DRAT ने अपने पीठासीन अधिकारियों के खिलाफ 'अवमाननापूर्ण शिकायतें' दर्ज कराने के मामले में वकील के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से अवमानना ​​कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया

LiveLaw News Network

14 Sep 2021 10:32 AM GMT

  • DRAT ने अपने पीठासीन अधिकारियों के खिलाफ अवमाननापूर्ण शिकायतें दर्ज कराने के मामले में वकील के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से अवमानना ​​कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया

    Punjab & Haryana High court

    ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण, दिल्ली ने अपने रजिस्ट्रार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से अनुरोध करने का निर्देश दिया है कि वह न्यायध‌िकरण के पीठासीन अधिकारी के खिलाफ अधिवक्ता हरिंदर पाल सिंह द्वारा लगाए गए "अवमानना" आरोपों के संबंध में अदालतों की अवमानना ​​अधिनियम, 1971 के तहत उचित कार्रवाई करे।

    एडवोकेट सिंह ने 11 मई, 2021 को डीआरटी एक और दो के पीठासीन अधिकारी के खिलाफ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्तमंत्री को संबोधित ‌शिकायत दर्ज कराई थी। वित्त मंत्रालय ने मौजूदा शिकायत को डीआरएटी, दिल्ली के अध्यक्ष को मामले को देखने के निर्देश के साथ अग्रेषित किया था।

    जब डीआरएटी शिकायत की सुनवाई कर रहा था, चंडीगढ़ डीआरटी बार एसोसिएशन ने एक हस्तक्षेप आवेदन दिया क्योंकि वह उस आदेश से व्यथित था, जिसने प्रॉक्सी काउंसल को डीआरटी में उपस्थित होने से रोक दिया था।

    उक्त आवेदन ने ट्रिब्यूनल का ध्यान शिकायत में किए गए कुछ कथनों की ओर भी आकर्षित किया, जो उसके अनुसार स्पष्ट रूप से 'आपराधिक अवमानना' के समान थे। इस प्रकार एसोसिएशन ने अदालतों की अवमानना ​​अधिनियम, 1971 के तहत पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक संदर्भ के लिए प्रार्थना की। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि पीठासीन अधिकारी उसके प्रति पक्षपाती दिमाग से काम कर रहे हैं।

    शिकायत में आरोप लगाया गया है कि यह अजीब है कि करोड़ों जनता के पैसे से जुड़े मामले को कोर्ट मास्टर और पीठासीन अधिकारी अपने निहित स्वार्थ के लिए स्थगित कर रहे हैं ।

    जब शिकायतकर्ता द्वारा बहस किए जाने वाले मामले को उनकी अनुपस्थिति में स्थगित कर दिया गया था, तो उन्होंने पीठासीन अधिकारी, डीआरटी जयपुर से संपर्क किया था, जिन्होंने स्पष्ट रूप से उन्हें एक अस्पष्ट उत्तर दिया था कि डीआरटी जयपुर पीओ डीआरटी कोर्ट मास्टर से कॉल आने पर ही वापस आएंगे।शिकायत में कहा गया है, "पीठासीन अधिकारी और उनके कोर्ट मास्टर के भ्रष्टाचार शर्मनाक और उनके पद के लिए अपमानजनक हैं।"

    सिंह ने आगे कहा था कि, "वास्तव में इस पीठासीन अधिकारी द्वारा ली गई सभी फाइलों की जांच की जानी चाहिए। किसी मामले में वह अस्पष्ट कारणों पर रोक लगा रहे हैं और इसी तरह के मामलों में वह उसे अस्वीकार कर रहे हैं, यह दर्शाता है कि उनके द्वारा उठाए गए मामलों में कुछ गड़बड़ चल रही है।"

    हस्तक्षेप अर्जी दाखिल करने के बाद सिंह से कारण बताने को कहा गया। उनके जवाब में पीठासीन अधिकारी के खिलाफ उनके द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों का जिक्र नहीं था। इसके बाद उन्होंने मामले में आना बंद कर दिया।

    ट्रिब्यूनल ने कहा, "इससे पता चलता है कि उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने पीठासीन अधिकारी और उसके एक कर्मचारी के खिलाफ झूठी शिकायत की थी।"

    "... डीआरटी 1 और 2 के पीठासीन अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के लापरवाह आरोप निंदनीय और निराधार हैं और पीठासीन अधिकारी की छवि को खराब करने का इरादा रखते हैं, खासकर जब शिकायतकर्ता ने इसे सही ठहराने की मांग भी नहीं की है। आरोप न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप भी है।"

    डीआरएटी के अध्यक्ष जस्टिस पीके भसीन ने पाया कि सिंह बार-बार पीठासीन अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा रहे थे। आगे यह पाया गया कि बाद में वह इस आधार पर शिकायतें वापस लेते थे कि किसी गलत धारणा के तहत उन्होंने उसे दायर किया था और वह उन्हें दोबारा नहीं दोहराएंगे।

    ट्र‌िब्यूनल ने आगे कहा, "हालांकि, उन्होंने डीआरटी-I और डीआरटी II, चंडीगढ़ के इस पीठासीन अधिकारी की छवि खराब करने से परहेज नहीं किया है। इस शिकायत ने पीठासीन अधिकारी को धमकाने का प्रयास किया है और वह भी अदालत की अवमानना के बराबर है।"

    इसके अलावा ट्रिब्यूनल ने नोट किया, पीठासीन अधिकारी , जिसके खिलाफ वर्तमान शिकायत की गई थी, उन्होंने ट्रिब्यूनल से शिकायतकर्ता के मामलों को किसी अन्य डीआरटी को स्थानांतरित करने का अनुरोध करके अपनी प्रतिष्ठा पर इस तरह के हमले के कारण हार मान ली।

    इस अनुरोध को अध्यक्ष ने अस्वीकार कर दिया, जिन्होंने पीठासीन अधिकारी को इस तरह के मामलों से सख्ती से निपटने और इन उग्र हमलों के आगे नहीं झुकने का निर्देश दिया। इन टिप्पणियों के आलोक में, डीआरएटी ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय से शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया है।

    आदेश में कहा गया, "रजिस्ट्रार संदर्भ प्रस्तुत करने के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जाने के लिए कुछ स्टाफ सदस्य की प्रतिनियुक्ति करेगा।"

    कारण शीर्षक: श्री हरिंदर पाल सिंह, अधिवक्ता बनाम Ld. DRT-I, चंडीगढ़

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