मृत्युकालिक बयान स्वैच्छिक और सत्य था: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पत्नी को आग लगाने के दोषी व्यक्ति की सजा को बरकरार रखा

Avanish Pathak

17 Feb 2023 1:30 AM GMT

  • Gauhati High Court

    Gauhati High Court

    गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति की दोषसिद्धि को बरकरार रखा, जिसे उसकी पत्नी की मृत्यु पूर्व बयान के आधार पर उसकी हत्या का दोषी पाया गया था।

    दोषसिद्धि के ‌खिलाफ दायर एक अपील को खारिज करते हुए, जस्टिस माइकल ज़ोथनखुमा और जस्टिस पार्थिवज्योति सैकिया की खंडपीठ ने कहा,

    "जोड़े गए सबूत स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि अपीलकर्ता ने मृतका को आग लगा दी थी और यह कि मृतका की मृत्यु जलने से हुई चोटों के कारण हुई थी। मृत्युकालिक बयान और पीडब्लू-2, पीडब्लू-3, पीडब्लू-10 और पीडब्लू-12 के साक्ष्य के अलावा पीडब्लू-7 और पीडब्लू-11 द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों से पेश की गई उसकी पुष्टि पर विचार करने पर हमारा विचार है कि मरने से पहले दिया गया बयान स्वैच्छिक और सच्चा था, इसलिए इसे मृतक का मरने से पहले दिया गया बयान माना जा सकता है। कोई सबूत पेश नहीं किया गया है, जो मृत्युकालीन बयान से मेल ना खाता हो।"

    अपीलकर्ता ने मृतका पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी। जांच के आधार पर, अपीलकर्ता के खिलाफ धारा 304 बी आईपीसी और 302 आईपीसी के तहत मामला बनता पाया गया और आरोप पत्र दायर किया गया।

    सीआरपीसी की धारा 313 के तहत उसकी जांच के दौरान, अपीलकर्ता से 13 प्रश्न पूछे गए, जिस पर उसने कहा कि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को दोषी पाया और उसे 22.07.2019 के आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया।

    एमिकस क्यूरी बी शर्मा ने हाईकोर्ट के समक्ष कहा कि इस घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था और मृतक की बेटी का सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया बयान साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी जांच निचली अदालत के समक्ष नहीं की गई।

    हालांकि, अदालत ने पाया कि जांच अधिकारी का साक्ष्य इस आशय का है कि वह गोलपारा सिविल अस्पताल गया, जहां उसने पूछताछ की और मृतक का बयान दर्ज किया। यह भी नोट किया गया कि आईओ ने यह भी कहा कि उसने मृतक के मरने से पहले बयान दर्ज करने के लिए एक डॉक्टर से प्रार्थना की, जिसके बाद डॉक्टर ने मरने से पहले बयान दर्ज किया।

    "बाद में, पीडब्लू-12 ने अन्य गवाहों की भी जांच की और घटना स्थल का दौरा किया। वह यह भी बताता है कि मृतक की गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के रास्ते में मृत्यु हो गई थी, जिसके लिए शव को वापस गोलपारा सिविल अस्पताल लाया गया था। कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने पूछताछ की थी और उसके बाद पोस्टमार्टम किया गया था।"

    यह भी कहा गया कि पोस्ट-मॉर्टम करने वाले डॉक्टर ने कहा कि इस तरह की चोट वाले मरीज मौत से पहले एक निश्चित अवधि तक बात कर सकते हैं।

    अदालत ने महीबूबसाब अब्बासबी नदाफ बनाम कर्नाटक राज्य (2007) 13 एससीसी 112 पर भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दोषसिद्धि निर्विवाद रूप से मरने से पहले दिए गए बयान पर आधारित हो सकती है। "हालांकि, इससे पहले कि इस पर कार्रवाई की जा सके, इसे स्वेच्छा से और सच्चाई से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अंतिम घोषणा में निरंतरता उस पर पूर्ण निर्भरता रखने के लिए प्रासंगिक कारक है।"

    अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता की ओर से धारा 313 सीआरपीसी के तहत पूछे गए सवालों के संबंध में पूरी तरह से इनकार और चुप्पी को देखते हुए, उसके खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वह आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध का दोषी था, इसके अलावा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मृतक का मरने से पहले दिया गया बयान अदालत के विश्वास को प्रेरित करता है।

    कोर्ट ने अपील को खारिज करते हुए कहा, "हमारा यह भी विचार है कि पीडब्लू-7 डॉ. सोमसर अली द्वारा मृतक के मृत्यु पूर्व कथन को सही ढंग से दर्ज किया गया था।"

    केस टाइटल: मनीष कुमार दास @राजा बनाम असम राज्य और अन्य।

    कोरम: जस्टिस माइकल जोथनखुमा और जस्टिस पार्थिवज्योति सैकिया

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