बिजली संशोधन विधेयक, 2022 लोकसभा में पेश, संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया

Shahadat

8 Aug 2022 1:08 PM GMT

  • बिजली संशोधन विधेयक, 2022 लोकसभा में पेश, संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया

    केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह ने इस विषय पर 2003 के क़ानून में संशोधन करने के लिए सोमवार को लोकसभा में विद्युत संशोधन विधेयक, 2022 पेश किया। मंत्री ने विधेयक को जांच के लिए संसदीय स्थायी समिति के पास भेजने का प्रस्ताव भी पेश किया।

    मंत्री ने कहा कि अधिनियम में नियामक सिस्टम, न्यायिक सिस्टम को मजबूत करने और वितरण लाइसेंसधारियों के बेहतर कॉर्पोरेट प्रशासन के माध्यम से प्रशासनिक सुधार लाने के लिए संशोधन आवश्यक हैं।

    हालांकि, राज्य सरकार की शक्तियों को हड़पने और देश के संघीय ढांचे का उल्लंघन करने के रूप में विपक्षी सदस्यों द्वारा विधेयक का व्यापक रूप से विरोध किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में बिजली आपूर्ति के निजीकरण से आम उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

    विधेयक में बिजली वितरण क्षेत्र में निजी कंपनियों के प्रवेश की अनुमति देने और उपभोक्ताओं को कई सेवा प्रदाताओं में से चुनने में सक्षम बनाने का प्रयास किया गया है।

    बिल विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 में संशोधन करने का प्रयास करता है ताकि सभी लाइसेंसधारियों द्वारा वितरण नेटवर्क के उपयोग की सुविधा के लिए गैर-भेदभावपूर्ण "ओपन एक्सेस" के प्रावधानों के तहत प्रतिस्पर्धा को सक्षम किया जा सके। उपभोक्ताओं को सेवाओं में सुधार के लिए वितरण लाइसेंसधारियों की दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से और बिजली क्षेत्र की स्थिरता सुनिश्चित किया जा सके।

    यह वितरण लाइसेंसधारी के वितरण नेटवर्क तक गैर-भेदभावपूर्ण खुली पहुंच की सुविधा के लिए धारा 42 में संशोधन करना चाहता है।

    अधिनियम में धारा 60ए को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है ताकि आपूर्ति के एक ही क्षेत्र में कई वितरण लाइसेंसधारियों के मामले में बिजली खरीद और क्रॉस-सब्सिडी के प्रबंधन को सक्षम बनाया जा सके।

    एनके प्रेमचंद्रन ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि यह भारत के संघीय ढांचे का उल्लंघन है, क्योंकि बिजली समवर्ती सूची में आइटम 38 के रूप में उल्लिखित विषय है, जिसका अर्थ है कि राज्य सरकारों के साथ प्रभावी परामर्श करना केंद्र का बाध्य कर्तव्य है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस विधेयक को पेश करने से पहले कोई परामर्श नहीं किया गया।

    उन्होंने कहा कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 39 (बी) का भी उल्लंघन है, क्योंकि "कई एजेंसियों को लाइसेंस देकर बिजली क्षेत्र में अंधाधुंध निजीकरण और वितरण प्रणाली के परिणामस्वरूप मूल्य वृद्धि होगी और आम उपभोक्ताओं और किसानों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वे बिजली कंपनियों की सब्सिडी का लाभ उठाएं।"

    कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि संशोधन अधिनियम मूल अधिनियम के उद्देश्य को "निराश" नहीं कर सकता, जो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और अखिल भारतीय आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

    उन्होंने कहा,

    "यह संशोधन एक ही क्षेत्र में कई निजी स्वामित्व वाली वितरण कंपनियों को प्रदान करके और मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग करके इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राज्य की शक्ति को काफी हद तक कमजोर करता है। इससे मुनाफे का निजीकरण और नुकसान का राष्ट्रीयकरण होगा।"

    उन्होंने कहा कि संशोधन विधेयक धारा 79 (जे) में संशोधन के माध्यम से राज्य का अधिकार छीनता है, केंद्र को राज्यों के परामर्श के बिना बहु-राज्य वितरण कंपनियों को लाइसेंस जारी करने का अधिकार देता है।

    उन्होंने कहा,

    "विधेयक संविधान के माध्यम से संविधान में संशोधन करना चाहता है और इस सदन की विधायी क्षमता से परे है।"

    अंत में उन्होंने कहा कि जब बिजली की खुदरा बिक्री के लिए टैरिफ तय करने की राज्य आयोग की शक्ति की बात आती है तो बिल केंद्र द्वारा निर्धारित नियमों को ओवरराइडिंग पावर देता है।

    केंद्रीय मंत्री ने जवाब दिया कि विधेयक राज्य सरकारों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद लाया गया। उन्होंने कहा कि यह पात्र किसानों के लिए सब्सिडी प्रावधानों को प्रभावित नहीं करता और जो बहु-राज्य लाइसेंस प्रावधान लगाया जा रहा है वह पहले से ही 2003 के अधिनियम में निहित है।

    बिल डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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