझाव दिया कि राज्य ओपन ग्रिड से बिजली खरीद सकता है और बिजली कंपनियों के साथ समझौता कर सकता है।
कोर्ट ने अब राज्य और MeECL दोनों से स्वतंत्र हलफनामे मांगे हैं, जो बिजली संकट को दूर करने के लिए तत्काल, अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों का संकेत देते हैं। साथ ही किसी भी बिजली संयंत्र और वैकल्पिक स्रोतों के आकस्मिक बंद होने के दौरान कार्य योजना के साथ उपलब्ध रहिएगा।
अदालत ने आगे लोड-शेडिंग घंटों के समान वितरण और अस्पतालों, हवाई अड्डों और प्रमुख प्रतिष्ठानों जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया।
मामले को आगे विचार करने के लिए 30 मई को फिर से पोस्ट किया गया।
केस टाइटल: फ्लेमिंग बी. मारक बनाम मेघालय राज्य व अन्य
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