दिल्ली में अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण कई लोग पड़ोसी राज्यों में इलाज कराने के लिए मजबूर हो रहे हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

24 May 2021 6:08 AM GMT

  • दिल्ली में अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण कई लोग पड़ोसी राज्यों में इलाज कराने के लिए मजबूर हो रहे हैं: दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार (21 मई) को देखा कि दिल्ली में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की अपर्याप्तता के कारण दिल्ली एनसीटी के कई पीड़ित नागरिकों को पड़ोसी राज्यों के अस्पतालों में इलाज कराने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

    न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की खंडपीठ COVID-19 से पीड़ित अपने पिता के लिए दवाई की मांग को लेकर एक याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थी। याचिकाकर्ता ने याचिका में COVID-19 से पीड़ित अपने पिता के लिए पिता के लिए लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन / एम्फोनेक्स -50 मिलीग्राम की प्रति दिन सात खुराक प्रदान किए जाने के लिए दिशा-निर्देश दिए जाने की मांग की है।

    याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसके पिता एक महीने से अधिक समय से COVID-19 उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती है और उन्हें छह दिन पहले इंजेक्शन दिया गया था।

    इसके अलावा, यह कहा गया कि तब से याचिकाकर्ता उत्तरदाताओं और केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभागों को दवा दिलाने में मदद करने के लिए कह रहा है, मगर कोई जवाब नहीं मिल रहा है।

    याचिका पर जवाब देते हुए दिल्ली सरकार के वकील ने प्रस्तुत किया कि चूंकि याचिकाकर्ता के पिता दिल्ली एनसीटी के भीतर स्थित एक अस्पताल से इलाज नहीं कर रहे है, बल्कि उन्हें हरियाणा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो याचिकाकर्ता को इन राहतों के लिए हरियाणा में संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए।

    इस पर, कोर्ट ने कहा कि इस सबमिशन को केवल खारिज करने के लिए नोट किया गया है और आगे टिप्पणी की,

    "यह सार्वजनिक ज्ञान की बात है कि COVID-19 की दूसरी लहर घातक, अत्यधिक संक्रामक प्रकृति और शहर में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे की अपर्याप्ता ने याचिकाकर्ता के पिता की तरह, दिल्ली एनसीटी के कई पीड़ित नागरिकों को पड़ोसी राज्यों के अस्पतालों में इलाज कराने के लिए मजबूर किया है।"

    हालांकि, यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता के पिता एक महीने से अधिक समय से COVID-19 से जूझ रहे हैं और इस दवा का प्रशासन, जिसे वह पिछले छह दिनों से पहले ही वंचित कर चुका था, उसकी वसूली का निर्धारण करेगा, कोर्ट ने कहा,

    "मामले में एक निश्चित तात्कालिकता है। याचिकाकर्ता के पिता का जीवन अधर में लटक गया है। इसलिए, हमारा विचार है कि प्रतिवादी नंबर 1 (दिल्ली सरकार) को निर्देश देना न्याय के हित में होगा। याचिकाकर्ता के अनुरोध के प्रति एक दयालु दृष्टिकोण अपनाएं और यदि संभव हो तो उसके पिता को इलाज के लिए कम से कम अगले कुछ दिनों के लिए आवश्यक दवा उपलब्ध कराएं।"

    मामले को अगली सुनवाई के लिए 25 मई को सूचीबद्ध किया गया है।

    केस का शीर्षक - मनन सिंह बनाम एनसीटी दिल्ली सरकार और अन्य।

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