विशेष पते पर बिजली कनेक्शन स्वामित्व, निर्माण की वैधता का प्रमाण नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

2 Dec 2023 6:43 PM IST

  • विशेष पते पर बिजली कनेक्शन स्वामित्व, निर्माण की वैधता का प्रमाण नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

    Bombay High Court 

    बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम एस पटेल और जस्टिस कमल खाता की खंडपीठ ने हाल ही में माना कि किस एड्रेस पर बिजली बिल या कनेक्शन निर्माण के स्वामित्व या वैधता का प्रमाण नहीं है। अदालत ने कहा कि एक बिजली व‌ितरण लाइसेंस धारक संभवतः संपत्ति के स्वामित्व के सवालों का आकलन नहीं कर सकता है और यह जांच नहीं कर सकता है कि अपार्टमेंट या इकाइयों के पास आवश्यक प्लानिंग परमिशन हैं या नहीं।

    कोर्ट ने कहा,

    “बिजली कनेक्शन आवेदन और बिल का उपयोग स्वामित्व साबित करने के लिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह वितरण लाइसेंसधारक की मांग भी नहीं है... किसी वितरण लाइसेंसधारी से यह उम्मीद करना असंभव है कि वह संपत्ति के मालिकाना हक के सवालों का आकलन करने के लिए कानून की सीमा से परे जाकर काम करेगा, इस सवाल का आकलन करना तो दूर की बात है कि क्या संरचना या ढांचे या अपार्टमेंट या इकाइयों के पास अपेक्षित योजना अनुमतियां हैं या नहीं।"

    पीठ नवी मुंबई नगर निगम के तहत भूमि पर बनी संरचना संबंधी स्वत: संज्ञान याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसका निर्माण बिना किसी अनुमति के किया गया था।

    पिछली सुनवाई में पीठ ने पाया था कि पूरी संरचना में अवैध जल आपूर्ति के साथ-साथ बिजली कनेक्शन भी था। जिसके बाद महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) को प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था।

    यह देखा गया कि मौजूदा मामला अनोखा नहीं था, क्योंकि किसी निर्माण को सही ठहराने के लिए अधिकारियों के समक्ष बिजली बिल पेश करना और यह सुझाव देना कि यह वैध है क्योंकि इसमें बिजली की आपूर्ति थी, यह एक लगातार होने वाली घटना थी।

    एमएसईडीसीएल की ओर से वकील दीपा चव्हाण पेश हुईं और उन्होंने कहा कि बिजली आपूर्ति का निर्माण की वैधता या वैधानिकता से कोई लेना-देना नहीं है। यह बिजली प्रदान करने के लाइसेंसधारियों के वैधानिक दायित्व के तहत प्रदान की गई एक सेवा थी। उन्होंने माना कि बिजली आपूर्ति बिलों के दुरुपयोग की संभावना है, और इस प्रकार, नए कनेक्शन के लिए आवेदन पत्र और उपभोक्ता बिलों में एक अस्वीकरण और चेतावनी का प्रस्ताव दिया गया।

    यह दावा किया गया था कि ये द्विभाषी अस्वीकरण मराठी और अंग्रेजी में प्रकाशित किए जाएंगे, और बताया जाएगा कि कनेक्शन या संबंधित बिल का उपयोग निर्माण के स्वामित्व या वैधता को प्रदर्शित करने के लिए सबूत के रूप में नहीं किया जा सकता है।

    पीठ का विचार था कि अस्वीकरण पर्याप्त थे और इसे नए लगाए गए प्रतिबंधों के रूप में नहीं माना जा सकता है।

    कोर्ट ने कहा, “वे केवल वही स्पष्ट करते हैं जो वितरण लाइसेंसधारी को किए गए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन मात्र के विषय पर पहले से ही कानून का हिस्सा था या वितरण लाइसेंसधारी द्वारा बिजली की खपत के लिए बिल जारी करने का किसी संरचना के निर्माण और निर्माण के लिए योजना अनुमति से कोई लेना-देना नहीं है।"

    केस टाइटलः High Court On Its Own Motion v. State of Maharashtra through Principal Secretary & Ors., Suo Motu Writ Petition No.2/2023

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