BREAKING| ED अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रही है: दिल्ली कोर्ट
Shahadat
21 Jun 2024 1:03 PM IST
आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए दिल्ली कोर्ट ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) अपराध की आय के संबंध में मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य देने में विफल रहा है।
राउज एवेन्यू कोर्ट की वेकेशन जज न्याय बिंदु ने कहा कि चूंकि ED का मानना है कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य केजरीवाल के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए किसी भी तरह से साक्ष्य हासिल करने में समय लग रहा है।
अदालत ने अप्रूवर्स की विश्वसनीयता के संबंध में ED के तर्क पर भी कड़ी टिप्पणियां कीं।
ED ने तर्क दिया था,
"जांच एक कला है और कभी-कभी आरोपी को जमानत और क्षमा का लालच दिया जाता है और अपराध के पीछे की कहानी बताने के लिए कुछ आश्वासन दिया जाता है"।
अदालत ने ED के खिलाफ पक्षपात का निष्कर्ष निकाला
अदालत ने कहा,
“अदालत को इस तर्क पर विचार करने के लिए रुकना होगा, जो कि स्वीकार्य दलील नहीं है कि जांच एक कला है, क्योंकि अगर ऐसा है तो किसी भी व्यक्ति को कलात्मक रूप से उसके खिलाफ सामग्री प्राप्त करके फंसाया जा सकता है और रिकॉर्ड से दोषमुक्ति सामग्री को कलात्मक रूप से हटाने/वापस लेने के बाद सलाखों के पीछे रखा जा सकता है। यह परिदृश्य अदालत को जांच एजेंसी के खिलाफ यह निष्कर्ष निकालने के लिए बाध्य करता है कि वह पक्षपात के बिना काम नहीं कर रही है।”
इसमें कहा गया कि ED को “शीघ्र और निष्पक्ष” होना चाहिए, जिससे यह माना जा सके कि एजेंसी द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का भी पालन किया जा रहा है।
अदालत ने कहा कि ED केजरीवाल द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों पर चुप है कि उनका नाम न तो CBI मामले में है और न ही ईसीआईआर एफआईआर में।
अदालत ने आगे कहा,
“दूसरी बात, आवेदक के खिलाफ आरोप कुछ सह-आरोपियों के बाद के बयानों के बाद सामने आए हैं। तीसरा, यह भी स्वीकार्य तथ्य है कि आरोपी को आज तक अदालत ने तलब नहीं किया। फिर भी, वह जांच अभी भी जारी होने के बहाने ED के कहने पर न्यायिक हिरासत में है।"
इसके अलावा, जज ने कहा कि ED ने रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया कि सह-आरोपी विजय नायर केजरीवाल के निर्देशों पर काम कर रहा था।
इसमें यह भी कहा गया कि ED यह साबित करने में भी विफल रही है कि भले ही विनोद चौहान के चरणप्रीत सिंह के साथ घनिष्ठ संबंध हों, लेकिन इससे ED को केजरीवाल के अपराध को साबित करने में कैसे मदद मिलेगी, जबकि मुख्यमंत्री की इन दोनों सह-आरोपियों से जान-पहचान है।
अदालत ने कहा,
"ED यह स्पष्ट करने में भी विफल रही है कि वह इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंची कि विनोद चौहान से जब्त एक करोड़ रुपये की राशि अपराध की आय का हिस्सा थी। ED यह भी स्पष्ट नहीं कर रही है कि जांच के दौरान पता लगाई जा रही 40 करोड़ रुपये की कथित राशि अपराध की आय का हिस्सा कैसे बन रही है।"
न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए", वाक्यांश का हवाला देते हुए न्यायाधीश ने कहा,
"यदि कोई अभियुक्त अपनी बेगुनाही साबित होने तक व्यवस्था के अत्याचारों को झेलता है तो वह कभी यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि उसके पक्ष में "न्याय" हुआ है।"
यह देखते हुए कि प्रथम दृष्टया आधार पर केजरीवाल का अपराध अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, अदालत ने उन्हें जमानत दे दी।
विशेष रूप से, ED ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। तत्काल सुनवाई की अनुमति दी गई और मामला अब जस्टिस सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है।
केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया। मई में, उन्हें आम चुनावों के मद्देनजर 01 जून तक के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दी गई। उन्होंने 2 जून को आत्मसमर्पण कर दिया।