पति या पत्नी में से कोई भी धारा 25 एचएमए के तहत गुजारा भत्ता का दावा कर सकता है: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पत्नी को पति को भरण-पोषण का भुगतान करने का निर्देश दिया

LiveLaw News Network

1 April 2022 3:12 PM IST

  • बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई

    बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट ने नांदेड़ दीवानी अदालत के दो आदेशों को बरकरार रखा, जिसमें शिक्षक के रूप में कार्यरत एक पत्नी को अपने पति को 3,000 रुपये भरण-पोषण देने का निर्देश दिया गया था। साथ ही कोर्ट ने अगस्त 2017 से भरण-पोषण न देने के कारण स्कूल प्र‌िंसपल को महिला की तनख्वाह से 5000 रुपये काटने का आदेश दिया।

    जस्टिस भारती डांगरे ने पत्नी की इस दलील को खारिज कर दिया कि चूंकि दंपति की 23 साल पुरानी शादी 2015 में तलाक की डिक्री के बाद समाप्त हो गई थी, पति अब मासिक भरण-पोषण की मांग नहीं कर सकता।

    अदालत ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 और 25 पर भरोसा करते हुए कहा कि वे जरूरतमंद पति या पत्नी को अंतरिम या स्थायी गुजारा भत्ता का दावा करने का अधिकार देते हैं, जहां वैवाहिक अधिकारों की बहाली या तलाक की एक डिक्री पारित किया गया है।

    "1955 के अधिनियम की धारा 25 के दायरे को पति और पत्नी के बीच पारित तलाक की एक डिक्री पर लागू न करके सीमित नहीं किया जा सकता है .... निर्धन (जरूरतमंद) प‌ति या पत्नी के लिए एक लाभकारी प्रावधान होने के नाते भरण-पोषण/स्थायी गुजारा भत्ता का प्रावधान पति या पत्नी, पति या पत्नी में से किसी एक द्वारा मांगा जा सकता है, जहां धारा 9 से 13 द्वारा शासित किसी भी प्रकार की एक डिक्री पारित की गई है और अदालत के इस तरह के डिक्री से विवाह बंधन टूट गया है, बाधित हो गया है या प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है।"

    तथ्य

    17 अप्रैल, 1992 को दंपति का विवाह हुआ था। पत्नी ने 2015 में क्रूरता का आरोप लगाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद पति ने पत्नी से प्रति माह 15,000 रुपये के गुजारा भत्ता की मांग करते हुए याचिका दायर की।

    पति ने दावा किया कि उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं था जबकि उसकी पत्नी एमए, बीएड थी। और एक विश्वविद्यालय में कार्यरत है। उन्होंने विशेष रूप से दावा किया कि पत्नी को डिग्री प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा को अलग रखते हुए घर का प्रबंधन किया। इसके अलावा, तलाक ने उन्हें बहुत शर्मिंदगी का कारण बना दिया था। पति ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कोई अचल संपत्ति नहीं होने का भी जिक्र किया।

    हालांकि, पत्नी ने दावा किया कि पति एक किराने की दुकान के साथ-साथ एक ऑटो रिक्शा भी चला रहा था, और उसे किराये पर देकर आय अर्जित करता है। साथ ही उनकी बेटी की देखभाल की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर थी।

    जज ने हालांकि कहा कि अधिनियम की धारा 24 के तहत पति की याचिका, जिसके द्वारा पति अंतरिम मुकदमेबाजी खर्च का दावा करता है, विचारणीय है। इसलिए, उसने जब तक स्थायी गुजारा भत्ता याचिका पर फैसला नहीं हो जाता, उसे 3000 रुपये भरण-पोषण भुगतान का आदेश दिया।

    एक अन्य आदेश में कोर्ट ने प्रधानाध्यापक को कोर्ट में बकाया पैसा जमा करने का निर्देश दिया।

    बहस

    पत्नी के वकील ने तर्क दिया कि तलाक की डिक्री के बाद, 1955 के अधिनियम की धारा 25 के तहत स्थायी गुजारा भत्ता और भरण-पोषण की कार्यवाही सुनवाई योग्य नहीं है। उन्होंने इसे "न्याय का उपहास" कहा।

    हालांकि, पति के वकील ने दावा किया कि धारा 25 की कार्यवाही तलाक पर निर्भर नहीं थी क्योंकि धारा "उसके बाद किसी भी समय" शब्द का प्रयोग करती है।

    टिप्पणी

    पीठ ने धारा 25 को पुन: पेश किया, जिसमें कहा गया है कि गुजारा भत्ता के लिए आवेदन किसी भी समय मांगा जा सकता है। इसलिए, तलाक ने अदालत को आवेदन पर विचार करने से नहीं रोका। "इसलिए धारा 25 के दायरे को यह कहकर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है कि तलाक/विवाह के विघटन पर पत्नी या पति ऐसी कार्यवाही नहीं कर सकते।"

    पीठ ने अंत में कहा कि दीवानी न्यायाधीश ने धारा 24 के तहत अंतरिम भरण-पोषण की याचिका पर सही ढंग से विचार किया।

    "चूंकि धारा 25 को निराश्रित पत्नी/पति के प्रावधान के रूप में देखा जाता है, इसलिए प्रावधानों को व्यापक रूप से समझा जाना चाहिए ताकि उपचारात्मक जटिलताओं को बचाया जा सके, विद्वान वकील की दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और यह अदालत के लिए खुला है कि 1955 के अधिनियम की धारा 25 के तहत पति द्वारा दायर आवेदन पर निर्णय ले....1955 के अधिनियम की धारा 24 के तहत दायर अंतरिम भरण-पोषण के लिए आवेदन पर विद्वान न्यायाधीश द्वारा सही विचार किया गया है और पति को अंतरिम भरण-पोषण का हकदार माना गया है, जबकि धारा 25 के तहत कार्यवाही लंबित है।"

    केस शीर्षक: भाग्यश्री बनाम जगदीश

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