ड्रग्स केस: मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भारती सिंह और पति हर्ष लिम्बाचिया को जमानत दी
LiveLaw News Network
23 Nov 2020 6:01 PM IST
एस्प्लेनेड कोर्ट में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने सोमवार को कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को जमानत दे दी। भारती सिंह और उनके पति को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उनके घर पर छापा मारकर 86.5 ग्राम मारिजुआना (गांजा) बरामद करने के बाद 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
इससे पहले भारती सिंह को शनिवार को NCB के कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया था और उसी दिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके अगले दिन उनके पति को भी गिरफ्तार कर लिया गया था और रविवार को उसी अदालत ने दंपति को 4 दिसंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। NCB ने दावा किया है कि दोनों आरोपियों ने मारिजुआना के सेवन की बात कबूल की है। दंपती को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के तुरंत बाद उन्होंने जमानत की अर्जी दाखिल की और रिहा करने की मांग की।
इसके अलावा भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20 (बी) (ii) (ए) 8 (सी) और 27 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
शनिवार को मजिस्ट्रेट के सामने सुनवाई के दौरान एनसीबी ने हर्ष लिम्बाचिया की हिरासत मांगी, लेकिन भारती सिंह की हिरासत नहीं मांगी। यह NCB की ओर से प्रस्तुत किया गया था कि भारती को न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है।
दंपति की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अयाज़ खान ने तर्क दिया कि अभियुक्तों की हिरासत की पूछताछ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बरामद किया गया पदार्थ नशीले पदार्थों और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम के तहत निर्धारित 'वाणिज्यिक मात्रा' से कम है।
एनडीपीएस अधिनियम के अनुसार कुल 1 किलोग्राम गांजा को "छोटी मात्रा" माना जाता है, जबकि 20 किलोग्राम व्यावसायिक मात्रा है।
कोर्ट ने खान के सबमिशन को स्वीकार कर लिया और कहा कि आरोपियों से एनसीबी ने शनिवार को ही पूछताछ की है।
सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में गिरफ्तार किए गए ड्रग पेडलर के बाद एनसीबी ने भारती सिंह दंपति के घर पर छापा मारा था।
सोमवार को भारती और हर्ष दोनों को 15,000-15,000 हजार रुपये के पीआर बांड पर जमानत दी गई।