मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन के वकील को पूछताछ के दौरान मौजूद रहने की अनुमति देने की निचली अदालत की शर्त को ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी

Shahadat

2 Jun 2022 1:02 PM IST

  • मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन के वकील को पूछताछ के दौरान मौजूद रहने की अनुमति देने की निचली अदालत की शर्त को ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी

    प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में शहर के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को नौ जून तक एजेंसी की हिरासत में भेजने की निचली अदालत द्वारा लगाई गई शर्त को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।

    एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस सचिन दत्ता की खंडपीठ के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किया गया था, जिसे तदनुसार गुरुवार के लिए अनुमति दी गई थी।

    ईडी ने रिमांड आदेश के अंतिम पैराग्राफ में विशेष न्यायाधीश द्वारा लगाई गई शर्त को चुनौती देते हुए कहा कि पूछताछ के दौरान एडवोकेट को सुरक्षित दूरी पर उपस्थित रहने की अनुमति दी जाएगी, जहां से वह जैन को देख सकता है लेकिन उन्हें नहीं सुन सकता।

    एजेंसी ने जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने तब मामले में ट्रायल कोर्ट से जैन की 14 दिनों की हिरासत मांगी थी।

    विशेष सीबीआई न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने तब जैन को नौ जून तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था।

    एजेंसी ने पिछले महीने जैन और अन्य के खिलाफ कथित आय से अधिक संपत्ति के मामले में पांच कंपनियों और अन्य से संबंधित 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।

    कथित तौर पर ये संपत्तियां अकिंचन डेवलपर्स, इंडो मेटलिम्पेक्स, पर्यास इंफोसोल्यूशंस, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स और जे.जे. आदर्श संपदा आदि की है।

    मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई द्वारा वर्ष 2017 में मंत्री और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज एक प्राथमिकी पर आधारित है, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि फरवरी 2015 से मई 2017 की अवधि के दौरान मंत्री ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति का अधिग्रहण किया था। सीबीआई ने तब जैन के खिलाफ दिसंबर 2018 में चार्जशीट दाखिल की थी।

    पहले के एक बयान में ईडी ने कथित तौर पर इस प्रकार कहा:

    "2015-16 की अवधि के दौरान, जब सत्येंद्र कुमार जैन एक लोक सेवक थे, उनके स्वामित्व और नियंत्रण वाली उपर्युक्त कंपनियों को कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटरों को हस्तांतरित नकद के बदले मुखौटा कंपनियों से हवाला मार्ग से 4.81 करोड़ रुपए की आवास प्रविष्टियां प्राप्त हुईं।"

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