दहेज हत्याः मौत के कारणों पर परिवार के सदस्यों की चुप्पी परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी बॉम्बे हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

18 Sep 2021 11:50 AM GMT

  • बॉम्बे हाईकोर्ट, मुंबई

    बॉम्बे हाईकोर्ट

    बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने कहा कि ससुराल में महिला की मौत पर घर वालों की चुप्पी उन्हीं के खिलाफ मानी जाएगी, क्योंकि ऐसी घटनाएं पूरी गोपनीयता से होती हैं।

    जस्टिस वीके जाधव और जस्टिस श्रीकांत कुलकर्णी की खंडपीठ ने पति और ससुराल वालों को गर्भवती महिला की मौत के मामले आईपीसी की धारा 304 बी के तहत दहेज हत्या का दोषी ठहराया। महिला की शादी के दो साल के भीतर गला दबाकर हत्या कर दी गई, जबकि वारदात से आठ दिन पहले उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी।

    कोर्ट ने कहा, "यह आईपीसी की धारा 304 बी के तहत परिभाषित दहेज हत्या का मामला है। ऐसे अपराध आम तौर पर घर के अंदर पूरी गोपनीयता में किए जाते हैं। आरोप स्थापित करने के लिए आवश्यक साक्ष्य की प्रकृति और मात्रा परिस्थितिजन्य साक्ष्य के अन्य मामलों में आवश्यक डिग्री के समान नहीं हो सकती है। मौत के कारण के बारे में घर वालों की चुप्पी परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी बन जाएगी।"

    मामले में हाईकोर्ट ने पति की उम्रकैद को बरकरार रखा, जबकि धारा 304 बी के तहत ससुराल वालों को बरी कर दिया और माता-पिता और बहन को 10 साल जेल की सजा सुनाई।

    अदालत ने पाया कि मामले में 304 बी आईपीसी के सभी तीन तत्व शामिल थे, जिसमें यह भी शामिल है कि मृत्यु अप्राकृतिक होनी चाहिए, यह शादी के सात साल के भीतर होनी चाहिए, और महिला को उसकी मृत्यु से तुरंत पहले परेशान किया जाना चाहिए था। इन शर्तों के संतुष्ट होने पर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-बी के तहत अनुमान दृश्य में आता है।

    हालांकि, आरोपी ने उन परिस्थितियों के बारे में कोई प्रशंसनीय स्पष्टीकरण नहीं दिया था जो मृतक महिला के साथ हुई थीं।

    मामला

    सुनीता नाम की महिला की शादी 8 मार्च 2010 को हुई थी। उसके परिवार ने शादी के समय दहेज में सोना और अन्य सामान दिया था। हालांकि, शादी के कुछ समय बाद महिला के पति और भाभी ने पुणे में मिट्टी के तेल डालकर उसे जलाने की कोशिश की।

    पुलिस ने बताया कि सुनीता के परिवार ने भी कई मौकों पर उसका उत्पीड़न देखा। ससुराल वालों ने और सोना मांगते हुए भाई के सामने सुनीता को गालियां दीं। उसकी मौत से ठीक आठ दिन पहले, आरोपी ने कथित तौर पर सुनीता की मां से कहा कि अगर सुनीता की मृत्यु भी हो जाती है तो वे पति की शादी कर देंगे, और तब उन्हें अच्छी मात्रा में दहेज मिलेगा।

    इस धमकी के बाद सुनीता की मां को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने उसे घर लौटने के लिए मनाने की कोशिश की। लेकिन सुनीता ने अपनी गर्भावस्था का हवाला देते हुए लौटने से मना कर दिया और आश्वासन दिया कि स्थिति अंततः बेहतर हो जाएगी।

    सुनीता 3 मार्च 2012 को अपने घर में मृत पाई गई और ससुराल वाले लापता थे। दावा किया गया सुनीता की मौत जहर खाने से हुई है। पुलिस ने शुरुआत में दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया था। हालांकि पोस्टमार्टम में गला घोंटने से मौत की बात सामने आई है।

    बहस

    बचाव पक्ष ने गवाहों- एक मजदूर और एक पड़ोसी - के बयानों पर भरोसा किया, जिन्होंने दावा किया कि मृतक ने उन्हें बताया कि उसकी इच्छा के विरुद्ध उसकी शादी हुई थी, और उन्होंने घटना के दिन उसे बाइक सवार एक व्यक्ति से बात करते देखा।

    हाईकोर्ट ने इन बयानों को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उनके विवरण विरोधाभासी थे। इसके अलावा, अदालत ने पूछा, एक महिला अपने खेत में काम करने वाले खेतिहर मजदूर को अपने बारे में क्यों बताएगी?बचाव पक्ष के तीसरे गवाह ने दावा किया कि घटना के दिन पति उसके साथ था, हालांकि, वह कोई सबूत पेश नहीं कर पाया।

    कोर्ट ने कहा, "उपर्युक्त साक्ष्यों की सावधानीपूर्वक जांच करने पर, अभियोजन द्वारा चार महत्वपूर्ण गवाहों की जांच की गई, यह बहुत स्पष्ट है कि मृतक सुनीता को दहेज और सोने की अवैध मांग को पूरा करने के लिए अपने पति और ससुराल वालों के हाथों उत्पीड़न और क्रूरता का शिकार होना पड़ा। "

    केस शीर्षक: अच्युत भास्कर काले और अन्य बना महाराष्ट्र राज्य

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